मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना 2024: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता

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MP Sabji Shetra Vistar Yojana: उद्यानिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा किसानो को सब्जियों की खेती के विस्तार तथा बढ़ावा देने के लिए, सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना को शुरू किया गया है। इसके लिए किसानो को आवेदन पंजीयन, दस्तावेज की जानकारी इस लेख में दी गयी है।

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना 2024

केंद्र सरकार की एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी मिशन के सहयोग से राज्य के किसानो को सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना में सब्सिडी (अनुदान) प्रदान की जाती है। योजना में संकर बीज वाली सब्जिया भिण्‍डी, ग्वारफली, गिल्‍की, लोकी, टमाटर, कददू, ककडी, शिमला मिर्च आदि लगाने के लिए 40 प्रतिशत अनुदान राशि किसान को दी जाती है। इसमें किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर तक योजना का लाभ दिया जायेगा।

MP Sabji Shetra Vistar Yojana का लाभ ऐसे मिलेगा

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना में सरकार द्वारा 1 हेक्टेयर की लागत कीमत 50 हजार तय की गयी है। इस पर किसान को 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। यानि किसान को एक हेक्टेयर पर 20 हजार रुपये अनुदान मिलेगा। किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर पर 40 हजार रुपये का अनुदान सब्जी की खेती के लिए दिया जायेगा।

Sabji Shetra Vistar Yojana का उद्देश्य

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य किसान को सब्जी की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। जिससे किसान को सब्जी फसल का अतिरिक्त नगद मूल्य प्रतिदिन या प्रतिसप्ताह मिलता रहे।

MP सब्जी सब्सिडी मुख्य बिंदु

योजना का नाम सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना
विभाग उद्यानिकी विभाग
मिशन मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी मिशन
रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन
आवेदन फॉर्म Available
आधिकारिक वेबसाइट www.mpfsts.mp.gov.in/mphd/

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना पात्रता

सब्जी विस्तार योजनान्‍तर्गत सामान्‍य, अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन एवं सभी प्रकार के हितग्राहियों को समान अनुदान राशि प्रदान की जाती है।

MP वेजिटेबल अनुदान योजना आवश्यक दस्तावेज

  • पासपोट फोटो
  • खाता खसरा नकल
  • बैंकपास बुक
  • आधार कार्ड
  • मोबाइल नंबर

सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना ऑनलाइन आवेदन

Sabji Shetra Vistar Yojana का लाभ लेने के लिए किसान को विभाग के पोर्टल www.mpfsts.mp.gov.in/mphd के माध्‍यम से ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

  • इसके लिए किसान को पोर्टल पर निः शुल्क पंजीयन लिंक पर क्लिक करना होगा।
  • मोबाइल नंबर दर्ज कर सभी जानकारी भर कर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • किसान का रजिस्ट्रेशन होने के बाद कृषक लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा।
  • मोबाइल नंबर दर्ज कर Send OTP बटन पर क्लिक कर, ओटीपी दर्ज करे।
  • लॉगिन होने के बाद MIDH सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना को चुने।
  • जरुरी जानकारी भर कर आवेदन को सब्मिट करे।

इस योजना में आप केंद्र सरकार के बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH) पोर्टल पर सीधे भी आवेदन कर सकते है – सब्जियों की खेती के लिए विशेष अनुदान योजना क्लिक करे।

लोगो के द्वारा पूछे गए प्रश्न -FAQ

मध्यप्रदेश सब्जी विस्तार योजना में किसान अधिकतम कितने हेक्टेयर तक लाभ ले सकता है?

2 हेक्टेयर

किसान को सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना में 1 हेक्टेयर पर कितना अनुदान मिलता है?

योजना में एक हेक्टेयर पर 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

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