MP RTE Portal Admission Online Form 2024: निशुल्क प्रवेश ऑनलाइन आवेदन, rteportal.mp.gov.in

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निःशुल्क प्रवेश MP RTE Portal Admission Online Form 2024 Apply Online निशुल्क शिक्षा ऑनलाइन फॉर्म MP फ्री स्कूल एडमिशन फॉर्म mp भरने के लिए Eligibility & Documents for RTE MP Portal Admission पूरी जानकारी RTE MP Admission 2024-25 online last date तथा rte education portal mp के बारे में दी गयी है। आरटीई मध्य प्रदेश प्रवेश ऑनलाइन आवेदन पत्र www.rteportal.mp.gov.in पोर्टल मध्यप्रदेश राज्य में Right to Education के तहत छात्रों को प्रायवेट (निजी) स्कूलों में निशुल्क प्रवेश nishulk shiksha yojana mp दिया जाता है।

MP RTE Portal Admission Online Form

RTE education scheme निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत नर्सरी से कक्षा 8वीं तक छात्र को मुफ्त में मध्यप्रदेश शिक्षा पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/Rte शिक्षा प्रदान की जाती है। RTE mp admission 2024 online last date कब है, rte nishulk shiksha के बारे में इस आर्टिकल में जानकारी दी गयी है।

इस लेख के बारे में !

नि:शुल्क शिक्षा योजना MP RTE Portal 2024

Right to education admission 2024 में छात्र से कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। नि शुल्क शिक्षा योजना के तहत निशुल्क शिक्षा ऑनलाइन फॉर्म mp, RTE Portal MP Online Form भरे जा रहे है। आरटीई निशुल्क प्रवेश की विस्तृत जानकारी इस लेख में दी गयी है। MP rte Portal online form कैसे भरे? इसकी पूरी जानकारी बताएँगे।

नि:शुल्क शिक्षा योजना 2024-25 online date23 फरवरी 2024
आवेदन फॉर्म सत्यापन करने की आखरी तारीख3 मार्च 2024
शासकीय जनशिक्षा केन्द्रो में सत्यापन 24 फरवरी से 05 मार्च 2024 तक
लॉटरी द्वारा स्कुल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सुचना7 मार्च
आवंटित स्कुल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त करना11 से 19 मार्च
RTE दूसरा चरण शुरू होगा 21 मार्च

आरटीई ऑनलाइन आवेदन भरेक्लिक करे

MP RTE Admission Online Form मुख्य बाते

योजना का नामशिक्षा के अधिकार कानून के अंतर्गत निशुल्क प्रवेश
पोर्टल का नामRTE Portal, आरटीई पोर्टल मध्य प्रदेश
किसके द्वारा शुरू किया गयामध्यप्रदेश सरकार
आवेदन फॉर्मआरटीई ऐडमिशन एमपी ऑनलाइन
RTE फॉर्मAvailable 
MP right to education online formउपलब्ध 
आवेदन भरने की तिथि 23 फरवरी
MP right to education last date3 मार्च
योजना का उद्देश्यगरीब छात्रों को उच्च शिक्षा देना
लाभार्थीमध्यप्रदेश के छात्र
योजना शुरू की गयी26 मार्च 2011
ऑफिसियल वेबसाइट (rte education portal)www.rteportal.mp.gov.in

निःशुल्क प्रवेश योजना MP का उद्देश्य

आरटीई एमपी शिक्षा का अधिकार RTE Portal mp online form योजना के द्वारा वंचित समूह एवं कमजोर गरीब वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश देना योजना का मुख्य उद्देश्य है। फ्री शिक्षा योजना mp गरीब छात्र उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मुफ्त में प्राप्त कर सकेगे। इससे छात्रों के जीवन में उच्च कौशल विकास के साथ शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।

Nishulk shiksha yojana MP पात्रता 

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे शामिल।
  • कमजोर वर्ग – कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार शामिल।

ऐसे बच्चे नि शुल्क शिक्षा योजना आवेदन हेतु पात्र है जिनके माता-पिता निम्न वर्ग से संबंधित होः-

वंचित समूह:-

  • अनुसूचित जाति
  • अनूसूचित जनजाति
  • वनभूमि के पटूटाधारी परिवार
  • विमुक्त जाति परिवार (विमुक्त जाति में शामिल है-बंजारा, हाबुडा, भाठु, चन्द्रवेदिया, बैरागी, कंजर, सांसी, बनछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट,पारथधी,बेदिया,कुचबंदिया,बिजोरिया, कबूतरी, सन्धिया, पासी एवं सनोरिया) में शामिल पालक के बच्चे।
  • निःशक्त बच्चे (मेंडिकल बोर्ड से जारी UDID कार्ड या स्पर्श प्रमाण पत्र)
  • HIV ग्रस्त बच्चे

कमजोर वर्ग –  वैध बीपीएल कार्ड/अंत्योदयकार्ड धारी परिवार के बच्चे ।

  • अनाथ बच्चे (अनाथ आश्रम में पडने वाले बच्चे)
  • कोविड-19 से माता-पिता,/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चो की शिक्षा, आर्थिक सहायता तथा खादय सुरक्षा के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के हितग्राही ।

नि:शुल्क शिक्षा योजना MP RTE आयु की गणना

  • नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिए 3 से 5 वर्ष आयु निर्धारित है।
  • कक्षा 1 में प्रवेश 5 से 7 वर्ष
  • आवेदक की आयु 16 जून 2024 की स्थिति में गणना की जाएगी।
  • जन्म प्रमाणपत्र में अंकित तिथिं ही MP RTE Admission ऑनलाड़न आवेदन में दर्ज करना आवश्यक है।

MP RTE online form प्रवेश आवश्यक दस्तावेज

Documents MP rte admission –

RTE Portal पर Admission form भरने के निर्देश 

  • जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सबंधी दस्तावेज अपने साथ रखे।
  • यह सभी दस्तावेज आवेदन करते समय अपलोड करने होंगे।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के बाद शासकीय संकुल जनशिक्षा केन्द्रो पर दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा।
  • लॉटरी प्रक्रिया में चयन होने पर SMS के माध्यम से सुचना दी जाएगी।

MP RTE Admission Form 2024 Online 

RTE Portal MP Online Form: आरटीई मध्य प्रदेश शिक्षा के अधिकार कानून, के तहत निजी (Private) विध्यालयों में निशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया निचे दी गयी है। MP RTE Online Admission form फ्री स्कूल एडमिशन फॉर्म mp ऐसे भरे।

Admission RTE Education Portal MP ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए 

  • सबसे पहले Right to information (RTE) की rte education portal ऑफिसियल वेबसाइट www.rteportal.mp.gov.in पर जाना होगा।
  • इसके बाद मेनू में RTE Admission आवेदन पंजीयन पर क्लिक करे।
rte portal

RTE के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश पेज ओपन होगा।

rte mp admission form

आवेदन प्रक्रिया कॉलम में – आवेदन पंजीयन लिंक पर क्लिक करे।

एक नया पेज, 2024 के लिए आवेदन पंजीयन हेतू दिशा निर्देश खुलेगा।

rte application form

सभी दिशा निर्देश पढ़ कर ‘आगे बढ़े‘ बटन पर क्लिक करे।

मोबाइल नंबर सत्यापन फॉर्म ओपन होगा।

rte online form 2022

मोबाइल नंबर और कॅप्टचा कोड दर्ज कर, OTP प्राप्त करने हेतु बटन पर क्लिक करे।

ओटीपी दर्ज कर सब्मिट करे

छात्र का 12 अंको का आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी या बायोमेट्रिक KYC करे।

rte aadhaar card kyc
  • इसके बाद सभी जरुरी जानकारी भरे और ऑनलाइन फॉर्म जमा करे।
  • आवेदक स्वयं पोर्टल पर जाकर निर्धारित फार्म में आनलाइन पंजीयन कर सकेगा। फार्म के साथ पात्रता सम्बंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। आवेदक द्वारा पोर्टल से जनरेट प्रति को अपने पास सुरक्शित रखा जाये।
  • Online Application के पश्चात आवेदन में अंकित समस्त मूल दस्तावेज लेकर सत्यापन केन्द्र जो आपके ग्राम/वार्ड के निकटस्थ शासकीय जनशिक्षा केन्द्र है वहा जाकर सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्यापन में पात्र होने के उपरांत आनलाइन लाटरी प्रक्रिया में सम्मलित होने की पात्रता होगी। यदि सत्यापन के पश्चात अपात्र पाया जाता अथवा सत्यापन कराने नही जाते है तो RTE Online Form प्रवेश पात्रता निरस्त हो जायेगी|

आवेदन के बाद सत्यापन हेतु निम्न मूल दस्तावेज

  1. जिस आरक्षित वर्ग से प्रवेश हेतु आवेदन किया है उसकी मूल प्रति।
  2. यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति वर्ग से है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र
  3. आरक्षित कोटा से संबंधित मूल प्रमाण पत्र
  4. वेध बीपीएल कार्ड/ अंत्योदय कार्ड
  5. जिस निवास क्षैत्र के स्कूल हेतु आवेदन किया है उसका सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण
  6. जन्म प्रमाण
  7. फोटो
  8. आधार कार्ड
  9. आवेदन की पावती प्रति
  10. सत्यापन प्रपत्र
  11. आवेदन में दर्ज प्रथम मोबाइल को भी सत्यापन केन्द्र लेकर जाये।

निः शुल्क शिक्षा आनलाईन लाटरी

  • RTE Portal MP Online Form पर दर्ज लाॅक किये गये आवेदनों को ही लाटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा। केन्द्रीकृत सिस्टम से पारदर्शी तरीके से रेण्डमाइजेशन आधारित ऑनलाइन लाॅटरी के माध्यम से छात्रो को स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, एक से अधिक बार पंजीकृत आवेदनो को निरस्त कर लाॅटरी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा एवं इनकी सूची कारण सहित पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
  • सीट आवंटन के लिये प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्शेत्र होने पर उसी ग्राम तथा शहरी क्शेत्र में उसी वार्ड के बच्चों को होगी। इसी प्रकार उसी ग्राम/वार्ड के बच्चों के प्रवेश के उपरांत यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो पड़ोस की सीमा (ग्रामीण क्शेत्र में ग्राम की सीमा से लगे हुए ग्राम तथा नगरीय क्शेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो तो, तथा नगरीय क्शेत्र में वार्ड की सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो तो) में निवासरत बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी। यदि इसके उपरांत भी सीटें रिक्त रह जाती है तो विस्तारित पड़ोस की सीमा के आवेदक को प्रवेश की पात्रता होगी। प्रत्येक स्कूल की पड़ोस की सीमा एवं विस्तारित पड़ोस की सीमा कंड़िका 1 में उल्लेखित अनुसार बीआरसी द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है।
  • ग्राम/वार्ड, पड़ोस, विस्तारित पड़ोस के अतिरिक्त निवासरत आवेदको के आवेदनो को लाॅटरी प्रक्रिया में शामिल नही किया जायेगा।

आवेदक को स्कूल का आवंटन पत्र एवं सूचना

लाटरी प्रक्रिया के उपरांत आवंटित सीट की जानकारी की सूचना आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्रदान की जायेगी एवं यह सूची पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। आवेदको को स्कूल आवंटन की जानकारी अशासकीय स्कूल/बीआरसीसी कार्यालय द्वारा उनके सूचना पटल पर भी उपलब्ध करायी जायेगी।

RTE Portal MP Online Form स्कूल में प्रवेश की प्रक्रिया

प्रत्येक गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल के लिये कलेक्टर के अनुमोदन से नोडल अधिकारी नियुक्त किये जांयेगे, जिसकी rte education portal पर स्कूल के साथ मेंपिंग की जायेगी, ताकि प्र्रवेशार्थी को भी नोडल अधिकारी की जानकारी प्राप्त हो सके। नोडल अधिकारी रेण्डम प्रक्रिया से आवंटन होने के पश्चात बच्चों को प्रवेश के लिये समस्त सुसंगत दस्तावेजों के साथ तक संबंधित आवंटित स्कूल में RTE MP Admission प्रवेश कराया जायेगा।

निशुल्क प्रवेश योजना के लाभ 

  • Nishulk shiksha yojana mp से छात्र को अच्छी शिक्षा मिलेगी।
  • छात्र की फ़ीस सरकार के द्वारा चुकाई जाएगी
  • नर्सरी से कक्षा 8 वीं तक प्रायवेट स्कुल में मुफ्त शिक्षा मिलेगी।

MP RTE योजना क्या है?

गरीब वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों का प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था

  • निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये नियम दिनांक- 26 मार्च 2011 से लागू। नियम अंतर्गत वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए प्रायवेट स्कूलों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया निर्धारित।
  • शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों में कक्षा 1 में अथवा प्री स्कूल की शिक्षा से प्रारंभ होने वाले प्रायवेट स्कूलों की प्रवेशित कक्षा में, न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य। शासन द्वारा नियमानुसार फीस की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था।
  • स्कूल की पड़़ोस की बसाहटों में निवासरत् इन वर्गों के परिवार के बच्चें उपरोक्त सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
  • प्रवेश के बाद संबंधित स्कूल में कक्षा 8 तक निःशुल्क अध्ययन की सुविधा।

वंचित समूह और कमजोर वर्ग कौन हैं?

कजोर वर्ग वंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार और 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता वाले बच्चे शामिल।

प्रदेश में कमजोर वर्ग – कमजोर वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे के परिवार शामिल।

HIV ग्रस्त बच्चे

कमजोर वर्ग, वंचित समूह तथा HIV ग्रस्त वर्ग का प्रमाण –

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विमुक्त जाति के लिए राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, वनभूमि के पट्टाधारी परिवार के लिए संबंधित पट्टा या वन अधिकार अधिनियम के तहत जारी अधिकार पत्र, निःशक्तता वाले बच्चों के लिए 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता का चिकित्सीय प्रमाण पत्र या उपरोक्त सभी के लिए किसी अन्य शासकीय दस्तावेज में दर्ज जानकारी के आधार पर प्रवेश।
  • बी.पी.एल./ अंतयोदय कार्ड मान्य।
  • महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे
  • HIV ग्रस्त केटेगरी का है तो जिला मेडिकल वोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र:
  • कोविड-19 से माता-पिता/अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ बच्चे

पड़़ोस की बसाहट से तात्पर्य क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र – स्कूल से संबंधित ग्राम तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम तथा शहरी क्षेत्र की सीमा से लगे वार्ड, यदि कोई हो, पड़ोस की सीमा होगी।

नगरीय क्षेत्र– स्कूल से संबंधित वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए वार्ड तथा उसकी सीमा से लगे हुए ग्राम, यदि कोई हो, पड़ोस की सीमा होगी।

पड़ोस की विस्तारित सीमा – यदि, पड़ोस की सीमा स्थित बसाहटों में प्रवेश के लिए न्यूनतम 25 प्रतिशत संबंधित वर्ग के बच्चे उपलब्ध नही होते हैं तो उससे लगी पड़ोस की बसाहट के बच्चों को प्रवेश के लिए विचार में लिया जाएगा।

प्रमाण – पड़़ोस के बसाहट के निवासी प्रमाण के लिए बिजली, पानी का बिल, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, भू अधिकार पुस्तिका, बी.पी.एल./ए.पी.एल. कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार गांरटी योजना (म.न.रे.गा.) का जॉब कार्ड या अन्य शासकीय दस्तावेजों की प्रति मान्य। यदि आप उपरोक्तानुसार वंचित समूह या कमज़ोर वर्ग से हैं। तो अपने बच्चों को उन स्कूलों में जिनके पड़ोस की बसाहटों में आप रहते हैं, की कक्षा 01 अथवा नर्सरी में निःशुल्क प्रवेश दिला सकतें हैं। इस हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें|अधिक जानकारी के लिये आपके जि़ले के जि़ला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या जि़ला शिक्षा केन्द्र, सर्व शिक्षा अभियान या BRC कार्यालय में संपर्क करें।

MP RTE Online Admission form योजना के बारे में

आरटीई मध्य प्रदेश प्रवेश के तहत पालकों द्वारा सामान्यतः की जाने वाली त्रुटियाँ जिन कारणों से आवेदन निरस्त हो जाता हैः-

  • अंकित नाम मूल दस्तावेजो सें मिलान नही करता है
  • प्रवेशार्थी का जेंडर आधार/समग्र आईडी  मूल दस्तावेजों सें मिलान नही करता है
  • जन्मतिथि मूल दस्तावेजों से मिलान नही करता हे
  • आनलाइन आवेदन में प्रवेशाथी द्वारा घोषित एडमीशन कोटा.प्रमाण पत्र कंमाक, दिनांक मूल दस्तावेजों से मिलान नही करता है
  • आवेदन में अंकित निवास का ग्राम/वार्ड एवं पता का मिलान मूल दस्तावेजों से नही होता है
  • फॉर्म में दर्ज निवास स्थान की जानकारी संबधी मूल प्रमाणपत्र आवेदक दूवारा प्रस्तुत नही किया गया है।
  • आनलाइन आवेदन में अंकित पिता/अभिभावक का मिलान नाम मूल दस्तावेजों से नही होता है
  • बच्चा आरटीई अधिनियम के तहत पूर्व से किसी प्रायवेट स्कूल में निःशुल्क अध्ययनरत है/पूर्व में किसी प्रायवेट स्कूल में आरटीई अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययन किया है
  • आनलाइन nishulk shiksha yojana mp आवेदन के पश्चात सत्यापन नही कराने के कारण आवेदन निरस्त हो जाता है

महत्वपूर्ण लिंक

आधिकारिक आदेश देखे – क्लिक करे

Admission फॉर्म लिंक क्लिक करे 
Education वेबसाइट पोर्टल क्लिक करे 
RTE MP Mobile Appक्लिक करे 
Latest Yojana Update Yojanahindime.in 

RTE MP Admission FAQ 

आरटीई के फॉर्म कब भरे जाएंगे MP 2024?

फरवरी-मार्च 2024 से MP RTE Portal पर आवेदन भरे जायेंगे।

यदि कोई छात्र निः शुल्क शिक्षा RTE के तहत प्रवेश लेता है तो उसे किस कक्षा तक स्कुल फ़ीस भरना नहीं पड़ेगी?

शिक्षा का अधिकार कानून निशुल्क प्रवेश योजना के तहत छात्र को प्रवेश लेने पर कक्षा 8 वीं तक कोई फ़ीस नहीं देना पड़ेगी।

एमपी निः शुल्क शिक्षा RTE योजना की शुरुआत कब की गयी?

RTE Portal nishulk shiksha yojana mp को 26 मार्च 2011 को शुरू किया गया।

क्या आधार नंबर एवं आधार सत्यापन अनिवार्य है?

हाँ आधार नंबर सत्यापन आवेदन करने के पूर्व अनिवार्य है।

मेरा बच्चा पूर्व में RTE के तहत प्रायवेट स्कूल में नि:शुल्क पढ रहा है तो क्‍या में पुनः अब आवेदन कर सकता हूँ?

नही। यदि आवेदक पूर्व में शिक्षा के अधिकार योजना के अंतर्गत किसी भी प्राइवेट स्कूल में निशुल्क अध्ययन किया है अथवा कर रहा है तो वह इस हेतु पुन: आवेदन करने हेतु पात्र नही है।

नसरी /KG 1/ KG 2 प्रवेश आवेदन की न्यूनतम आयु कितनी है?

न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष है

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