मध्यप्रदेश सरकार अब राशन खाद्यान्न घर पहुचायेगी। ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार ग्राम योजना‘ (Mukhyamantri Ration Aapke Dwar yojana) योजना में राशन दुकान से दूर-दराज गांवो में खाद्य सामग्री लोगो के घर-घर प्रदान की जाएगी।
राशन आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को परिवहन के सुगम साधन न होने के कारण प्रतिमाह लगभग 5 किलोमीटर दूरी तय कर 23 से 37 किग्रा वजन की सामग्री सिर पर रखकर ले जानी पड़ती है।
जिसमे दिव्यांग, वृद्ध और शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति को दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है एवं गरीब परिवारों को मजदूरी का नुकसान भी होता है।
इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा राशन घर पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।
योजना से हितग्राही की मजदूरी एवं श्रम की बचत, पात्र परिवारों को निवास के ग्राम में राशन सामग्री का प्रदाय और समय पर राशन सामग्री का वितरण हो सकेगा।
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मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना क्या है?
मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों (राशन दुकान) के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना “मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार” (Mukhyamantri Ration Aapke Dwar Scheme) शुरू की गयी है। यह योजना आदिवासी विकासखण्डों में 1 नवम्बर, 2021 से लागू की जाएगी।
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प्रदेश के 7511 गांवो को लाभ मिलेगा
- योजना में राज्य के 16 जिलों के 74 विकासखंण्ड में 7511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे।
- राशन दुकान मुख्यालय गाँव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य ग्रामों में वाहन के माध्यम से
- परिवहन कर राशन सामग्री का वितरण किया जायेगा।
- एक वाहन द्वारा एक महीने मे 22 से 25 दिन (अवकाश छोड़कर) 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना के मुख्यबिंदु
योजना का नाम | मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना |
योजना शुरू की गई | 1 नवम्बर 2021 |
किसके द्वारा शुरू किया गया | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान |
योजना का उद्देश्य | लोगो को घर पर राशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के लोग |
आधिकारिक वेबसाइट | rationmitra.nic.in |
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Mukhyamantri Ration Aapke Dwar yojana देखरेख-क्रियान्वयन
जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम में वितरण के लिये प्रत्येकमहीने के दिन निर्धारित किए जाएंगे।
वाहन में खाद्यान्न लोड करते समय उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा।
वाहन में सामग्री तौलने के लिए इलेक्ट्रानिक तौल काँटा, माईक, स्पीकर, पी.ओ.एस. मशीन रखने, बैठने एवं खाद्यान्न सुरक्षित रखने की सभी व्यवस्थाएँ की जाएगी।
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- खाद्यन्न परिवहन में अनुमानित 472 वाहन उपयोग किए जाएंगे।
- उनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होगी तथा वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे।
- परिवहनकर्ताओं को प्रतिमाह निर्धारित व्यय का भुगतान जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा।
- एक मीट्रिक टन वाले वाहन पर 24 हजार रूपये प्रतिमाह और
- 2 मीट्रिक टन वाले वाहन पर 31 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से सालाना व्यय 14 करोड़ 7 लाख रूपये अनुमानित है।
- परिवहनकर्ता उसी क्षेत्र के ग्रामों के निवासी होंगे।