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राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना को शुरू किया गया है। इस यौजना में 1 जून 2016 या उस के बाद जन्म लेने वाली बालिकाएं कक्षा 1 से 12 वीं तक लाभ की पात्र होंगी।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना 2024
राज श्री योजना का नाम पहले शुभ लक्ष्मी योजना था। पहले शुभ लक्ष्मी योजना के तहत 7400 रुपए मिलते थे जो अब बढ़कर राजश्री योजना में 50 हजार रुपए हो गए है। शुभलक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2013 से शुरू की गयी थी जो अब Mukhyamantri Rajshree Yojana के नाम से जानी जाती है। मुख्यमंत्री ने शुभलक्ष्मी योजना का नाम बदलने के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी 50 हजार रुपए कर दी है एवं इसका लाभ 1 जून 2016 से जन्म लेने वाली बेटियों को मिलेगा। राजश्री योजना में उन सभी बेटियों को शिक्षा के लिए 50 हजार रुपए दिए जाएंगे, जिनका जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है। यह राशि कक्षा 12वीं तक पढ़ाई पूरी करने तक किश्तों में मिलेगी।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
- राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
- राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
- आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना
- डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड डाउनलोड
- ई श्रमिक कार्ड के फायदे
Rajshree Yojana का उद्देश्य
राज्य में ‘बालिका जन्म’ के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना तथा राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने एवं मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से योजना को शुरू किया गया है। राजश्री योजना (Mukhyamantri Rajshri Yojana) के तहत सरकार बेटियों के जन्म से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई के लिए राशि देती है। सरकार द्वारा 6 किश्तों में 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है।
- बालिकाओं के लालन-पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एवं बालिक़ाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना |
- संस्थागत प्रसव को बढावा देकर मातृ-मृत्यु दर में कमी लाना ।
- बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना।
- छात्रा का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना ।
- बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना।
Mukhyamantri Rajshri Yojana के लाभ
Rajshree Yojana के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता/अभिभावक को कुल राशि रुपये 50 हजार का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा –
जन्म के समय | 2500 रु |
1 वर्ष के टीकाकरण पर | 2500 रु |
पहली कक्षा में प्रवेश पर | 4000 |
कक्षा 6 वी में प्रवेश लेने पर | 5000 रु |
10 वीं कक्षा प्रवेश पर | 11000 रु |
कक्षा 12 वीं पास करने पर | 25000 |
- राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 रू. की राशि देय होगी।
- यह राशि जननी सुरक्षा योजना (Janani Suraksha Yojana) के तहत देय राशि के अतिरिक्त होगी।
- बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रू. की राशि देय होगी ।
- छात्रा को कक्षा 1 ली में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4000 रू की राशि देय होगी।
- कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5000 रू की राशि देय होगी |
- बालिका को कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11000 रू की राशि देय होगी।
- 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर रू 25000 की राशि देय होगी।
Rajshree Yojana के मूलबिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री राजश्री योजना |
योजना शुरूआत दिनांक | 1 जून 2016 |
राज्य | राजस्थान |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग |
योजना का उद्देश्य | बालिका का समग्र शैक्षणिक विकास करना |
लाभार्थी | राज्य की बालिकाएं |
राज श्री योजना ऑनलाइन फॉर्म लिंक | www.ojspm.raj.nic.in |
आधिकारिक वेबसाइट | wcd.rajasthan.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 0141- 2716402 |
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Mukhyamantri Rajshri Yojana के लिए पात्रता
- ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 4 जून 2016 अथवा उसके पश्चात हुआ हो।
- बालिका के माता या पिता जन आधार कार्ड अथवा भामाशाह कार्डधारी हो।
- यदि हितग्राही के पास प्रथम किश्त का लाभ लेते समय जन आधार अथवा भागमाशाह कार्ड नही है, तो भी प्रथम किश्त का लाभ संस्थागत प्रसव के आधार पर प्रदान किया जायेगा किंतु दूसरी किश्त का लाभ लेने से पूर्व जन आधार अथवा भामाशाह कार्ड की प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
- Rajshree Yojana का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसूताओं के लिये ही देय है।
- ऐसी प्रसूताएँ जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ कर निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से देय होगा।
राजश्री योजना आवश्यक दस्तावेज
- जन आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- माता-पिता का बालिका के साथ फोटो
- जन्म प्रमाण पत्र
- छात्रा की अंकसूची
- मोबाइल नंबर
- स्थाई निवासी प्रमाण पत्र
Rajshree Yojana दस्तावेज जानकारी
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय समस्त लाभ हेतु पूर्व में भामाशाह कार्ड की अनिवार्यता के स्थान पर अब ‘राजस्थान जन-आधार योजना कार्ड’ मान्य रहेगा।
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत देय समस्त लाभ अब ‘राजस्थान जन-आधार कार्ड’ के माध्यम से ही दिये जायेंगे।
- सभी एएनएम, आंगनबाडी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनी गर्भवती महिला से एएनसी अथवा एमसीएचएन दिवस के दौरान ही राजस्थान जन-आधार कार्ड एवं राजस्थान जन-आधघार कार्ड से जुडा हुआ बैंक खाते का विवरण प्राप्त कर निकटतम सरकारी अस्पताल में उपलब्ध करवाये।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ऑनलाइन भुगतान पोर्टल ojspm.raj.nic.in पर जाना होगा।
- इसके बाद पोर्टल ओपन होगा।
- लॉगिन फॉर्म में यूजरनाम और पासवर्ड दर्ज करे।
- सिक्योरिटी कोड इंटर करे।
- तथा साइन इन बटन पर क्लिक करे।
Mukhyamantri Rajshri Yojana Form इस पोर्टल पूरी जानकरी स्वास्थ अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन भरी जाएगी।
एएनएम, आंगनवाडी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनी गर्भवती महिला के सभी जरुरी दस्तावेज सरकारी अस्पताल में जमा करेगी। बालिका के जन्म के समय जन आधार कार्ड की सहायता से सरकारी अस्पताल में स्वस्थ्य अधिकारी द्वारा बालिका का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जायेगा। इसके बाद समय-समय पर प्रत्येक किश्त रजिस्ट्रेशन पर बालिका के जरुरी दस्तावेज अपलोड कर फॉर्म को अपडेट करना अनिवार्य होगा। ई-मित्र पोर्टल कीओस्क के द्वारा फार्म में जानकारी अपडेट कराई जा सकती है।
मुख्यमंत्री Rajshree Yojana PDF फॉर्म आप आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता से प्राप्त कर सकते है।
मुख्यमंत्री राजश्री योजना आवेदन प्रक्रिया
Mukhyamantri Rajshri Yojana Form 2024: राजश्री योजना के अन्तर्गत बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन एंट्री करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होनें पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी। इसके लिये प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. नंबर दिया जायेगा। प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिये अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नही रहेगी।
किश्त राशि पंजीयन
- द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रुप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड /ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।
- प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित शुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा , स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।
- तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप मे ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र /अटल सेवा केंद्र /अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा।
- आवेदन के साथ मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड (एमसीपी कार्ड) की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करना होगा।
- ऑनलाईन प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाईन स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जारी की जायेगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाईन हस्तातंरण किया जायेगा।
- योजना के अन्तर्गत चौथी, पाचंवी तथा छठी किश्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के ‘ उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन ई-मित्र /अटल सेवा केन्द्र /अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा।
- आवेदन के साथ विद्यालय में प्रवेश के प्रमाण की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
- कक्षा 12 उर्त्तीण करने पश्चात अंकसूची की प्रति भी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।
- योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास होगा।
- यौजना की समीक्षा संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा प्रत्येक माह में एक बार की जायेगी |
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Rajshree Yojana का क्रियान्वयन
- प्रथम एवं द्वितीय किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओं को देय होगा। यह लाभ दिनांक -31/05/2016 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली सभी बालिकाओं को देय होगा। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तो के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रकिया के अनुसार माता-पिता को स्व घोषणा प्रस्तुत/ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- प्रथम किश्त हेतु राज्य के सरकारी अस्पताल एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत प्राइवेट अस्पताल में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक है।
- द्वितीय किश्त का लाभ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड / ममता कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर देय होगा।
- प्रथम किश्त से लाभान्वितों को समेकित बाल विकास सेवाओ के माध्यम से आंगनबाडी केन्द्र से जोडने का प्रयास किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना का द्वितीय (बालिका की उम्र एक वर्ष पूर्ण होने पर एवं आवश्यक टीकाकरण पश्चात्) एवं तृतीय (बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम किश्त प्राप्त कि हो।
- ऐसी बालिंकाएं को योजना का लाभ मिलेगा जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1 से 12) नियमित पढ़ाई कर रही हैं।
- योजना की अगली किश्त पूर्व में सभी किश्त / किश्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होंगी।