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उत्तरप्रदेश सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना की शुरआत की गयी है इस योजना के तहत गरीब वर्ग की बेटियों को जन्म से लेकर शादी तक सरकार के द्वारा आर्थिक खर्च का भुगतान किया जायेगा। इसका नाम भाग्य लक्ष्मी योजना रखा गया है। भाग्य लक्ष्मी योजना (Bhagya Lakshmi Yojana) के अंतर्गत गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवार में बेटी के जन्म होने पर बेटी के नाम 50000 रु दिया जायेगा, साथ ही बेटी की माँ को भी 5100 रु दिए जायेंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको बेटी के जन्म के 1 वर्ष के भीतर भाग्य लक्ष्मी योजना में पंजीकरण करना होगा।
भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई इस उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 2024 के तहत प्रदेश की हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म होने पर 50,000 रुपये का विकास बाण्ड दिया जाएगा। बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर तीन हजार रुपये, कक्षा 8 में पहुंचने पर पांच हजार रुपये, कक्षा 10 में पहुंचने पर सात हजार रुपये, कक्षा 12 में पहुंचने पर आठ हजार रुपये दिये जाएंगे। बेटी के 21 वर्ष की होने पर 2 लाख रुपये दिये जाएंगे।
Uttar Pradesh Bhagya Laxmi Scheme योजना का उद्देश्य
भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध को रोकने के लिए बनाई गई है। और ऐसे गरीब परिवार जो अपनी बेटी के पालन पोषण करने में असमर्थ होते है उनके लिए ये योजना वरदान जैसी है।
UP Bhagya Laxmi Yojana के लिए पात्रता
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र मिलने पर 1 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए नामंकन करना होगा।
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
- मार्च 31, 2006 के बाद जन्मी सभी बेटिया जो गरीबी रेखा (BPL) से निचे है, इस योजना के लिए पात्र है।
- माता-पिता उत्तरप्रदेश राज्य के मूल निवासी होने चाहिए।
Bhagyalaxmi scheme आवश्यक दस्तावेज
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- माता-पिता का आधार कार्ड
- मूलनिवासी प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक आकउंट पासबुक
भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन कैसे करे
up bhagyalakshmi yojana apply online registration form
- सबसे पहले आपको महिला एवं बाल विकास की ऑफिसियल वेबसाइट – mahilakalyan.up.nic.in पर जाना होगा।
- इसके बाद भाग्य लक्ष्मी योजना bhagya lakshmi yojana form पीडीऍफ़ डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना होगा।
- फार्म में मांगी गयी सभी जानकारी सही भरना होगा। जैसे नाम, जन्म तारीख, माता पिता का नाम आदि।
- इसके बाद जरुरी दस्तावेज साथ में लगाने होंगे।
- इसके बाद आवेदन को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता को जमा करना होगा।
भाग्यलक्ष्मी योजना की मुख्य बाते
योजना का नाम | भाग्य लक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश |
किसके द्वारा शुरू किया गया | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
वर्ष | 2024-25 |
आवेदन फार्म | चालू |
योजना का उद्देश्य | गरीब वर्ग की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य की बेटी |
ऑफिसियल वेबसाइट | mahilakalyan.up.nic.in |
भाग्य लक्ष्मी योजना के लाभ
- bhagya lakshmi yojana का लाभ सभी गरीब परिवारों को दिया जाएगा ।
- लड़की की उम्र 21 वर्ष के हो जाने पर सरकार के द्वारा 2 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी जिस वजह से भी लड़कियों के बाल विवाह जैसी समस्या काफी कम हो जाएगी ।
- बाल मजदूरी की समस्या लड़कियों के मामले में काफी कम हो जाएगी ।
- योजना से लड़के और लड़कियों का अनुपात बराबर होगा और लड़कियों की संख्या में भी वृद्धि होगी ।
- उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के आ जाने से लड़कियों की शिक्षा का स्तर अच्छा होगा ।
- बेटी जब कक्षा 6 में पहुंचती है तो उसे ₹3000, कक्षा 8 में पहुंचने पर ₹5000 के साथ कक्षा 10 में पहुंचने पर ₹7000 तथा बेटी जब कक्षा 12 में पहुंचती है तो ₹8000 सरकार के द्वारा दिए जाते हैं ।
- बेटी की उम्र 21 वर्ष के हो जाने पर सरकार के द्वारा ₹200000 भी प्रदान किए जाते हैं ।
- कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध कम होंगे।
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना के मूल बिंदु
- बेटी का दाखिला सरकारी स्कूल में ही करवाना होगा ।
- बिटिया बाल श्रम करते नहीं पाई जाने चाहिए ।
- 18 साल से कम की उम्र में बेटी की शादी नहीं होनी चाहिए ।
- भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए बेटी का जीवन बीमा करवाना होगा।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होनी चाहिए ।
- जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर बच्चे के जन्म के एक वर्ष तक जन्म नामांकन किया जाना अनिवार्य होगा।
- उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए।
- माता-पिता को उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने जरुरी है।
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