नलकूप खनन योजना छत्तीसगढ़ 2024: प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना cg (chhattisgarh nalkup yojana) पर अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने छत्तीसगढ़ नलकूप खनन योजना को शुरू किया है। योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग के किसानों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा रु 43000 हजार की आर्थिक अनुदान सहायता दी जाती है। छत्तीसगढ़ नलकूप खनन योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग किसानों को सरकार द्वारा रु 35000 दिए जाते है। सामान्य वर्ग से संबंधित किसानो को सरकार द्वारा रु 25000 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
प्रदेश में निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 cg पर अनुदान की संचालित दो योजनाओं ‘किसान समृद्धि योजना’ एवं ‘लघु सिंचाई योजना’ (सामान्य नलकूप) के लिये कृषकों को अनुदान की दर एक समान किये जाने के कारण लघु सिंचाई योजना को किसान समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ में समाहित करते हुये संपूर्ण राज्य में ‘किसान समृद्धि योजना’ को शुरू किया गया है।
- मूल निवास प्रमाण पत्र फार्म CG
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
- E Shreni Panjiyan: छत्तीसगढ़ ई श्रेणी पंजीयन
- Aay Praman Patra CG: छत्तीसगढ़ आय प्रमाण पत्र अप्लाई
- छत्तीसगढ़ ई श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- खेलो इंडिया रजिस्ट्रेशन
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
नलकूप खनन योजना छत्तीसगढ़ का उद्देश्य
कृषकों को नलकूप खनन एवं नलकूप पंप लगाने पर अनुदान/ सहायता प्रदान करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रदेश में उपलब्ध भू-जल का नलकूपों द्वारा फसल सिंचाई में समुचित उपयोग एवं फसलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराकर फसल उत्पादकता में वृद्धि करना।
नलकूप खनन योजना चयन को प्रक्रिया
- योजनांतर्गत राज्य के सभी वर्ग के कृषकों को योजना का लाभ दिया जायेगा।
- लघु एवं सीमान्त वर्ग के किसानो को प्राथमिकता दी जाएगी।
- छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की भांति कृषकों का चयन त्रिस्तरीय पंचायत के अनुमोदन से किया जायेगा।
छत्तीसगढ़ नलकूप खनन योजना के लाभ
- इससे किसानो को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
- किसान नियमित तरीके से फसल सिंचाई कर सकेगा।
- फसल सिंचित होने से आय फसल उत्पादन बढ़ेगा।
- किसान की आय में बढ़ोतरी होगी तथा
- परिवार की आर्थिक समृद्धि होगी।
नलकूप खनन योजना छत्तीसगढ़ के मुख्यबिंदु
योजना का नाम | किसान समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ (नलकूप खनन योजना) |
योजना शुरू करने की तिथि | 1 अप्रेल 2012 |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
विभाग | छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग |
योजना का उद्देश्य | नलकूपों द्वारा फसल सिंचाई में समुचित उपयोग |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
आधिकारिक वेबसाइट | agriportal.cg.nic.in |
नलकूप खनन योजना के लिए पात्रता
- कृषक राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- किसान की स्वयं की जमीन होना आवश्यक है।
- हेंडपंप और ट्यूबवेल से 300 मीटर दुरी पर किसान नया नलकूप खनन करवा सकता है।
Chhattisgarh Nalkup Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- जमींन की जानकारी (खाता – खसरा)
- निवास प्रमाण पत्र
छत्तीसगढ़ नलकूप खनन योजना में आवेदन कैसे भरे
योजना में आवेदन करने के लिए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र में ग्राम पंचायत की बैठक में कृषकों का चयन कर लिस्ट तैयार कर ग्राम पंचायत के अनुशंसा के साथ निर्धारित समयावधि में अग्रिम कार्यवाही हेतु विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के माध्यम से जिले के उप संचालक को जानकारी देंगे।
पंजीयन सम्बन्धी जानकारी
- उप संचालक कृषि कार्यालय द्वारा प्रथम आए प्रथम पावें के आधार पर पंजीयन कर कृषकों को कार्य आदेश जारी करेंगे। पंजीयन एक वर्ष के लिये वैध होगा। इस अवधि में नलकूप खनन नहीं होने पर पुनः पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
- खनन कार्य पूर्ण होने पर हितग्राही कृषक अनुदान प्राप्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ मांग पत्र संबंधित वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
- अनुदान मांग प्राप्त होने पर वरिष्ठ कृषि अधिकारी निर्धारित समयावधि में भौतिक सत्यापन कर अनुदान भुगतान हेतु प्रकरण अनुविभागीय कृषि अधिकारी के माध्यम से उप संचालक कृषि को भेजेंगे। जिन जिलों में अनुविभागीय कृषि अधिकारी का कार्यालय नहीं है ‘वहां सीधे उप संचालक कृषि को प्रेषित करेंगे।
- वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं खनन एवं ‘पंप के देयकों के आधार पर अनुदान राशि की गणना कर पात्रतानुसार देय अनुदान संबंधित कृषक के बैंक खाता/बैंक डाफ्ट के माध्यम से उप संचालक कृषि द्वारा भुगतान किया जावैगा।
- भौतिक सत्यापन : उप संचालक – कृषि 05 प्रतिशत्, अनुविमागीय कृषि अधिकारी अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा 100 प्रतिशत् किया जावैगा।
नलकूप अनुदान की पात्रता
बोर खनन अनुदान सहायता निम्न प्रकार से दी जाती है –
- राज्य शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग में नलकूप खनन हेतु पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा खनन किया जायेगा।
- सफल एवं असफल नलकूपों के खनन लागत पर विभिन्न वर्ग के कृषकों को उनके सम्मुख दशाये अनुसार अनुदान देय होगा।
कृषक वर्ग | अनुदान पात्रता |
सामान्य वर्ग | केसिंग पाइप लागत रु 10000 |
अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग | केसिंग पाइप सहित लागत रु 18000 |
बोर खनन अनुदान मोटर पंम्प लगाने पर अनुदान
पंप लगाने पर अनुदान – नलकूप खनन के पश्चात् सफल नलकूप पर पंप प्रतिष्ठापन में आने वाले व्यय पर विभिन्न वर्ग के कृषकों को अनुदान प्रदान किया जाता है।
कृषक वर्ग | अनुदान पात्रता |
सामान्य वर्ग | पंप सहायक सामग्री लागत रु 15000 |
अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति वर्ग | पंप सहायक सामग्री सहित लागत रु 25000 |
नलकूप योजना के क्रियान्वयन के दिशा निर्देश
- विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना अथवा इस योजनांतर्गत पूर्व में नलकूप खनन अनुदान का लाभ प्राप्त किये कृषक पात्र नहीं हॉगे
- विद्युत की उपलब्धता एवं निकटता को ध्यान में रखते हुये प्रकरण समूह (क्लस्टर) में तैयार किये जावेगे,
- जिससे कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित एवं कृषकों को विद्युत कनेक्शन हेतु आर्थिक बोझ कम पड़े। समूह में पहले आए पहले पाए के आधार पर पंजीयन उप संचालक कृषि के कार्यालय में किया जायेगा। उप संचालक कृषि द्वारा पंजीयन पत्र जारी किया जाएगा।
- अनुदान की पात्रता उन सभी किसानो व उनके समूह को होगी जिन्होंने सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंक से ऋण लिया हो अथवा ऐसे कृषक या उनके समूह जो स्वयं के व्यय से नलकूप खनन के इच्छुक हो।
- नलकूप की गौलाई एवं गहराई का पंचनामा एक समिति, जिसके सदस्य अनुविभागीय कृषि अधिकारी अथवा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि ‘विस्तार अधिकारी, कृषक स्वयं एवं क्षेत्र का सरपंच/पंच होंगे, के द्वारा स्थल पर संयुक्त रूप से जांच कर बनाया जाएगा। समिति के सदस्यों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पंचनामा जारी किया जाएगा।
- नलकूप सफल (1500 गैलन प्रति घंटा डिस्चार्ज)/असफ़ल होने की स्थिति में कृषक द्वारा दिया गया सफल/असफ़ल होने का प्रमाण-पत्र मान्य होगा। किन्तु गोलाई एवं गहराई के संबंध में पंचनामा समिति द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
- कृषक अथवा कृषक समूह के जोत का आकार न्यूनतम एक हेक्टेयर हो।
कृषक नलकूप खनन जानकारी
- विद्युत कनेक्शन एवं नलकूप चालू करने की जिम्मेदारी कृषक की होगी।
- कृषकों को अपनी पसंद का आई.एस.आई मार्क वाला पंप विभाग में पंजीकृत निजी डीलर अथवा सहकारी संस्थाओं अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं से खरीदने की स्वतंत्रता होगी।
- एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कम से कम 300 मीटर होना अनिवार्य है।
- 300 मीटर की परिधि में पूर्व निर्मित नलकूप एवं हैण्ड पंप नहीं होना चाहिये।
- नलकूप खनन हेतु पंजीयन दिनांक से एक माह की अवधि में (5 जून से 31 दिसंबर की अवधि को छोड़कर) कृषक द्वारा नलकूप खनन कराने पर भौतिक सत्यापन के समय इस अवधि में 300 मीटर की परिधि में यदि दूसरां नलकूप पाये जाने पर कृषक को अनुदान की पात्रता होगी।
- कृषक अपनी इच्छा अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों से नलकूप खनन करा सकेगे तथा पंजीकृत ठेकेदारों की सूची जिले के उप संचालक कृषि द्वारा विकासखण्ड स्तर पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजनांतर्गत खनन सभी नलकूपों में नलकूप पुनः निर्माण संरचना का निर्माण किया जाना अनिवार्य है।
- योजनांतर्गत सहकारी संस्था, ट्रस्ट इत्यादि को अनुदान की पात्रता नहीं होगी।
- सफल नलकूपों पर प्रतिष्ठापित पंप को कृषक पांच वर्ष की अवधि तक किसी को बेच नहीं सकेगा। इसके लिये उससे शपथ पत्र लिया जायेगा।
निःशुल्क बोरिंग योजना 2024 cg के क्रियान्दयन की समीक्षा
जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उप संचालक कृषि तथा कार्यपालन यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित द्वारा की जाएगी।
उपरोक्त योजना में होने वाला व्यय निम्न शीर्षों में देय होगा
मांग संख्या-45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य
सुख्य शीर्ष-2702 लघु सिंचाई
लघु शीर्ष-02 भूगत जल 103-नलक्प 0101 राज्य आयोजना (सामान्य)
उप एवं विस्तृत शीर्ष-5709 किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान
इकाई -14 सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान।
मांग संख्या-64 अनुसूचित जाति उप योजना
मुख्य शीर्ष-2702 लघु सिंचाई
लघु शीर्ष-02 भूगत जल 103-नलकूप 0103 अनुसूचित जाति उप योजना
उप एवं विस्तृत शीर्ष-5709 किसान समृद्धि योजना हेतु अनुदान
इकाई -14 सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान।
मांग संख्या-41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना
मुख्य शीर्ष-2702 लघु सिंचाई
लघु शीर्ष-02 भूगत जल 103-नलकूप 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना
उप एवं विस्तृत शीर्ष-5709 किसान समृद्धि योजना हैतु अनुदान
इकाई -14 सहायक अनुदान 012-अन्य अनुदान।
किसान समृद्धि योजना एवं लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत खनित नलकूपों के अनुदान हेतु लंबित प्रकरणों का अनुदान भुगतान पूर्व प्रचलित अनुदान अनुसार इस योजना के अंतर्गत किया जायेगा। इन योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत प्रकरण जिनका नलकूप खनन कृषकों द्वारा नहीं कराया गया है, उन कृषकों को पुनः पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
संपर्क करे
फ़ोन नंबर : 0771-2512345
ईमेल : [email protected]
mujhe bhi chahiye sir
Sar muje bhi mere khet me borewell chaiye pliz 🙏