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Home » Haryana Govt Scheme » मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2023: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के तहत मिलने वाली शगुन राशि में 21000 रुपये की बढ़ोतरी की गयी है। अब बीपीएल, अनुसूचित जाती /जनजाति तथा टपरवासी समुदाय की लड़कियों की शादी होने पर लाभार्थियों को 71000 रुपये मिलेंगे। इसमें से 66000 हजार रुपये शादी के दिन या उससे पहले प्रदान किये जायेंगे तथा 5 हजार रुपये मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराने के छः महीने के भीतर मिल जाएंगे। इस लेख में हरियाणा कन्यादान योजना में ऑनलाइन फार्म कैसे भरे तथा पात्रता के बारे में इस लेख में जानकारी दी गयी है।

mukhyamantri vivah shagun yojana

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna Haryana का उद्देश्य 

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति /जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवार, स्पोर्ट्स वुमन आदि परिवारों की लड़कियों का विवाह होने पर सरकार के द्वारा शादी के लिए अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत पात्र परिवार की लड़कियों को 71 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

विवाह शगुन योजना में पात्र लाभार्थी

  • विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित / अनाथ और निराश्रित किशोर बालिकाएं ।
  • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार 
  • ऐसे परिवार जिनकी आय एक लाख प्रति वर्ष से कम है। 
  • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एससी/डीटी परिवार।
  • स्पोर्ट्स वुमन (कोई भी जाति / कोई भी आय)।
  • अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग 
  • बीपीएल परिवार के सभी वर्ग।
  • सभी वर्ग के परिवार (SC/BC -पिछड़ा वर्ग सहित) जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है या परिवार की वार्षिक आय  1,00,000 रुपये से कम है।
  • यदि नवविवाहित जोड़ा दोनों विकलांग हैं। या नए विवाहित जोड़े में से एक पति या पत्नी विकलांग है।
यह भी पढ़े :  हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, सब्सिडी

Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna Haryana के मुख्यबिंदु 

योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा
विभागअनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग विभाग का कल्याण हरियाणा सरकार
विवाह अनुदान की राशि71000 रु
राज्यहरियाणा
योजना का उद्देश्यआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को विवाह सहायता प्रदान करना
लाभार्थीराज्य की बालिकाएं
आधिकारिक वेबसाइटhttp://haryanascbc.gov.in/
ऑनलाइन आवेदन वेबसाइटwww.saralharyana.gov.in

हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना

कन्यादान योजना हरियाणा के लाभ

श्रेणीशगुन की कुल अनुदान राशि शादी के उत्सव पर या उससे पहले भुगतान किया जाना है।शादी के जश्न के बाद भुगतान किया जाना है।विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा करने पर 6 महीने के भीतर भुगतान किया जाना है। 
1.विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित / अनाथ और निराश्रित किशोर बालिकाएं । (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या जिनकी पारिवारिक आय एक लाख प्रति वर्ष से कम है)71000/-66000/-————-5000/-
2.गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले एससी/डीटी परिवार।71000/-  66000/-————-    5000/-  
3.स्पोर्ट्स वुमन (कोई भी जाति / कोई भी आय)।31000/-31000/-————-    —  
4.अनुसूचित जाति के अलावा बीपीएल के सभी वर्ग।11000/-  10,000/-  ————-    1000/-  
5.सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित) जिनके पास 2.5 एकड़ से कम भूमि है या परिवार की वार्षिक आय  1,00,000 रुपये से कम है।
6.    सामूहिक विवाह71000/-      66000————-                                          5000/-
7.          Divyangjan     यदि नवविवाहित जोड़ा दोनों विकलांग हैं। यदि नए विवाहित जोड़े में से एक पति या पत्नी विकलांग है-71000/-         31000/-            ————-                 ————-         71000/-       31000/-      ——     ——–

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. पासपोर्ट साइज फोटो
  3. निवासी प्रमाण पत्र
  4. परिवार पहचान पत्र 
  5. जाति प्रमाण पत्र (लागु होने पर)
  6. दिव्यांग प्रमाण पत्र (लागु होने पर)
  7. बीपीएल राशन कार्ड (यदि लागु हो तो)
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हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन करने के दिशा-निर्देश

शगुन योजना हरियाणा में समाज के सभी वर्गों से संबंधित है, जो इस योजना के उपरोक्त प्रावधानों में शामिल नहीं हैं, वह शादी की तारीख से 30 दिनों की अवधि में अपने विवाह को पंजीकृत करते हैं, उन्हें 1100/- रुपये का शगुन और मिठाई का डिब्बा दिया जाता है।

  • आवेदक विवाह की तिथि से पहले अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
  • शादी की तारीख के बाद आवेदन जमा करने पर शगुन की मंजूरी के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन करना होगा।
  • शादी के 2 महीने बाद तक जिला कल्याण अधिकारी को। तथा
  • विवाह के 6 महीने बाद तक डिप्टी कमिश्नर।
  • शादी के 6 महीने बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए आप अंत्योदय केंद्र पर जाकर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन कर सकते है।

हरियाणा अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojna 2024: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सरल पोर्टल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट – saralharyana.gov.in पर जाना होगा।

  • यहां साइन इन करें फॉर्म में अपनी 
  • लॉगिन आईडी तथा  पासवर्ड दर्ज करे। 
  • कैप्चा  कोड इंटर करे।
  • Submit” बटन पर क्लिक करे।

उसके बाद, आप विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
  • लॉगिन के बाद सर्विसेज में – MUKHYA MANTRI VIVAH SHAGUN YOJNA APPLICATION FORM लिंक पर क्लिक करे।
  • मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना फॉर्म खुलेगा।
  • परिवार आईडी के माध्यम से आवेदन विवरण भरा जायेगा।
  • I Have Family ID ऑप्शन को चुने।
  • परिवार आईडी दर्ज करे।
  • Click Here to Fetch Family Data बटन पर क्लिक करे।
  • आपके परिवार की जानकारी दिखेगी।
  • उसमे से अपने नाम को चुने।
  • सभी जरुरी जानकारी भर कर फॉर्म को सब्मिट करे।

इस तरह से आप मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

यह भी पढ़े :  लाडली योजना हरियाणा क्या है? ऑनलाइन आवेदन पात्रता

लोगो के द्वारा पूछे गए प्रश्न 

प्रश्न: हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में कितनी राशि मिलती है?

सरकार द्वारा नवविवाहित जोड़ो को योजना के अंतर्गत शादी करने पर 71000 रुपये की राशि दी जाती है।

प्रश्न: मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन कैसे करे?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल wwwsaralharyana.gov.in/ पर जाना होगा।

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