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राजस्थान मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना 2023

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राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना (Mukhyamantri Nishulk Dawa Yojana) के तहत मुफ्त में मरीजों को दवा दी जाती है। योजना क तहत लोगो को मेडिकल दुकान से दवाईया नहीं लेनी पड़ेगी। सभी दवा हॉस्पिटल में दी जाएगी, इसके लिए व्यक्ति को जन आधार कार्ड के साथ रसीद बनवाना पड़ेगी।

Mukhyamantri Nishulk Dawa Yojana

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना 2023

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को 02 अक्टूबर 2011 से पुरे राज्य में लागू की गई। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों, अस्पतालों में दवा वितरण करने के लिए 33 जिला मुख्यालय पर 40 जिला औषधि भंडार गृह (डीडीडब्ल्य) स्थापित किए गये हैं।

आवश्यक दवा सूची में 713 प्रकार की ‘दवाईयों, 181 सर्जिकल एवं 77 सूचर्स को सम्मिलित करते हुए कुल औषधियां 971 निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है।

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉपरेशन का गठन चिकित्सा विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए औषधियों, सर्जिकल एवंसूचर्स के क्रय हेतु एक केन्द्रीय एंजेसी के रूप में किया गया है।

जो व्यक्ति अस्पताल में भर्ती नहीं, उनके लिए दवा वितरण केन्द्र ओपीडी के समयानुसार तथा को अस्पताल में भर्ती है एवं आपात कालीन मरीजों के लिये दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित की गई है। दवाईयों की अनुपलब्धता होने पर राजकीय चिकित्सालयों की मांग अनुसार स्थानीय क्रय कर उपलब्ध करवाई जाती है।

Mukhyamantri Nishulk Dawa Yojana का उद्देश्य

सरकारी चिकित्सालयों में आने वाले सभी रोगियों को आवश्यक दवा सूची में सम्मिलित दवाईया निःशुल्क उपलब्ध करवाना, योजना का मुख्य उद्देश्य है। सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवा वितरण केंद्र स्थापित किये है।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना मुख्यबिंदु

योजना का नाममुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना
विभागस्वास्थ्य विभाग
योजना शुरू की गई02 अक्टूबर 2011
आवेदनऑनलाइन सरकारी अस्पताल
पात्रसभी लोग
आधिकारिक वेबसाइटrajswasthya.nic.in

Mukhyamantri Nishulk Dawa Yojana के लाभ

  • दवा सूचि में 1594 प्रकार की दवाइया, 928 सर्जिकल एवं 185 सूचर्स को सम्मिलित ‘किया गया है।
  • इस योजना के माध्यम से लगमग 2707 औषधियां सर्जिकल एवं दवा निःशुल्क उपलब्धकरवाई जा रही हैं।
  • आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घंटे सुनिश्चित करवाई जा रही हैं।
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मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना पात्रता

  • आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक इनडोर एवं आउटडोर रोगियों में शामिल होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का लाम लेने के लिए आवेदक के पास परिवार का जन आधार कार्ड होना आवश्यक है।

योजना में आवेदन कैसे करे

प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी चिकित्सालय में ओपीडी एवं आईपीडी पर जन आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाकर इस योजना का लाभउठा सकता है।

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