MP Solar Pump Yojana 2024: एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना रजिस्ट्रेशन

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इस लेख में Mukhyamantri cm mpsolar pump mp kusum yojana madhya pradesh मुख्यमंत्री सोलर पंप कुसुम योजना मप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन cmsolarpump mp gov in तथा सौर ऊर्जा सब्सिडी मध्य प्रदेश, PM kusum yojana mp के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है।

वर्तमान समय में विद्युत ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारे देश में अनविनिकरण ऊर्जा के स्रोत (कोयला, पेट्रोल,डीजल,गैस) का उपयोग किया जा रहा है। पृथ्वी पर इनके अत्यधिक दोहन से प्रदूषण बहुत तेजी बढ़ रहा है, जिससे मौसम परिवर्तन , ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओ का सामना हम कर रहे है। केंद्र सरकार की कुसुम सोलर पंप योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्यप्रदेश” ( Mukhyamantri solar pump yojana mp) शुरू की है। इन समस्याओ को दूर करने के लिए हमे ऊर्जा के नवीन और नवीनीकरण स्त्रोतों का इस्तमाल करना होगा। जिससे प्रदूषण कम हो और ऊर्जा की भी पूर्ति होती रहे। स्वच्छ , विश्वसनीय, सुरक्षित तथा प्रतिस्पर्धी ऊर्जा के उपयोग हेतु नवीनीकरण ऊर्जा साधनों के उपयोग की अत्याधिक आवश्यकता है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारो द्वारा नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढावा देने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की अनुकूल योजनाएँ शुरू की गयी है।

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MP solar pump मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गयी है। इस लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लेख को जरूर पढ़े। आईये जानते है मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना एमपी mpsolar pump कुसुम योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन mp के बारे में।

इस लेख के बारे में !

मुख्यमंत्री सोलर पंप कुसुम योजना मध्यप्रदेश 2024

मध्यप्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहा विद्युत कनेक्शन नहीं है या विद्युत बाधित क्षेत्र जहा किसानो को फसल उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता रहती है। तथा विद्युत की पूर्ति को नवकरणीय ऊर्जा से पूरा करने के लिए, भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा – मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्यप्रदेश (Mukhyamantri solar pump yojana mp) के लिए अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना के तहत अगर कोई किसान अपने खेत में सोलर पंप लगवाता है तो केंद्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत एवं राज्य सरकार के द्वारा 30 प्रतिशत सब्सिडी राशि दी जाती है। यानि सरकार के द्वारा कुल 60% सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। किसान को सोलर पंप लागत का सिर्फ 40% मूल्य चुकाना पड़ता है।

यह सौर ऊर्जा सोलर पंप सूर्य की ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है तथा पानी की पूर्ति फसलों को करता है। सोलर पम्प स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इस योजना का क्रियान्वयन तथा संचालन मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम विभाग (cmsolarpump mp gov in URJAS) की स्थापना की है। प्रदेश के किसानों के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख सोलर पम्प स्थापना का लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित है। 

CM Solar Pump MP Kusum Yojana Madhya Pradesh

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के अंतर्गत किसान को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाता है की किसान की उस भूमि में कोई भी विद्युत पंप नहीं लगा हो, यदि कृषि भूमि के उस खसरे पर भविष्य में विद्युत पंप लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। यदि कृषक विद्युत कनेक्शन प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब किसान को सोलर पम्प (PM kusum yojana madhya pradesh) स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है।

MPsolar Pump योजना का उद्देश्य

बिजली से चलने वाले मोटर पंप जिसमे अधिक विद्युत खपत होती है। तथा बिजली बिल भरने में माध्यम वर्गीय किसान परिवारों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। इसी उद्देश्य से PM kusum yojana mp नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढावा देने केलिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्यप्रदेश (mpsolar pump scheme) शुरू की गयी है।

CM Solar Pump MP Kusum Yojana Madhya Pradesh के लाभ

  • केंद्र सरकार द्वारा PM kusum yojana madhya pradesh mpsolar pump पर 30% एवं राज्य सरकार के द्वारा 30% सब्सिडी राशि दी जाती है।
  • सोलर पंप पर कुल 60% सब्सिडी दी जाती है।
  • इससे किसानो को बिजली बिल भरने से राहत मिलेगी।
  • किसान को सोलर पंप लागत का 40% अंशदान देना होगा।
  • लाइट चली जाने पर भी, खेत में पानी सोलर पंप के द्वारा घुमा सकते है।
  • किसान को सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है।
  • सब्सिडी व सोलर पावर प्लांट इन मध्य प्रदेश स्थापना का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है।

Mukhyamantri solar pump yojana Eligibility

CM Solar Pump MP Kusum Yojana Madhya Pradesh मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में जिलेवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार सभी किसान योजना के लिए पात्र है। ऑनलाइन सोलर पंप रजिस्ट्रेशन में मध्यप्रदेश के मूल निवासी किसान को पात्रता मिलेगी। सौर ऊर्जा सब्सिडी मध्य प्रदेश राज्य के किसानो को प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना 2024 की मुख्य बाते

योजना का नाममुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्यप्रदेश (Mukhyamantri solar pump yojana MP)
विभागमध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड विभाग
राज्यMadhya Pradesh
आवेदन का प्रकारऑनलाइन
आवेदन फॉर्मAvailable 
योजना का उद्देश्यनवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढावा देना
लाभार्थीमध्यप्रदेश के किसान
अधिकारी वेबसाइटcmsolarpump.mp.gov.in

मुख्यमंत्री सोलर पंप PM kusum mpsolar pump yojana आवश्यक दस्तावेज

MP urjas Mukhyamantri solar pump yojana: ऑनलाइन सोलर पंप रजिस्ट्रेशन आवेदन के लिए आपको निम्न दस्तावेज की आवश्यकता होगी।

  1. मोबाइल नंबर
  2. आधार कार्ड
  3. समग्र आईडी कार्ड
  4. आधार नंबर से ल‍िंक खसरा क्रमांक
  5. बैंक विवरण – बैंक का नाम, खाता संख्या, बैंक ifsc कोड, बैंक शाखा का नाम
  6. eKYC के लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना जरुरी है।

CM Solar Pump MP Kusum Yojana प्रकार

क्र.सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकारहितग्राही किसान अंश (रु.)डिस्चार्ज (लीटर में प्रतिदिन)
11 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल19000/-30 मी. के लिए 45600, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
22 एच.पी.डी.सी. सरफेस23000/-10 मी. के लिए 198000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 12 मी.
32 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल25000/-30 मी. के लिए 68400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
43 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल36000/-30 मी. के लिए 114000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 45 मी.
50 मी. के लिए 69000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 45000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
55 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल72000/-50 मी. के लिए 110400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 72000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 50400, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
67.5 एच.पी.डी.सी.सबमर्सिबल135000/-50 मी. के लिए 155250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 101250, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 70875, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
77.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल135000/-50 मी. के लिए 141750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 60750, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
810 एच.पी. डी.सी. सबमर्सिबल217840/-50 मी. के लिए 207000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 135000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 94500, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.
910 एच.पी. ए.सी. सबमर्सिबल217250/-50 मी. के लिए 189000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 70 मी.
70 मी. के लिए 126000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 100 मी.
100 मी. के लिए 81000, शट ऑफ़ डायनेमिक हेड 150 मी.

मुख्यमंत्री mpsolar pump Yojana ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

कुसुम योजना ऑनलाइन आवेदन mp Mukhyamantri solar pump yojana Online: CM Solar Pump MP Kusum Yojana Madhya Pradesh मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में नवीन आवेदन रजिस्ट्रेशन के ल‍िए आपको ऊर्जा पोर्टल (MP urjas Portal) – मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट  cmsolarpump.mp.gov.in को ओपन करें।

मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश
  • यहॉं नवीन आवेदन करें पर क्लिक कर कुसुम योजना mp ऑनलाइन सोलर पंप रजिस्ट्रेशन आवेदन भरने प्रक्रिया प्रारंभ करें।
  • कृषक अपना मोबाइल नंबर ज‍िससे पंजीकरण करना हो, दर्ज करें।
  • एप्ली‍केशन मोबाइल नंबर पर OTP भेजकर सही नंबर की जॉंच करेगा।
  • OTP सत्यापन के बाद कृषक की सामान्य जानकारी फॉर्म में भरनी होगी।
  • एक बार सभी सामान्य जानकारी भरने के बाद आपको नयी स्क्रीन दिखाई देगी।
  • इस नए पेज पर कृषक का आधार eKYC – में आपना आधार नंबर दर्ज कर OTP सिलेक्ट करे।
  • Send OTP बटन पर क्लिक करे।
  • आपके मोबाइल नंबर पर आये OTP से अपना आधार ईकेवायसी सत्यापित करे।
  • बैंक अकाउण्ट संबंधी जानकारी – में अपनी बैंक का नाम, खाता संख्या, बैंक ifsc कोड, बैंक शाखा का नाम दर्ज करे।
  • समग्र की जानकारी – में अपना समग्र आईडी तथा पर‍िवार आईडी की जानकारी दर्ज करे। यह वैकल्पिक है।
  • जातिवर्ग की जानकारी- जात‍ि स्वाघोषणा में अपनी जाति चुने।
  • खसरा मैपिंग की जानकारी जमीन से संबंध‍ित खसरे की जानकारी एवं चाहे गए सोलर पंप की जानकारी दर्ज करे।
  • आधार से जुडे खसरे प्राप्त करना – कृषक के खसरे की जानकारी आधार से जुडी हुई है तो स‍िस्टम स्वात: ही खसरों की सूची दिखा देगा।
  • यद‍ि संबंध‍ित कृषक के खसरे आधार से संलग्न नही हैं तो अन्य खसरे ल‍िंक करने ल‍िए क्लिक करें बटन पर क्लिक करे।
  • कृषक की भूम‍ि ज‍िस भी ग्राम में है, उस ग्राम को चुनें, स‍िस्ट‍म चुने गए ग्राम के समस्त खसरे सूची दिखा देगा।
  • खसरा चुन कर सुरक्षित करे।
  • प्रमाण‍ित करता हूँ चेकबाक्स को चुनकर स्वप्रमाणन देते हुए खसरे चुनकर सुरक्षिरत करें बटन पर क्लिक करें।

CM MPSolar Pump सोलर पंप जानकारी

  • मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मप ऑनलाइन आवेदन अंत में चाहे गए सोलर पंप की जानकारी नीचे द‍िए गए फार्म अनुसार दर्ज की जानी होगी।
  • जैसे ही आप सोलर पंपिंग सिस्टम का प्रकार चुनेगें, उसके नीचे दी गयी टेबल में कृषक अंश की राश‍ि आ जाएगी।
  • सुरक्षित करें पर क्लिक करे बटन पर क्लिक करे।
  • अब आखरी में पोर्टल सभी भरी गयी जानकारी को प्रदर्शित करेगा। यहॉं पर अच्छी तरह से जॉंच कर ले। जरुरत होने पर क‍िसी भी चरण पर जाकर जानकारी को बदला जा सकता है।
  • अंत में आवेदक को योजना की दी गयी शर्तें तथा दी गयी जानकारी दिखाई देगी।
  • यहाँ से जानकारी को प्रिंट कर भव‍िष्य के ल‍िए सुरक्षित रखा जा सकता है।
  • कृपया जानकारी भर कर आवेदन को सुरक्षित करे बटन पर क्लिक करे।
  • आवेदन को सुरक्षित करने पर पोर्टल आवेदन क्रमांक आवंट‍ित कर SMS के माध्यम से सूच‍ित करेगा तथा आपको आनलाइन पेमेण्ट हेतु आगे बढायेगा।
  • Pay Now बटन पर क्लिक कर आनलाइन पेमेंट करे।
  • पेमेण्ट हो जाने पर आवेदक को आवेदन क्रमांक प्राप्त हो जायेगा तथा SMS के माध्यपम से भी सूचना प्राप्त हो जाएगी।
  • सौर ऊर्जा आधारित पंप संयंत्र पर अनुदान के लिए आवेदन फार्म pdf में उपलब्ध नहीं होगा, MPsolar pump योजना का फॉर्म ऑनलाइन भरा जायेगा।

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना

MP solar pump लगाने के नियम

  • आवेदनकर्ता किसान केवल स्वयं की भूमि के लिए आवेदन कर सकता है।
  • आवेदक कृषक द्वारा निम्नलिखित जानकारी सत्यापित होना जरुरी है –
  • यह योजना पुरे मध्यप्रदेश में जिलेवार निर्धारित लक्ष्य अनुसार सभी कृषकों के लिए लागू होगी।
  •  निर्धारित आवेदन प्रपत्र के साथ निर्धारित राशि रू 5,000 ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ के पक्ष में ऑनलाईन भुगतान माध्यम से ‘‘मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ को आवेदन के साथ प्राप्त होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  •  सोलर पम्प स्थल सही चयन न होने पर पंजीयन राशि रू. 5,000 निगम द्वारा आवेदक को वापिस होगी तथा इसका कोई ब्‍याज देय नहीं होगा।
  • निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्त हुए समस्त आवेदनों का निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से हितग्राही किसान का चयन किया जायेगा।

Kusum Yojana Madhya Pradesh चयन की सूचना

  • मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (cmsolar pump mp gov in) द्वारा दिये जाने पर, हितग्राही कृषक को शेष राशि ऑनलाईन माध्यम से भुगतान शीघ्र ही मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भोपाल को देनी होगी।
  • राशि प्राप्त होने के पश्‍चात् लगभग 120 दिन में सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में समयावधि बढ़ाई जा सकती है। स्थापना का कार्य पूर्ण करने में देरी होने पर म.प्र. ऊर्जा विकास निगम का किसी भी प्रकार का कोई भी दायित्व, जिम्मेदारी नहीं होगी।
  • सोलर पम्प की स्थापना एवं संतोषप्रद प्रदर्शन के बाद सभी संयंत्र हितग्राही को सौंप दिया जाएगा।
  • Mukhyamantri solar pump yojana MP के तहत् स्थापित सोलर पम्प की जानकारी वाला बोर्ड सोलर पम्प पर लगाया जाएगा।
  • हितग्राहियों द्वारा आवश्यकता पड़ने पर मुख्य रोड से साईट (जहाँ पर सोलर पम्प की स्थापना की जानी है) वहाँ तक के ट्रान्सपोर्टेशन व स्थापना में सहयोग दिया जाना होगा।
  • किसी भी प्रकार की टूट-फूट/चेारी या क्षतिग्रस्‍त होने की स्थिति में तीन दिवस में पुलिस में एफ.आई.आर. करें एवं स्‍थापनाकर्ता इकाई एवं जिला कार्यालय को भी तत्‍काल सूचित करें। ताकि स्‍थापनाकर्ता इकाई Insurance Claim हेतु कार्यवाही कर सकें। Insurance Company द्वारा मान्‍य होने पर ही टूट-फूट / चोरी या क्षतिग्रस्‍त हेतु सुधार कार्य मान्‍य होगा।
  • पम्‍प स्‍थापना के उपरांत स्‍थापनाकर्ता इकाई से उनके कम्‍पनी का मुख्‍यालय का दूरभाष नम्‍बर प्रदेश स्‍तर का सर्विस सेन्‍टर का दूरभाष नम्‍बर एवं जिला स्‍तर के प्रतिनिधि का दूरभाष नम्‍बर अवश्‍य प्राप्‍त करें।

सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश, शर्ते एवं दिशा-निर्देश

  1. CM Solar Pump MP Kusum Yojana Madhya Pradesh मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना संयंत्र का उपयोग केवल सिंचाई हेतु होगा तथा इसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा ।
  2. आवेदक के पास सिंचाई का स्थाई स्त्रोत है एवं सोलर पम्प हेतु आवश्‍यक जल भण्‍डारण की आवश्यकता अनुसार उपयोग होगा ।
  3. मापदण्ड अनुसार मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से सोलर पम्प स्थापित कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी ।
  4. मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के निर्देशानुसार अग्रिम आवेदन राशि एवं शेष राशि निर्धारित अवधि में जमा कराने के लिए सहमती प्रदान करना होगी।
  5. सोलर ऊर्जा आधारित जल पंपिग संयंत्र को विहित कार्य हेतु उपयोग में होगा एवं इसकी सुरक्षा एवं सामान्य रख-रखाव की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

CM Solar Pump स्थापना के बाद 

  1. यदि सोलर पंप लगाने के बाद उस पर किसी भी प्रकार की टूट-फूट या चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी निगम की नहीं होगी।
  2. आवेदन-पत्र में सोलर पम्पिंग सिस्टम के प्रकार के अनुरूप दी गई डिस्चार्ज की जानकारी स्टेण्डर्ड टेस्टिंग कण्डिशन के अनुरूप है एवं इस पर स्थापना स्थल एवं सोलर ऊर्जा (Solar Radiation) की उपलब्धता के अनुरूप डिस्चार्ज कम या ज्यादा हो सकता है।
  3. सोलर प्लेटों की स्थापना हेतु छाया रहित स्थान उपलब्ध कराने की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
  4. यदि सोलर पम्प स्थापना के उपरांत आवेदक का मोबाईल नम्बर परिवर्तित होता है तो आवेदक इसकी जानकारी मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के जिला कार्यालय एवं स्थापित करने वाली इकाई को सूचित करना होगा ।
  5. आवेदक द्वारा दिए गए खसरे/खसरे बटांकन पर विद्युत पम्प संचालित/संयोजित नहीं है
  6. आवेदक द्वारा दिए गए खसरे/खसरे बटांकन पर विद्युत पम्प लगा हुआ है परन्तु आवेदक द्वारा उसके कनेक्शन विच्छेद हेतु आवेदन कर दिया गया है।
  7. स्थापित सोलर पम्प को स्थानांतरण नहीं होगा ।
  8. सोलर पम्प के कन्ट्रोलर एवं मोटर सेट इत्यादि से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।
  9. सोलर प्लेटों की समय-समय पर सफाई की जिम्मेदारी आवेदक की होगी ।

सौर ऊर्जा हेल्पलाइन नंबर mp

मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम लिमिटेड उर्जा भवन (MP urjas),लिंक रोड नं. – 2 शिवाजी नगर ,भोपाल (मध्यप्रदेश)  पर सम्पर्क कर सकते है।

कुसुम योजना mpsolar pump विभागीय फोन नंबर : 0755-2575670 , 2553595

FAQ – Mukhyamantri solar pump yojana mp

प्रश्न 01 : मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना में आवेदन कैसे करें?

सोलर पंप योजना (PM kusum yojana mp) में नवीन आवेदन के ल‍िए आपको ऊर्जा पोर्टल – मध्यप्रदेश उर्जा विकास निगम cmsolarpump.mp.gov.in को ओपन करना होगा। तथा यहॉं नवीन आवेदन करें पर क्लिक कर, ऑनलाइन आवेदन भर सकते है।

प्रश्न 02 : मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना क्या है?

CM Solar pump कुसुम सोलर पंप योजना के द्वारा किसानो को सरकार द्वारा अनुदान देकर सोलर पम्प स्थापित किये जाते है।

प्रश्न 03 : मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सौर पंप योजना के तहत सौर पंप कितने दिनों के भुगतान के बाद लगाए जाते हैं?

राशि प्राप्त होने के पश्‍चात् लगभग 120 दिन में सोलर पम्पों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा।

प्रश्न 04: मध्यप्रदेश सोलर पंप लगाने पर कितनी सब्सिडी मिलेगी?

कुसुम सोलर पंप योजना केंद्र सरकार की योजना है, योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा 30% एवं राज्य सरकार के द्वार 30% सब्सिडी राशि दी जाती है। सरकार के द्वारा कुल 60% सब्सिडी दी जाती है।

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