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Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » अंत्‍येष्टि सहायता योजना आवेदन कैसे करे?

अंत्‍येष्टि सहायता योजना आवेदन कैसे करे?

Antyeshti Sahayata Yojana MP: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना ने श्रमिकों और उनके परिवारों को विभिन्न परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। इस योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं में से एक है अंत्येष्टि सहायता योजना, जिसके अंतर्गत मृतक श्रमिक के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए ₹5,000 (पांच हजार रुपये) की सहायता राशि दी जाती है। यह राशि परिवार को उस कठिन समय में तत्काल राहत प्रदान करने के लिए होती है, जब वे अपने प्रियजन के नुकसान से जूझ रहे होते हैं। इस लेख में हम अंत्येष्टि सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक कदम, और इस योजना के महत्व को विस्तार से समझेंगे।

अंत्येष्टि सहायता योजना: उद्देश्य और महत्व

अंत्येष्टि सहायता का मुख्य उद्देश्य मृतक असंगठित श्रमिक के परिवार को अंतिम संस्कार के खर्च के लिए तुरंत आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार का खर्च उठाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यह ₹5,000 की सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से परिवार के बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित होती है। यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि परिवार को गरिमापूर्ण तरीके से अंतिम विदाई देने में भी मदद करती है।

  • राशि: ₹5,000 (पांच हजार रुपये)
  • लाभार्थी: मृतक श्रमिक का परिवार।
  • प्रक्रिया: ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन और समग्र पोर्टल पर अपलोड।
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अंत्येष्टि सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया

संबल योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू होती है। जिसमें स्थानीय प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नीचे इसकी चरणबद्ध प्रक्रिया दी गई है:

1. ग्राम पंचायत पर आवेदन करें
  • कहां जाएं: मृतक श्रमिक के परिवार को अपनी नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाना होगा।
  • आवेदन प्रक्रिया: परिवार के किसी सदस्य को ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करना होगा और अंत्येष्टि सहायता के लिए आवेदन करना होगा।
  • आवश्यक जानकारी:
    • मृतक श्रमिक की संबल आईडी और समग्र आईडी
    • मृत्यु प्रमाण-पत्र (यदि उपलब्ध हो) या अन्य प्रमाण।
    • परिवार के उस सदस्य का बैंक खाता विवरण, जिसमें सहायता राशि प्राप्त करनी है।
2. सचिव द्वारा जानकारी की जांच
  • ग्राम पंचायत सचिव आवेदन में दी गई सभी जानकारी की जांच करता है।
  • इसमें मृतक का संबल योजना में पंजीकरण, मृत्यु की सत्यता, और परिवार के सदस्यों का विवरण शामिल होता है।
  • सचिव यह सुनिश्चित करता है कि आवेदन योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र है।
3. पटवारी द्वारा पंचनामा तैयार करना
  • जांच के बाद, स्थानीय पटवारी को सूचित किया जाता है।
  • पटवारी मृत्यु की घटना का पंचनामा तैयार करता है, जिसमें मृत्यु का कारण, तारीख, और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज होते हैं।
  • यह पंचनामा एक आधिकारिक दस्तावेज होता है, जो सहायता राशि के दावे को प्रमाणित करता है।
4. समग्र पोर्टल पर अपलोड
  • तैयार पंचनामा और अन्य दस्तावेजों को ग्राम पंचायत सचिव द्वारा समग्र पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
  • समग्र पोर्टल मध्य प्रदेश सरकार का एक केंद्रीकृत डेटाबेस है, जो नागरिकों की जानकारी को व्यवस्थित करता है।
  • अपलोड होने के बाद संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।
5. सहायता राशि का हस्तांतरण
  • आवेदन स्वीकृत होने के बाद, ₹5,000 की सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से परिवार के सदस्य के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
  • यह प्रक्रिया आमतौर पर कुछ दिनों के भीतर पूरी हो जाती है, जिससे परिवार को तुरंत राहत मिल सके।
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पात्रता की शर्तें

अंत्येष्टि सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं:

  • मृतक का संबल योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक होना अनिवार्य है।
  • मृत्यु के समय श्रमिक की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।
  • परिवार के सदस्य का बैंक खाता आधार से लिंक और DBT के लिए सक्रिय होना चाहिए।

ध्यान देने योग्य बातें

  • समय सीमा: मृत्यु के बाद जल्द से जल्द आवेदन करना चाहिए, ताकि प्रक्रिया में देरी न हो।
  • दस्तावेज: संबल आईडी, समग्र आईडी, और बैंक खाता विवरण तैयार रखें। यदि मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है, तो पटवारी का पंचनामा ही पर्याप्त होगा।
  • सहायता: यदि आपको प्रक्रिया में कोई कठिनाई हो, तो ग्राम पंचायत सचिव या स्थानीय लोक सेवा केंद्र से मदद लें।

अंत्येष्टि सहायता योजना का महत्व

अंत्येष्टि सहायता योजना असंगठित श्रमिकों के परिवारों के लिए एक संवेदनशील और त्वरित सहायता का प्रतीक है। ₹5,000 की यह राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए अंतिम संस्कार के खर्च को वहन करने में यह बड़ी राहत देती है। साथ ही, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की सुविधा से यह सुनिश्चित होता है कि राशि सीधे लाभार्थी तक पहुंचे, बिना किसी बिचौलिए के हस्तक्षेप के। यह योजना संबल योजना के व्यापक उद्देश्य को दर्शाती है, जो श्रमिकों के जीवन को हर स्तर पर सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है।

संबल योजना के तहत अंत्येष्टि सहायता (₹5,000) के लिए आवेदन करना एक सरल और स्थानीय स्तर पर संचालित प्रक्रिया है, जो ग्राम पंचायत के माध्यम से शुरू होती है। सचिव और पटवारी की भूमिका इसे प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण है, जबकि समग्र पोर्टल इसे डिजिटल रूप से पारदर्शी बनाता है। यह सहायता राशि परिवार को मृत्यु के तुरंत बाद आर्थिक संकट से उबारने में मदद करती है। यदि आपके परिवार में कोई पात्र श्रमिक है, तो मृत्यु के बाद तुरंत ग्राम पंचायत से संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए संबल पोर्टल (https://sambal.mp.gov.in/) पर जाएं या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें।

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