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Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » (5 लाख रु) मुख्यमंत्री कोविड19 विशेष अनुग्रह योजना ऑनलाइन आवेदन – पात्रता | राशि

मुख्यमंत्री कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना ऑनलाइन आवेदन (5 लाख रु) – पात्रता | राशि

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Mukhyamantri COVID 19 Vishesh Anugrah anukampa Yojana 2024: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में राज्य में कार्यरत समस्त नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आऊटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना की घोषणा की गई है। अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इस लेख को शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। इस लेख में आपके लिए मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह योजना मध्यप्रदेश के बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है।

मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना

Mukhyamantri COVID 19 Vishesh Anugrah Yojana

राज्य में कार्यरत समस्त नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा, आऊटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना शुरू की गयी है। योजना ऐसे शासकीय सेवक, सेवायुक्तों की कोविड-19 के उपचार के दौरान या कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के साठ दिवस में बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाना है।  घोषणा के अमल के लिये वित्त विभाग द्वारा प्रारूप तैयार कर योजना का आदेश जारी कर दिया है। योजना अंतर्गत अधिकतम 5 लाख रूपये तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना का उद्देश्य

Mukhyamantri COVID-19 Vishesh Anugrah Yojana का उद्देश्य कोविड-19 से स्वस्थ होने के पश्चात संक्रमित होने के साठ दिवस में बीमारी के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाना है।

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मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह के लिए पात्रता 

  • राज्य के समस्त नियमित वेतन मानदेय, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ/संविदा पर नियुक्त सेवायुक्त जिनका पारिश्रमिक आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय होता है, योजना के लिये पात्र होंगे।
  • विभाग द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं मध्यप्रदेश भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 में निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त
  • विधि द्वारा स्थापित आयोग एवं ऐसी संस्थाएँ जिनका शत-प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद
  • इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार भी शामिल रहेंगे।

मुख्यमंत्री कोविड 19 विशेष अनुग्रह पात्रता की शर्तें

  1. मृत सेवायुक्त के कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रयोगशाला की विधिमान्य रिपोर्ट (आरटीपीसीआर/आरएटी) होना चाहिये।
  2. मृत्यु की तिथि पर शासन में नियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत होना आवश्यक है।
  3. मृतक शासकीय सेवक/सेवायुक्त पूर्णकालिक रूप से नियोजित कार्यरत होना चाहिये। अंशकालिक रूप से नियोजित/कार्यरत सेवायुक्त को इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।
  4. वर्तमान में मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के अंतर्गत जिन परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें इस योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

कोविड 19 विशेष अनुग्रह योजना में आवेदन कैसे भरे 

ऑनलाइन आवेदन लिंक – क्लिक करे

स्व घोषणा पत्र रिक्त प्रति डाउनलोड करने हेतु – क्लिक करें

मुख्यमंत्री कोविड -19 विशेष अनुग्रह योजना की प्रति डाउनलोड करने हेतु – क्लिक करें

mp.gov.in : मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना में दावेदार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित परिशिष्ट-1 अनुसार दावा प्रपत्र भरकर उस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, जहाँ संबंधित शासकीय सेवक/सेवायुक्त मृत्यु के पूर्व कार्यरत था। संबंधित कार्यालय प्रमुख दावे का प्रसंस्करण करेगा एवं निर्धारित परिशिष्ट-2 अनुसार सक्षम स्वीकृति जारी करने करने के लिये सक्षम प्राधिकारी को दावा प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस में अनिवार्यतः प्रेषित करेगा। सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर आहरण संवितरण अधिकारी देयक तैयार करेगा और अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिये कोषालय में देयक जमा करायेगा। कोषालय के द्वारा संबंधित दावेदार के खाते में राशि जारी की जायेगी।

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अनुग्रह राशि के लिये दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2021 अथवा।

योजना की अवधि की समाप्ति के 3 माह पश्चात की दिनांक होगी। अपरिहार्य स्थिति में विलंब के कारणों से संतुष्ट होने पर सक्षम प्राधिकारी अधिकतम छः माह तक का विलंब माफ कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री विशेष अनुग्रह आवश्यक दस्तावेज

  • कोविड-19 पॉजिटिव होने के संबंध में चिकित्सकीय प्रयोगशाला की विधिमान्य रिपोर्ट (आरटीपीसीआर/आरएटी)

मुख्यमंत्री कोविड विशेष अनुग्रह योजना की मुख्य बाते 

  • नियमित, स्थाईकर्मी, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, संविदा।
  • आऊटसोर्स, अन्य शासकीय सेवक और सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के पात्र होंगे।
  • योजना अंतर्गत अधिकतम 5 लाख रूपये तक विशेष अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
  • कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना 1 मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून, 2021 तक लागू रहेगी।
  • यदि सेवायुक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था।
  • लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात।
  • कोविड-19 पॉजिटिव होने के 60 दिवस के भीतर हो जाती है।
  • तो इस स्थिति में भी पात्र दावेदार को विशेष अनुग्रह राशि की पात्रता होगी।
  • पात्रता के क्रम में पति/पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) प्रथम हकदार होंगे।

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