नमस्कार साथियो, आज हम बात करेंगे किसानो की फसल उपर्जन के लाभ के बारे में। मध्यप्रदेश सरकार ने किसानो की फसल लागत बढाने, उत्पादकता बढ़ाने के लिए तथा कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना (Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana) शुरू की है। अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इस लेख को शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। इस लेख में आपके लिए कृषक समृद्धि योजना मध्य प्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है।आईये जानते है इस krishak samriddhi yojana 2024 के बारे में और अधिक जानकारी !
मध्यप्रदेश कृषक समृद्धि योजना क्या है?
मध्यप्रदेश राज्य की प्रमुख कृषि फसलें गेहूँ, चना, मसूर, सरसों एवं धान की कृषि लागत बढाने, उत्पादकता बढ़ाने और कृषकों को प्रोत्साहित करने के लिए तथा फसल गुणवत्ता उत्पादन को और अधिक बढ़ाने हेतु दिनांक 27 मार्च, 2018 से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना (Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana) को शुरू किया गया है ।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य
किसानो की फसल उपज का सही समर्थन मूल्य दिलाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।
कृषि उत्पाद मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे बेचा गया हो या फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बेचा गया हो, दोनों स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का लाभ पंजीकृत किसान को देय होगा ।
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
- किसान सुविधा पोर्टल
- पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना
MP मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए पात्रता
Krishak Samridhi Yojana का लाभ ई उपार्जन पंजीयन पोर्टल पर पंजीकृत किसान को मिलगा।
कृषक समृद्धि योजना मध्य प्रदेश आवश्यक दस्तावेज
- ई – उपर्जन का पंजीयन
- आधार कार्ड की प्रति
- मोबाइल नंबर
- अन्य मंडी के दस्तावेज
- प्रवेश पर्ची
- तोल पर्ची
- अनुबंध पर्ची
- भुगतान पर्ची
Mukhyamantri Krishak Samridhi Yojana योजना में आवेदन कैसे भरे
कृषक समृद्धि योजना में पंजीयन के लिए आपको MP E Uparjan पोर्टल – mpeuparjan.nic.in/MPeUparjan/Home.aspx पर ई उपार्जन पंजीयन 2024-25 करना होगा।
किसान पंजीयन/आवेदन सर्च पर क्लिक करे और अपना जिला चुने, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर या समग्र आइडी क्रमांक और कॅप्टचा कोड प्रविष्ट कर किसान सर्च पर क्लिक करे। आपको सभी जानकारी दिख जाएगी। इसके बाद आप पंजीयन ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कर सकते। है।
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री Krishak Samridhi Yojana की मुख्य बाते
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना |
लॉन्च दिनांक | 27 मार्च 2018 |
किसके द्वारा शुरू किया गया | शिवराजसिंह चौहान |
योजना का उद्देश्य | किसान को फसल उपज का सही मूल्य देना |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश किसान |
वर्ष | 2024-25 |
विभाग | किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश |
ऑफिसियल वेबसाइट | mpkrishi.mp.gov.in |
MP मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना योजना के लाभ
कृपया नए भाव आधिकारिक वेबसाइट से देखे
- योजना में खरीफ में धान एवं रबी में गेहूँ की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से ई – उपार्जित मात्रा पर रु 200 से 600 प्रति कुंटल की प्रोत्साहन राशि लाभान्वित पात्र किसान के बैंक खाते में जमा कराई गयी।
- प्रदेश में रबी वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जित कराने वाले किसानों को रू.265 प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि उपार्जित कराने वाले किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
- प्रदेश में रबी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चना, मसूर एवं सरसों उपार्जित कराने वाले किसानों को रु. 100/- प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि उपार्जन कराने वाले पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
- आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा रबी में गेहूँ तथा खरीफ में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु.200 से 600 प्रति क्विंटल की प्रोत्साहन राशि किसान तथा कृषि विकास संचालनालय द्वारा उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास को जिलावार उपलब्ध कराई जाती है।
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के मूल बिंदु
राज्य स्तर पर Krishak Samridhi Yojana के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण कृषि केबिनेट द्वारा किया जाएगा । जिला स्तर पर उक्त योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा । योजना के क्रियान्वयन से गेहूँ, धान, चना,मसूर एवं सरसोँ की खेती करने वाले कृषकों की खेती में उन्नति तथा इस योजना से फसलों के उत्पादक किसानों की संतुष्टि के आंकलन संबंधी सर्वेक्षण कार्य अटल बिहारी बाजपेय सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा किया जाता है।
- पात्र लाभान्वित किसानों के सत्यापित बैंक खाते आरटीजीएस /एनईएफटी फेल हो जाने या बैंक खातों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति स्थानीय जाँच कराने तथा जाँच उपरांत 15 दिन के अंदर राशि प्रदान करने हेतु अधिकृत होगी । मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत सत्यापित बैंक खातों में राशि प्रदान किए जाने के उपरांत जिला कलेक्टर द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र किसान तथा कृषि विकास संचालनालय को भेजा जाता है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा घोषित मंडियों की मॉडल विक्रय दर के अंतर की राशि को “भवान्तर भुगतान योजना“ अन्तर्गत किसान के बैंक खाते में राशि जमा कि जाती है |
- समिति द्वारा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ई – उपार्जन पोर्टल पर रबी एवं खरीफ के क्रमशः गेहूँ एवं धान के डाटाबेस की परीक्षण पुष्टि की जाती है। समिति के मार्गदर्शन में प्रत्येक लाभान्वित किसान के बैंक खाता क्रमांक की पुष्टि की जाती है । रबी के गेहूँ,चना,मसूर एवं सरसों के पंजीयन किसानों द्वारा ई-उपार्जन पोर्टल पर कराने तथा/अथवा निश्चित अवधि में पात्रता की सीमा तक विक्रय की गई मात्रा पर प्रोत्साहन राशि जमा कराए जाने से पूर्व परिपत्र में उल्लेखित प्रक्रिया का पालन कर बैंक खातों का सत्यापन तथा विधिवत आरटीजीएस /एनईएफटी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा । उपसंचालक (किसान कल्याण तथा कृषि विकास) उपरोक्त समिति के अनुमोदन उपरांत ही भुगतान करेंगे ।
योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन :-
जिला कलेक्टर | अध्यक्ष |
उप संचालक,किसान कल्याण तथा कृषि विकास | सदस्य |
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत | सदस्य |
अतिरिक्त कलेक्टर (राजस्व) | सदस्य |
उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं | सदस्य |
जिला खाद्य अधिकारी | सदस्य |
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक | सदस्य |
जिला प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति निगम | सदस्य |
जिला प्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी | सदस्य |
जिला लीड बैंक अधिकारी | सदस्य |
ई- उपार्जन पोर्टल
- ई –उपार्जन गेहूँ तथा धान के लिए प्राप्त आवंटन जिला कोषालय से आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से ई – उपार्जन पोर्टल पर उपलब्ध लाभान्वित किसानों के सत्यापित किए गए खातों में योजना प्रावधान अनुसार राशि जमा कराई जाएगी ।
- उपार्जन के पोर्टल पर दर्ज मोबाईल नम्बर पर योजनान्तर्गत जमा कराई गई राशि का समस्त लाभान्वित किसानों को एसएमएस के माध्यम से पता कराया जाएगा ।
- जिले के लीड बैंक अधिकारी आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से प्रदान राशि समस्त लाभान्वित किसानों को बैंक खातों में पहुँचने की पुष्टि की जानकारी सम्बन्धित बैंक शाखाओं से प्राप्त करेंगे ।
- प्रत्येक प्राथमिक कृषि सहकारी साख के कार्यालय में किसानों के नाम तथा प्रदान की गई राशि की जानकारी उल्लेखित कर प्रदर्शित की जाएगी ।