MP Mukhyamantri Yuva Swabhiman Yojana 2024: मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना रजिस्ट्रेशन अंतर्गत राज्य के शहरी क्षेत्र के युवाओ को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 2 करोड़ है तथा इनमे 21 से 30 वर्ष के युवाओ की जनसँख्या लगभग 17 प्रतिशत है।
इस अनुपात में देखा जाए तो वर्ष 2019 में रोजगार पाने वाले युवाओ की संख्या 6.50 लाख लगभग है। राज्य के इन युवाओ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनको कौशल प्रशिक्षण देकर इनका कौशल विकास करना आवश्यक है। साथ ही युवाओ को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने Yuva Swabhiman Schemeशुरू की है।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना 2024
युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के शहरी तथा नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले 21-30 वर्ष के बेरोजगार युवाओ को एक साल में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। शहर के पात्र युवाओं को 4,000 रु प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में दिए जाते है। इन 100 दिन के रोजगार में उनकी रूचि अनुसार ऐसे क्षेत्र (Trade) में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। जहा भविष्य में उन्हें स्थाई रोजगार प्राप्त हो सकें।
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी युवा योजना
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
- समेकित छात्रवृत्ति योजना
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
Yuva Swabhiman Scheme का उद्देश्य
MP युवा स्वाभिमान योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवाओ को 100 दिन का निश्चित रोजगार प्रदान करना है साथ ही इससे युवाओ में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तथा उन्हें कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के लाभ
- योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।
- युवा को 4,000 रूपये प्रतिमाह दिए जायेंगे।
- रोजगार के लिए युवा को कौशल प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- कौशल प्रशिक्षण से युवा आत्मनिर्भर होगा।
Yuva Swabhiman Yojana के लिए पात्रता
- परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम होना चाहिए।
- शहरी /नगरीय क्षेत्र के युवक-युवती आवेदन कर सकते है।
- युवा की आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए।
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- मनरेगा कार्डधारी न हो।
स्वाभिमान योजना आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता
- फोटो अपलोड करने के लिए।
- संबल योजना कार्ड-धारी होने पर – संबल क्रमांक
- शहरी बी पी एल कार्ड-धारी होने पर – बीपीएल कार्ड क्रमांक
MP Yuva Swabhiman Yojana Online Registration
Yuva Swabhiman Yojana online युवा स्वाभिमान योजना पंजीयन में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले युवा स्वाभिमान योजना, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन के – yuvaswabhimaan.mp.gov.in आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद आवेदन करे पर क्लिक करे।
- एक नया पेज खुलेगा
- उसमे नविन पंजीकरण में – पंजीकरण करे बटन पर क्लिक करे।
- युवा स्वाभिमान फॉर्म पेज खुलेगा।
- इस फॉर्म में सभी व्यक्तिगत जानकारी भरे।
- फोटो PNG,GIF,JPG,JPEG फॉर्मेट में अपलोड करे ,
- आगे बढ़े बटन पर क्लिक करे।
- पंजीकरण विवरण सेक्शन में सभी जानकारी भरे। और आगे बढ़े।
- स्व घोषणा पत्र में जानकारी दर्ज कर, चेक बॉक्स पर क्लिक करे।
- आखरी में आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जायेगा।
- OTP को दर्ज कर, आपके द्वारा दी गयी जानकारी को सत्यापित करे।
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मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना की मुख्य बाते
योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना |
योजना शुरू की गई | 12 फ़रवरी 2019 |
राज्य | मध्यप्रदेश |
कितने दिन का रोजगार | 100 दिन |
विभाग | नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश |
योजना का उद्देश्य | युवाओ को आत्मनिर्भर बनाना |
लाभार्थी | शहरी क्षेत्र के बेरोजगार युवा |
आधिकारिक वेबसाइट | yuvaswabhimaan.mp.gov.in |
MP Yuva Swabhiman Yojana आवेदन की स्थिति देखे
- yuvaswabhimaan.mp.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद आवेदन करे पर क्लिक करे।
- एक नए पेज में अपने आवेदन की स्थिति की जाँच करें पर क्लिक करे।
- अपनी युवा आप्लिकेशन आईडी दर्ज कर आवेदन की स्थिति देखे।
युवा स्वाभिमान प्रोफ़ाइल अपडेट कैसे करे?
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग के yuvaswabhimaan.mp.gov.in/ पोर्टल पर जाए।
- इसके बाद आवेदन करे पर क्लिक करे।
- एक नए पेज में प्रोफ़ाइल अपडेट करें पर क्लिक करे।
- अपनी युवा आप्लिकेशन आईडी दर्ज कर अपनी प्रोफाइल को अपडेट तथा प्रोफाइल को देख सकते है।
Yuva Swabhiman Yojana का क्रियान्वयन
- योजना के संचालन के लिए संबंधित शहरी नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद्) नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी।
- नगरीय निकाय में पंजीयन के दौरान प्रत्येक पात्र युवा से दो तरह के विकल्प लिए जाएंगे
- निकाय द्वारा चिन्हांकित कार्यो में से कार्य हेतु विकल्प, जैसे – सम्पत्ति कर की वसूली, जल कर की वसूली, सम्पत्ति कर हेतु सर्वे, निर्माण कार्यो में श्रमिक के रूप में कार्य
- कौशल प्रशिक्षण हेतु क्षेत्र (Trade) का चयन जिसमें करियर बनाने की रूचि हो।
- युवक/युवती को जो कार्य सौंपा जाएगा, प्रथम 10 दिन में निकाय द्वारा उस कार्य को सुचारू रूप से करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा अगले 90 दिन में युवक/युवती द्वारा कार्य किया जाएगा।
- कार्य के समय के अलावा, प्रात: कालीन अथवा सायंकाल के घण्टो में, चयनित क्षेत्र में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए नोडल विभाग कौशल विकास विभाग होगा।
- प्रतिमाह 4,000 रूपये युवक/युवती के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा।
- कार्य की अवधि एक माह से कम होने पर सामानुपातिक दर से भुगतान किया जाएगा।
Yuva Swabhiman Yojana चयन प्रक्रिया
- पात्र अभ्यर्थी युवा स्वाभिमान योजना पोर्टल www.yuvaswabhimaan.mp.gov.in पर पंजीयन कर अभिस्वीकृति-पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करेंगे। पोर्टल द्वारा उन्हें ‘पहले-आओ, पहले-पाओ‘ FCFS (First Come First Serve) आधारित कार्य आवंटन किया जायेगा।
- चयनित नगरीय निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से उनकी ऑनबोर्डिंग की जायेगी जिसकी पूर्व सूचना उन्हें उनके मोबाईल पर SMS एवं मोबाईल एप पर दी जायेगी।
- ऑनबोर्डिंग के समय नगरीय निकाय के नोडल अधिकरी उनका आधार-आधारित-सत्यापन (e-KYC) करेगें तथा निकाय स्तरीय दस दिवसीय प्रशिक्षण संचालित करेंगे।
- इसके बाद 90 दिवस तक 4 घंटे नगरीय द्वारा आंवटित विहित कार्य में नियोजन एवं 4 घंटे कौशल एवं तकनीकी विकास हेतु प्रषिक्षण दिया जायेगा।
- कार्य में 33% एवं प्रशिक्षण में 70% न्यूनतम में उपस्थिति होने पर ही अभ्यर्थी स्टाइपेण्ड भुगतान हेतु पात्र होगा।
- भुगतान की समस्त सूचनाएं अभ्यर्थी को SMS के द्वारा दी जाएगी।
- निकाय के नोडल अधिकारी पोर्टल पर अभ्यार्थियों की ऑनबोर्डिंग, आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC द्वारा करेगे और अभ्यर्थी को एक सुपरवाइजर से मैप करेगे।
युवा स्वाभिमान कौशल प्रशिक्षण
- निकाय पर 10 दिवस के प्रशिक्षण के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा 90 कार्य दिवस तक प्रतिदिन 4 घंटे विहित कार्य एवं 4 घंटे कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- कौशल प्रशिक्षण का कार्य मध्यप्रदेश रोजगार निमार्ण एवं कौशल विकास बोर्ड के तत्वाधान में ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर द्वारा मुख्यमंत्री कौशल संवर्द्धन योजना या प्रधान मंत्री कौशल संवर्द्धन योजना के पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ कर 90 कार्य दिवसो तक उसके कार्य घंटो के बाहर सामान्यतः प्रातः अथवा संध्या में दिया जायेगा।
युवा स्वाभिमान योजना उपस्थिति
उपस्थिति दर्ज करने का दायित्व निकाय मे सुपरवाइजर एवं कौशल प्रशिक्षण केन्द्र पर टेनिंग सर्विस प्रोवाइडर का होगा।