AHIDF Scheme Loan 2024: पशुपालन अवसंरचना विकास कोष लोन ऑनलाइन आवेदन करे

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पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय भारत  सरकर ने पशुपालन अवसंरचना विकास को योगदान देने के लिए एवं नए उद्योग स्थापना को बढ़वा देने के लिए एएचआईडीएफ योजना को शुरू किया है। इस लेख में Animal Husbandry Infrastructure Development fund AHIDF loan Apply Yojana के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है।

AHIDF Scheme
एएचआईडीएफ

इस लेख के बारे में !

AHIDF Yojana – पशुपालन अवसंरचना विकास योजना

प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज अभियान में 15,000 करोड़ रुपए की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना (animal husbandry infrastructure development fund Scheme ) शुरू की गयी है। पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) को व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और धारा 8 की कंपनियों द्वारा जैसे

  • डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना,
  • मांस प्रसंस्करण और मूल्य संवर्द्धन अवसंर्चना और
  • पशु आहार संयंत्र की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

AHIDF Yojana का मुख्य उद्देश्य 

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष लोन योजना का प्रमुख उद्देश्य पशुपालन से सम्बंधित सभी उद्योगों के स्थापना और विकास के लिए सब्सिडी लोन प्रदान करना।

एएचआईडीएफ योजना कहा लागु होगी 

पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) योजना को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया कर दिया गया है।

योजना का नामपशुपालन अवसंरचना विकास कोष लोन योजना 
विभाग पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय
किसके द्वारा शुरू किया गयाभरता सरकार 
योजना का उद्देश्यपशुपालन को बढ़ावा देना 
लाभार्थीकिसान, उद्यमी व्यक्ति 
आवेदन ऑनलाइन 
आधिकारिक वेबसाइट ahidf.udyamimitra.in

एएचआईडीएफ योजना दस्तावेज 

  1. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट: प्रोजेक्ट की पूरी जानकरी जैसे – प्रोजेक्ट लागत, मशीन की लिस्ट
  2. परियोजना स्थान स्थल/भूमि का स्वामित्व दस्तावेज
  3. पैन कार्ड
  4. बैंक खाता जानकारी
  5. उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) / उद्यमी पंजीकरण संख्या (यूआरएन) – (एमएसएमई के मामले में)
  6. निगमन प्रमाणपत्र
  7. आवेदक का पता प्रमाण
  8. मुख्य प्रमोटर का पैन/आधार कार्ड
  9. मुख्य प्रमोटर की पासपोर्ट फोटो

एएचआईडीएफ लोन योजना में आवेदन कैसे करे 

AHIDF loan Apply : एएचआईडीएफ योजना (Ahidf Scheme) में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक एएचआईडीएफ उद्यामिमित्र ahidf.udyamimitra.in वेबसाइट पर जाना होगा।

ahidf loan apply
  • Apply For Loan लिंक पर क्लिक करे।
  • अपना मोबाइल नंबर दर्ज करे
  • Request Otp बटन पर क्लिक करे
  • ओटीपी दर्ज करे।
  • सभी जानकरी फॉर्म में दर्ज करे
  • फॉर्म को सब्मिट करे।

पशुपालन अवसंरचना विकास योजना उद्देश्य

  1. दुग्ध एवं दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता तथा उत्पाद विविधीकरण को बढ़ाने मैं मदद करना और उसके द्वारा असंगठित ग्रामीण दुग्ध और मांस उत्पादकों को संगठित दुग्ध और मांस बाजार मेँ व्यापक पहुंच प्रदान करना।
  2. उत्पादकों को बढ़ा हुआ मूल्य उपलब्ध कराना।
  3. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्तापूर्ण दुग्ध एवं मांस उत्पादों को उपलब्ध कराना।
  4. देश की बढ़ती हुई आबादी की प्रोटीन युक्‍त गुणवत्तापूर्ण आहार की आवश्यकता के उद्देश्य को पूरा करना और विश्व की सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की आबादी में से एक में कुपोषण को रोकना।
  5. उद्यमिता विकसित करना और रोजगार सृजित करना।
  6. निर्यात को बढ़ावा देना और दुग्ध एवं मांस क्षेत्र मैं निर्यात के योगदान को बढ़ाना।
  7. किफायती मूल्यों पर संतुलित राशन प्रदान करने के लिए गोपशु, भैठस, भेड़, बकरी, सूअर और कुक्कुट को गुणवत्तापूर्ण संकेन्द्रित पशु आहार उपलब्ध कराना।

एएचआईडीएफ के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र इकाईयां

  • किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
  • निजी कंपनियां
  • व्यक्तिगत उद्यमी
  • धारा 8 कंपनियां
  • सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम

एएचआईडीएफ (Ahidf Scheme) के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र कार्यकलाप

डेयरी प्रसंस्करण

डेयरी प्रसंस्करण अवसंरचना के तहत पात्र संस्थाएं निम्नलिखित की स्थापना हेतु लाभ उठा सकती हैः:

नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा डेयरी प्रसंस्करण इकाइयों की गुणवत्ता और स्वच्छ दूध प्रसंस्करण सुविधाओं, पैकेजिंग सुविधाओं या डेयरी प्रसंस्करण से संबंधित किसी भी अन्य कार्यकलाप को सुदृढ़ करना।

मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद विनिर्माण

पात्र संस्थाएं निम्नलिखित दूध उत्पादों के मूल्य वर्धन हेतु नई इकाइयोँ की स्थापना के लिए और मौजूदा विनिर्माण इकाइयों के सुदृढ़ीकरण हेतु भी ऋण प्राप्त कर सकती हैं:

  • आइसक्रीम यूनिट
  • पनीर विनिर्माण इकाई
  • टेट्रा पैकेजिंग सुविधाओं के साथ अल्ट्रा हाई टेम्प्रेचर (यूएचटी) दुग्ध प्रसंस्करण इकाई
  • सुगंधित दुग्ध विनिर्माण इकाई
  • दूध पाउडर विनिर्माण इकाई
  • मद्ठा पाउडर विनिर्माण इकाई
  • कोई भी अन्य दुग्ध उत्पाद और मूल्य संवर्धन विनिर्माण इकाई।

मांस प्रसंस्करण और सुविधाओं का मूल्य संवर्धन

  • ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में भेड़/बकरी/कुक्कुट/सुअर/भैंस के लिए नई मांस प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और मौजूदा मांस प्रसंस्करण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण
  • बड़े पैमाने वाली एकीकृत मांस प्रसंस्करण सुविधाएं / संयंत्र / इकाई।

मूल्य वर्धित उत्पाद

सॉसेज, नगेट्स, हैम, सत्रामी, बेकन या किसी भी अन्य मांस उत्पाद जैसे मांस उत्पादो& के लिए नई मूल्य संवर्धन सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा मूल्य संवर्धन सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण। ये सुविधाएं या तो मांस प्रसंस्करण इकाइयों या स्टैंडअलोन (एकमात्र) मांस मूल्य संवर्धन इकाई का अभिन्‍न हिस्सा हो सकती हैं।

प्रत्येक मांस प्रसंस्करण संयंत्र की परियोजना लागत मेँ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी), मीट माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग’ लेबोरेटरी, अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला, ऑफल्स रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज, स्किन/हाइड प्रोसेसिंग एरिया और प्रशीतित उत्पादों और मूल्य वर्धित उत्पादों को कम से कम 24 घंटे रखने के लिए उनके संरक्षण और रेफ्रिजिरिशन की सुविधाओं को अनिवार्य रूप से शामित्र किया जाना चाहिए।

Ahidf Scheme पात्र संस्थाएं पशु आहार विनिर्माण की स्थापना 

निम्नलिखित श्रेणियों की माँजूदा इकाइयों/संयंत्र के सुबढ़ीकरण के लिए भी ल्राभ उठा सकती है

  • लघु, मध्यम और बड़े पशु आहार संयंत्र की स्थापना
  • कुल मिश्रित राशन ब्लॉक निर्माण इकाई
  • बाईपास प्रोटीन यूनिट
  • खनिज मिश्रण संयंत्र
  • समृद्ध सिलेज निर्माण इकाई
  • मध्यम से बृहद आहार संयंत्र के साथ जोड़ी जाने वाली पशु आहार परीक्षण प्रयोगशाला या पात्र संस्थाएं गुणवत्तापूर्ण आहार सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा आहार संयंत्र में पशु आहार परीक्षण प्रयोगशात्रा की स्थापना का लाभ उठा सकती हैं।

ऋण ओर मारर्जिन राशि / लाभार्थी के योगदान की मात्रा

एएचआईडीएफ (Ahidf Scheme) के तहत परियोजना, पात्र लाभार्थियों द्वारा व्यवहार्य परियोजनाओं को प्रस्तुत करने के आधार पर अनुसूचित बैंक से अनुमानित / वास्तविक परियोजना ल्रागत के 90% तक ऋण के लिए पात्र होगी। एमएसएमई निर्धारित सीमा के अनुसार सूक्ष्म और लघु इकाइयों के मामले में लाभार्थी का योगदान 10% हो सकता है, जबकि एमएसएमई निर्धारित सीमा के अनुसार मध्यम उठयमों के मामले मेँ ल्राभार्थी का योगदान 15% तक हो सकता है। अन्य श्रेणियों के उद्यमों में लाभार्थी का योगदान 15% तक हो सकता है।

यदि प्राकृतिक आपदा, तकनीकी बाध्यताओं, एसओआर में परिवर्तन और  किन्ही अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे वास्तविक कारणों की वजह से परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान अनुमोदित परियोजना की ल्रागत मेँ वृद्धि होती है, तो उचित समय के भीतर और उस विशिष्ट परियोजना के अनुमोदन की तारीख से दो साल के भीतर ऋण राशि में वृद्धि के लिए विचार किया जाएगा।

व्यक्तिगत उपयोग के लिए भूमि, कार्यशील पूंजी, पुरानी मशीनरी और वाहन की खरीद के लिए मंजूर किए गए ऋण के लिए ब्याज सहायता की अनुमति नहीं होगी।

ब्याज की उधार दर

जिन पात्र इकाईयों की परियोजना लागत एमएसएमई द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है, उनके लिए अनुसूचित बैंकों दवारा तय की जाने वाली ब्याज दर बाह्य बैशच मार्क आधारित उधार दर (ईबीएलआर) सहित 200 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, अन्य परियोजना के लिए अनुसूचित बैंकों द्वारा तय की जाने वाली ब्याज दर बैंकों की व्यावसायिक ब्याज दर पर आधारित हो सकती है।

पशुपालन और डेयरी विभाग अनुसूचित बैंक को सीधे ब्याज का भुगतान करेगा। प्रारंभ में विभाग अनुसूचित बैंक के अनुरोध के आधार पर पहले वर्ष के लिए ऋण देने वाले बैंक को अग्रिम ब्याज सहायता राशि का भुगतान करेगा। दूसरे वर्ष से ब्याज सहायता अनुसूचित बैंको द्वारा हर वर्ष अग्रिम में दावा की गई गैर-एनपीए उधारकर्ता हकदारी के आधार पर जारी की जाएगी।

यदि पात्र इकाई दिए गए किसी भी वर्ष में ऋण राशि की अदायगी की डिफॉल्टर है, तो वह पात्र संस्था ब्याज सहायता नही पा सकेगी।

Ahidf Scheme लोन अदायगी कैसे होगी 

  • मूल राशि पर 2 वर्ष की देर अवधि सहित 8 वर्ष।
  • अनुसूचित बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि अदायगी की अधिकतम अवधि मूल के भुगतान पर 2 वर्ष की अधिस्थगन अवधि सहित प्रथम संवितरण की तारीख से 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

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