राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। Mukhyamantri laghu Udyog Protsahan Yojana Rajasthan apply online मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना उद्योग विभाग राजस्थान सरकार की एक महत्पूर्ण मुख्य योजना सूचि में शामिल है। मुख्यमंत्री लोन योजना राजस्थान, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है। इस पोस्ट में Mukhyamantri laghu Udyog Yojana से सम्बंधित पूरी जानकारी दी गयी है। आइये जानते है laghu Udyog Rajasthan के बारे में और जरुरी बाते।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024
Mukhyamantri laghu Udyog Protsahan Yojana के तहत 25 लाख से 10 करोड़ तक का लोन लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लोन की प्रकृति समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकती है। 10 लाख तक के लोन के लिए कोई भी कॉलेटरल सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। योजना में 25 लाख के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दर, 25 लाख से 5 करोड़ के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दर, 5 करोड़ से 10 करोड़ के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दर लगती है।
राज्य में उद्योग धंदो, व्यवसायों की सरल स्थापना के लिए एवं सभी वर्गो के लोगो को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है। योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से कम ब्याज पर अनुदान युक्त ऋण/लोन उपलब्ध कराया जाता है। इससे युवाओ को अपना स्वयं का उद्यम स्थापना में आसानी होगीऔर आस-पास के व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
Mukhyamantri laghu Udyog Protsahan Yojana का प्रमुख उद्देश्य स्वयं के उद्यम की स्थापना या पहले से स्थापित उद्यम का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए कम लगत ब्याज पर ऋण प्रदान करना है। ऐसा करने से राज्य में रोजगार के नवीन अवसरों में बढ़ोतरी होगी। इससे न केवल उद्यम व रोजगार के लिए आसान ऋण की उपलब्धता संभव हो सकेगी, बल्कि इसके बाद उन्हें उद्यम के अन्य चरणों हेतु केन्द्रीय या राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का बेहतर लाभ भी मिलेगा।
Key highlights of Mukhyamantri laghu udyog protsahan yojana
योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना |
योजना कब शुरू की गई | 17 दिसंबर 2019 |
किसके द्वारा शुरू किया गया | राज्य सरकार वित्त पोषित |
आवेदन फॉर्म | Available |
रजिस्ट्रेशन | ऑनलाइन |
योजना का उद्देश्य | उद्यम स्थापना के लिए ऋण प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के लोग |
आधिकारिक वेबसाइट | industries.rajasthan.gov.in |
योजना का प्रकार | पारिवारिक, व्यक्तिगत |
योजना अवधी | 31 मार्च 2024 |
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Mukhyamantri laghu Udyog Protsahan Yojana पात्रता
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक होगी।
- स्वयं सहायता समूह या इन समूहों के समूह का राज्य सरकार के किसी विभाग के अन्तर्गत रेजिस्टर्ड होना तथा भागीदारी फर्म, एल.एल.पी.फर्म एवं कम्पनी की स्थिति में उनका नियमानुसार पंजीकृत होना जरुरी है।
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में ये बैंक ऋण प्रदान करेगी
मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना अन्तर्गत निम्नलिखित वित्तीय संस्थाएं बैंक ऋण उपलब्ध करा सकेंगी:-
- राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- राजस्थान वित्त निगम
- सिडबी
Mukhyamantri laghu Udyog Yojana का लाभ
» योजना का प्रकार – अनुदान |
» अनुदान प्रदान करने का माध्यम – डीबीटी ऑनलाइन |
» भुगतान विवरण की विधि- ONLINE |
» भुगतान किया जायेगा – 20 त्रैमासिक किश्तों में 60 महीनों तक देय। |
लघु उद्योग लोन योजना योजना कियान्वयन एजेन्सी
मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना का कियान्वयन उद्योग विभाग के अधीन जिलों में कार्यरत जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से किया जाएगा। कार्यालय आयुक्त उद्योग राज्य स्तर पर योजना के कियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु नोडल एजेन्सी होगा।
योजना ऋण समय सीमा
Mukhyamantri laghu Udyog Protsahan Yojana के अन्तर्गत बैंकों द्वारा विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम की स्थापना, विस्तार, विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण के उद्देश्य हेतु संयत्र एवं मशीन, वर्क शेड भवन, फर्नीचर, उपकरण, कच्चे माल इत्यादि के लिए अधिकतम 10 करोड़ रू तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की ऋण राशि एवं ब्याज दर
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना अधिकतम ऋण राशि एवं ब्याज दर
अधिकतम ऋण राशि | ब्याज अनुदान दर |
25 लाख रु | 8 प्रतिशत |
25 लाख रु से 5 करोड़ तक | 6 प्रतिशत |
5 करोड़ से 10 करोड़ तक | 5 प्रतिशत |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन दस्तावेज
Mukhyamantri laghu Udyog Protsahan Yojana के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- आधार कार्ड की प्रति
- जन आधार कार्ड
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र की प्रति जाति प्रमाण पत्र की प्रति अन्य दस्तावेज
- उद्यम की जानकारी
राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
मुख्यमंत्री लघु उद्योग योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा :-
Mukhyamantri laghu udyog protsahan yojana rajasthan apply online: योजना के तहत आवेदन ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। 10 लाख रुपये तक के ऋण आवेदन बिना किसी साक्षात्कार के सीधे बैंकों को अग्रेषित किए जा सकते हैं, और रुपये से ऊपर के ऋण जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा जांच के बाद बैंक को अग्रेषित किए जाएंगे।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको sso.rajasthan.gov.in लिंक पर जाना होगा। और सिटीजन ऐप पर जाकर एमएलयूपीवाई आइकन पर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान एसएसओ आईडी रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करे।