Sparsh Portal MP | स्पर्श पोर्टल एमपी पर विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन MP | sparsh portal registration | sparsh portal mp online | sparsh mp | sparsh pension portal mp | दिव्यांगता प्रमाण-पत्र | mp sparsh portal | विकलांग प्रमाण पत्र फार्म PDF MP | स्पर्श पेंशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन
इस लेख में स्पर्श कार्ड डाउनलोड कैसे करें (Download Sparsh Card ) के बारे में जानकारी देंगे। Sparsh portal mp की महत्वपूर्ण योजनाओ की पूरी जानकरी इस लेख में दी गयी है। स्पर्श पोर्टल एमपी पर sparsh scheme और sparsh pension portal के माध्यम से पेंशन दी जाती जाती है।
मध्यप्रदेश शासन मानसिक मंदत्ता, मानसिक रोगी और ऐसे वृद्व शिथिलांग जो अपनी जीविका चलाने के लिए असमर्थ हैं, के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित की हैं। वृद्वजनों एवं निःशक्तजनों को मासिक पेंशन के अलावा जो बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित हैं उनको 500 रुपये प्रतिमाह की विशेष आर्थिक सहायता, वृद्वाश्रम एवं आवासीय संस्था सुविधाएँ दी जाती है।
Sparsh Portal MP 2024
राज्य सरकार ने सभी योग्य विकलांग व्यक्तियों को सभी योजनाओं के तहत समय पर सहायता सुनिश्चित करने और समाज में उनकी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक समर्पित स्पर्श कार्यक्रम शुरू किया है। मध्यप्रदेश शासन एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निः शक्तजन के लिए स्पर्श पोर्टल एमपी ( Sparsh Portal MP) विकसित किया है, जिसके माध्यम से बहुत सारी सुविधाएँ विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की गयी है। स्पर्श पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गयी है,जिसके माध्यम से व्यक्ति खुद ऑनलाइन पंजीयन कर सकता है।
Sparsh Pension Portal MP पंजीयन के बाद सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली बहुत सी योजनाओ का लाभ सीधे लाभार्थी को दिया जाता है। इससे योजनाओ में पारदर्शिता बढ़ेगी साथ ही योजनाओ का क्रियान्वयन भी अच्छे से होगा। पोर्टल पर योजनाओ का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर योजना में आवेदन करना होगा, तभी आपको योजना का लाभ मिलेगा। यहा पर आपको स्पर्श कार्ड डाउनलोड (MP Sparsh Card Download) करने की भी सुविधा दी है, आप अपना स्पर्श कार्ड डाउनलोड कर सकते है।
- MP समग्र पेंशन आधार KYC 2024
- MP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ
- UDID Card Online Apply
- UDID Card Download
- Cowin Child Registration
- उमंग एप के फायदे
- आधार कार्ड अपडेट मोबाइल नंबर फॉर्म
- बकरी पालन बिजनेस कैसे करे
स्पर्श पोर्टल एमपी योजना का उद्देश्य
Sparsh Pension Portal MP का मुख्य उद्देश्य मानसिक मंदत्ता, मानसिक रूग्णता, निःशक्तजन और ऐसे निराश्रित वृद्व जो अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हैं जिनके कोई वैद्य उत्तराधिकारी, रक्त संबंधी रिश्तेदार भी नहीं है कि पहचान करना तथा उन्हें पेंशन प्रदान करना।
- सकारात्मक एवं बाधारहित वातावरण का निर्माण कर समग्र पुर्नवास विकास करना, जिसके अन्तर्गत शैक्षणिक, प्रशिक्षण एवं उनके लिए आश्रय की व्यवस्था करना।
- व्यक्तियों को अधिकार, समान अवसर शासन द्वारा उपलब्ध कराये जा रही सुविधाओं के बारे जागरूक करना।
Sparsh Pension Portal MP के लाभ
- इससे सामाजिक न्याय विभाग की पेंशन योजनाओ का लाभ सीधे मिलेगा।
- सभी कार्य ऑनलाइन होने से कार्य तेजी से होगा।
- विभाग की योजनाओ में पारदर्शिता आएगी
- स्पर्श पेंशन कार्ड से एक पहचान संख्या मिलती है।
- जो बहुत सी योजनाओ और नौकरी लेने के समय जरुरी होता है।
स्पर्श पोर्टल योजना की मुख्यबिंदु
योजना का नाम | निः शक्त पंजीकरण की प्रमुख योजनाए |
विभाग | मध्य प्रदेश सामाजिक न्याय विभाग |
राज्य | मध्यप्रदेश |
योजना का उद्देश्य | दिव्यांग व्यक्तियों को योजनाओ का लाभ प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | www.sparsh.mp.gov.in |
पोर्टल | Sparsh Pension Portal MP, sparsh mp |
समग्र स्पर्श पोर्टल | sparsh.samagra.gov.in |
MP Sparsh Card Download आवश्यक दस्तावेज
निः शक्तता स्पर्श प्रमाण पत्र बनवाने (sparsh portal registration) के लिए आपको निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी :
- समग्र आईडी क्रमांक
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नंबर
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
Sparsh Pension Portal MP ऑनलाइन पंजीयन
MP Sparsh Card portal registration: स्पर्श पेंशन पोर्टल रजिस्ट्रेशन पंजीयन करने के लिए आपको स्पर्श पोर्टल (Sparsh Portal MP) की अधिकारीक वेबसाइट – www.sparsh.mp.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद ‘Register Yourself (नि:शक्तजन पोर्टल पर पंजीयन करें) – लिंक पर क्लिक करे।
- पोर्टल पर पंजीकृत करें – पेज पर अपनी समग्र सदस्य आईडी दर्ज करे।
- ऑनलाइन पंजीयन हेतु आवेदन करे बटन पर क्लिक करे।
- आपकी सभी जानकारी पेज पर शो हो जाएगी।
- अब आप अपनी जरुरी जानकारी जैसे पता और जिले, गांव का नाम दर्ज करे।
- मोबाइल नंबर दर्ज करे।
- आपना आधार कार्ड नंबर दर्ज कर सत्यापित करे।
- पासबुक की प्रविष्टि करे
- अपना पासपोर्ट फोटो अपलोड करे।
- sparsh portal.gov.in पर फॉर्म को सब्मिट करे।
- आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जायेगा।
MP Sparsh Card Download कैसे करे
Sparsh Card कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्पर्श पोर्टल (Sparsh Portal MP) की अधिकारीक वेबसाइट -www.sparsh.mp.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद ‘Download Sparsh Card‘- लिंक पर क्लिक करे
- आपका पंजीयन क्रमांक या समग्र आईडी नंबर दर्ज करे।
- डाउनलोड आईडी कार्ड बटन पर क्लिक करे।
- आपका विकलांग प्रमाण पत्र आईडी कार्ड डाउनलोड हो जायेगा।
समग्र आईडी की सहायता से UDID कार्ड के लिए आवेदन करे
MP समग्र पोर्टल पर चिन्हित दिव्यांगजनों का डाटा भारत सरकार के पोर्टल – swavlambancard.gov.in साथ शेयर किया गया है। अत: ऐसे दिव्यांग समग्र आईडी की सहायता से भी UDID के लिए online आवेदन कर सकते हे।
समग्र सदस्य आईडी की सहायता से UDID कार्ड हेतु आवेदन करने की प्रकिया निम्नानुसार है:-
- भारत सरकार के पोर्टल www.swavlambancard.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद Apply for Disability Certificate & UDID Card पर click करें
- समग्र आईडी की सहायता से UDID कार्ड हेतु आवेदन करने हेतु – Already Having Disability Certificate – click करें
- Search Application में State/UTs , District Name का चयन करें
- Beneficiary Number को Select करें (Beneficiary Number से तात्पर्य राज्यों की आईडी से हे, मध्य प्रदेश में समग्र आईडी का उपयोग Beneficiary Number के लिए करे )
- 9 अंकों का समग्र आईडी Enter कर Submit करें
- आपका समग्र आईडी UDID पोर्टल यदि उपलब्ध हे तो उक्त स्थिति में आपकी सामान्य जानकारी पोर्टल पर दिखाई देगी, उक्त जानकारी के आधार पर Apply Button पर click कर आवेदन करने की कार्यवाही Start कर सकते हे
- Personal Details, Disability Details, Employment Details, Identity Details को भरने के उपरान्त आवेदन online हो जायेगा
- आवेदन करते समय फोटो (Photo), नि:शक्तप्रमाण पत्र (Disability Certificate) एवं निवास का प्रमाण पत्र (Address Proof) अपलोड करना अनिवार्य है।
परिचय पत्र/पास बुक
जिला चिकित्सा बोर्ड के द्वारा नि:शक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने के उपरान्त नि:शक्तता परिचय पत्र / पास बुक बनवाये जाने हेतु आवेदन पत्र में नि:शक्तता प्रमाण पत्र के छाया प्रति के साथ शहरी क्षेत्र के नि:शक्त व्यक्ति को अपने आवेदन पत्र जिला कार्यालय सामाजिक न्याय को तथा ग्रामीण क्षेत्र के नि:शक्त व्यक्तियों का अपने आवेदन पत्र मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को प्रस्तुत किये जाने पर निर्धारित प्रपत्र में नि:शुल्क परिचय पत्र / पास बुक तैयार कर प्रदान किये जाते हैं।
स्पर्श पेंशन पोर्टल (Sparsh Pension Portal MP) की प्रमुख योजनाए
शल्य चिकित्सा योजना
ऐसे नि:शक्त व्यक्ति जिनके अभिभावक/पालकों की वार्षिक आय रू 96,000 से अधिक न हो,मध्यप्रदेश के निवासी हो ,विषय विशेषज्ञ के द्वारा शल्य चिकित्सा की अनुशंसा की गयी हो। पात्र नि:शक्त व्यक्ति, अपने आवेदन पत्र संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय को जिला स्तर पर प्रस्तुत करेंगे ।जिला अधिकारी द्वारा प्रत्येक पक्ष मे प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र के अभिप्रमाणन/अनुशंसा हेतु ,चिकित्सा महाविद्यालय/जिला चिकित्सालय को प्रस्तुत किये जाते हैं।
शल्य चिकित्सा के लिए पात्रता
- ऐसे निःशक्त व्यक्ति जिनके अभिभावक/पालकों की वार्षिक आय रूपए 96,000 से अधिक न हो ।
- मध्यप्रदेश का निवासी हो ।
- विषय विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा शल्य चिकित्सा की अनुशंसा की गई हो ।
दस्तावेज जो प्रस्तुत किये जाने है
- निःशक्तता प्रमाण पत्र जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो
- नगरीय निकाया या ग्राम पंचायत द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा शल्य चिकित्सा हेतु की गई अनुशंसा
- निःशक्त व्यक्ति के दो छाया चित्र
Sparsh Pension Portal MP ऑनलाइन आवेदन करे
शल्य चिकित्सा संबंधी जानकारी कॉलम में जाकर शल्य चिकित्सा के लिए आवेदन करे लिंक पर क्लिक करे।
- समग्र सदस्य आईडी दर्ज कर – Click here बटन पर क्लिक करे
- सभी जरुरी जानकारी भर कर फॉर्म जमा करे।
शल्य चिकित्सा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया
ऐसे निःशक्त व्यक्तियों को अपने आवेदन पत्र संयुक्त संचालक/उप संचालक,पंचायत एवं सामाजिक न्याय को जिला स्तर पर प्रस्तुत किये जाने होंगे । जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक पक्ष में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र के अभिप्रमाणन /अनुशंसा हेतु चिकित्सा महाविद्यालय/ जिला चिकित्सालय को प्रस्तुत किये जाएंगे । चिकित्सा महाविद्यालय/ जिला चिकित्सालय द्वारा अनुशंसा के आधार पर शल्य चिकित्सा जिला कलेक्टर की स्वीकृति से की जाएगी ।
सहायक उपकरण/कृत्रिम अंग योजना
इस योजना में प्रदेश के अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, नि:शक्त व्यक्तियों को नि:शक्तता के आधार पर और विशेषज्ञ की सलाह से कैलीपर्स, आर्थोपैडिक जूते, बैसाखी, ट्रायसिकल, व्हील चेअर, छड़ी, और श्रवण यंत्र आदि उपकरण/साधन आदि उपलब्ध कराये जाते है।
योजना का उद्देश्य
अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित नि:शक्त व्यक्तियों को शारीरिक दोष दूर करने के लिए विशेष साधन/कृत्रिम उपकरण प्रदाय करना।
पात्र हितग्राही
- ऐसे हितग्राही छात्र-छात्राएं जो पहली कक्षा से स्नातक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो और जिनकी आयु 6 से 25 वर्ष के बीच हो।
- जिनके माता/पिता/अभिभावक की मासिक आय रुपये 2000 से अधिक न हो।
- 16 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र के बीच के नि:शक्त व्यक्ति जिन्हें अपना काम पूरा करने के लिए विशेष साधन/उपकरण की आवश्यकता हो और वे स्वयं इसको खरीदने में समर्थ न हो, उनको ही विशेष साधन उपलब्ध कराये जाते है।
हितग्राही चयन प्रक्रिया
जिलास्तर या तहसील स्तर पर या अन्य शिविरों के माध्यम से विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण कराकर उनके लिए सुझाए गये कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध कराये जाते है। संपर्क- जिला कार्यालय, पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग
बहुविकलांग एवं मंदबुद्दि योजना
राज्य सरकार, नि:शक्त व्यक्तियों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा , मध्यप्रदेश के छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित नि:शक्तजन के लिए : सहायता अनुदान योजना शुरू की गयी है।
मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना
- विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें।
- आर्थोपेडिक विकलांग बच्चे सुविधाजनक, परेशानी मुक्त तरीके से अपने शैक्षणिक संस्थान में भाग लेने में सक्षम हैं।
- श्रवण और/या दृष्टिबाधित बच्चों के पास सहायक उपकरणों तक पहुंच है
- विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्रदान करें जो उन्हें स्वतंत्र होने के लिए सशक्त बनाएगी।
पात्रता मानदंड
- सहायता मांगने वाला छात्र मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- छात्र विकलांग व्यक्ति होना चाहिए।
- अस्थि विकलांग छात्र को पिछली कक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करने चाहिए जो उसने उत्तीर्ण की हो।
- आर्थोपेडिक के अलावा अन्य विकलांग छात्रों के लिए पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए जो उसने उत्तीर्ण की हो।
- छात्र किसी स्कूल, कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज में नियमित छात्र होना चाहिए।
Sparsh Pension Portal MP पात्रता मानदंड सहायता का प्रकार
नि:शक्तता की श्रेणी | सामग्री का नाम | प्रथम बार | द्वितीयबार |
मंदबुद्धि | लेपटाप | 10 वी मे प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही | स्नातक / पोलिटेक्निक मे प्रवेश लेने पर |
द्रष्टिबाधित | लेपटाप | 10 वी मे प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही | स्नातक / पोलिटेक्निक मे प्रवेश लेने पर |
बहरा | लेपटाप | 10 वी मे प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही | स्नातक / पोलिटेक्निक मे प्रवेश लेने पर |
अस्थिबाधित (दोनो हाथ न होने पर) | लेपटाप | 10 वी मे प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही | स्नातक / पोलिटेक्निक मे प्रवेश लेने पर |
ऑस्टियोपोरोसिस (दोनों पैरों पर चलने में असमर्थ) | मोट्रेट ट्रायसिकल | 10 वी मे प्रथम बार प्रवेश लेने पर एक बार ही | स्नातक / पोलिटेक्निक मे प्रवेश लेने पर |
स्पर्श पोर्टल के माध्यम से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
नि:शक्तजनों हेतु विवाह प्रोत्साहन योजना
निःशक्त व्यक्तियों को विवाह हेतु प्रोत्साहित करने के लिए नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है।
पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- न्यूनतम आयु- आवेदक के लिये 21 वर्ष तथा आवेदिका के लिये 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो।
- विवाह धार्मिक रीति/सामाजिक रीति/ या सक्षम न्यायालय द्वारा कानूनी रुप से विहित किया गया हो।
- आवेदक/आवेदिका आयकरदाता न हो।
सहायता राशि
योजना के अंतर्गत दम्पत्ति मे से किसी एक के नि:शक्त होने पर सहायता राशि रू. 2,00,000/- एवं दोनो दांपत्य (युवक एवं युवती) के नि:शक्त होने पर रू. 1,00,000/- की सहायता प्रदान की जाती हैं।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न किये जाये:-
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- चिकित्सक द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- परित्यक्तता होने की स्थिति में न्यायालयीन आदेश की छायाप्रति
- बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमे बचत खाता नम्बर अंकित हो।
- आयकरदाता न होने का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
- आयु संबंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति
- नि:शक्त दंपत्ति का संयुक्त दो पासपोर्ट साइज के फोटो
Sparsh Portal ऑनलाइन आवेदन
समग्र सदस्य आईडी के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- सभी डॉकयुमेंट jpg फार्मेट मे अपलोड करें एवं फ़ाइल साईज़ 100 KB से अधिक न हो।
MP कन्या विवाह योजना ऑनलाइन आवेदन
निरामय योजना
निरामय योजना का उद्देश्य ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मंद बुद्धि और एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को किफायती दामों पर स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है।
इस योजना में व्यापक बीमा-सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें
- सभी उम्र वालों को केवल एक प्रीमियम भरना होगा
- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अंतर्गत समाहित प्रत्येक प्रकार की विकलांगता के लिए एक जैसे कवरेज का प्रावधान
- रु. 1.0 लाख तक की बीमा सुरक्षा
- राष्ट्रीय न्यास के अंतर्गत विकलांगता युक्त वे सभी व्यक्ति पात्र होंगे और समाहित किए जाएँगे, जिनके पास विकलांगता का प्रमाणपत्र है। साथ ही इस योजना में निम्नलिखित की परिकल्पना की गई है |
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा जारी/संशोधित लाभ-तालिका के अनुसार- नियमित चिकित्सा जाँच से लेकर अस्पताल में भर्ती करने जैसी सेवाएं, इलाज से लेकर सुधार करने तक की शल्य-क्रिया, परिवहन आदि। इन्हें समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।
- बीमा-पूर्व कोई चिकित्सा जाँच नहीं।
- गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों से बाह्य रोगी सेवाएं और इलाज लेने पर दावों की प्रतिपूर्ति।
- राष्ट्रीय न्यास द्वारा विनिर्धारित अस्पतालों में इलाज कराया जा सकता है।
पात्राता
वे सभी दिव्यांग जिनमें राष्ट्रीय न्यास 1999 के अनुसार कम से कम एक विकलांगता है, और जिनके पास विकलांगता का वैध प्रमाणपत्र है, वे इस योजना के अंतर्गत आवेदन के पात्र हैं।
निरामय कार्ड डाउनलोड करें
समग्र सदस्य आईडी की सहायता से अपना निरामय कार्ड डाउनलोड करे।
सम्पर्क करे
Help Line No. 1800 233 4397