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Home » Haryana Govt Scheme » हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2023: PPP Portal Haryana Parivar Pehchan Patra Family ID Download

हरियाणा परिवार पहचान पत्र 2024: PPP Portal Haryana Parivar Pehchan Patra Family ID Download

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हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के लोगो के लिए, परिवार पहचान पत्र योजना की शुरुआत की है Haryana Parivar Pahchan Patra (PPP Haryana) Scheme के द्वारा राज्य के सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र बनाया जायेगा। जिससे राज्य के लोगो को सीधे योजनाओ का लाभ दिया जा सके। आइये जानते है इस योजना के बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना हरियाणा परिवार पहचान पत्र डाउनलोड पहचान पत्र स्टेटस कैसे देखे ।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र
परिवार पहचान पत्र योजना

इस लेख के बारे में !

हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना 2024

Haryana Parivar Pehchan Patra Yojana: परिवार पहचान पत्र (PPP) योजना – मेरा परिवार मेरी पहचान हरियाणा के अंतर्गत हरियाणा राज्य के सभी परिवारों को पहचान पत्र प्रदान किया जायेगा। यह पहचान पत्र प्रत्येक परिवार की पहचान करता है, तथा साथ ही परिवार के सभी सदस्यों की भी पहचान करता है। इस पहचान पत्र में परिवार की आईडी और घर के सभी सदस्यों की आईडी होती है।

Haryana Parivar Pahchan Patra (PPP) Scheme का लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। पीपीपी हरियाणा आईडी कार्ड प्रत्येक परिवार की पहचान के साथ, परिवार की बुनियादी डेटा को डिजिटल प्रारूप में परिवार की सहमति से प्रदान करता है। इससे लोगो को योजनाओ के लाभ जल्दी मिलेंगे। प्रत्येक परिवार को 8 अंकों का परिवार पहचान पत्र संख्या आईडी प्रदान किया जाता है पहले परिवार आईडी 12 अंको का था। परिवार के डेटा के ऑटोमैटिक अपडेट के लिए फैमिली आईडी को बर्थ, डेथ और मैरिज रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। जिससे की परिवार पहचान पत्र की जानकारी आसानी से अपडेट हो सके।

परिवार पहचान पत्र योजना का उद्देश्य

हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों का प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस तैयार करना है। तथा सरकार द्वारा संचालित योजनाओ का आसानी से जन-जन तक पहुंचना।

Haryana Parivar Pehchan Patra Yojana के लाभ

  • हरियाणा फैमिली आईडी छात्रवृत्ति, सब्सिडी और पेंशन आदि बहुत सी योजनाओ को सीधे लाभार्थी से जोड़ेगी।
  • साथ ही विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वत: चयन को आसान किया जायेगा।
  • परिवार आईडी डेटाबेस में उपलब्ध डेटा से परिवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों का स्वचालित स्व-चयन किया जाएगा।
  • एक बार परिवारों का डेटाबेस बनने के बाद, परिवारों को प्रत्येक व्यक्तिगत योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
  • परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में डेटा प्रमाणित और सत्यापित हो जाने के बाद, किसी लाभार्थी को कोई और दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

हरियाणा अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना 

हरियाणा परिवार पहचान पत्र डाउनलोड

Mera Parivar haryana.gov.in family id portal पर haryana parivar pehchan patra download कर सकते है। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट मेरा परिवार हरियाणा HPPA Haryana पर जाना होगा। हरियाणा परिवार पहचान पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया निम्न है :-

यह भी पढ़े :  Haryana Kaushal Rojgar Yojana Registration 2024: हरियाणा कौशल ऑनलाइन आवेदन, पात्रता
haryana parivar pehchan patra download
  • मेरा परिवार PPP Haryana Portal आधिकारिक वेबसाइट hppa.haryana.gov.in की डाइरेक्ट लिंक पर क्लिक करे
  • Search Your Family Details में Parivar Pehchan Patra Family ID दर्ज करे।
  • परिवार आईडी दर्ज करे।
  • इसके बाद Search बटन पर क्लिक करे।
  • आपके परिवार की आईडी डाउनलोड बटन पर क्लिक करे।
  • Haryana Family ID Download PDF में हो जाएगी।

आधार कार्ड से हरियाणा परिवार पहचान पत्र आईडी जाने

Haryana family id search by aadhar no: आप अपनी परिवार आईडी आधार कार्ड नंबर से पता कर सकते है। जिसकी प्रक्रिया निम्न है :-

  • परिवार आईडी डाइरेक्ट लिंक बटन पर क्लिक करे
  • इसके बाद Forgot Your Family ID बटन पर क्लिक करे।
  • परिवार के मुख्या का आधार नंबर दर्ज करे।
  • Check बटन पर क्लिक करे।

हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना के लिए पात्रता

राज्य के सभी परिवारो के पहचान पत्र बनाये जायेंगे, अर्थात हरियाणा राज्य के सभी परिवार योजना के पात्र है।

परिवार पहचान पत्र योजना आवश्यक दस्तावेज

परिवार के सभी सदस्यों के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं:

  • आधार कार्ड* (अनिवार्य)
  • मतदाता पहचान पत्र (18 वर्ष से ऊपर के सदस्यों के लिए)
  • बैंक पासबुक/विवरण (पीपीपी में खाताधारक और परिवार के सदस्य का नाम समान होना चाहिए)
  • पैन कार्ड (यदि उपलब्ध हो)
  • बीपीएल कार्ड (यदि लागू हो)
  • जन्म के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी एक :
    • जन्म प्रमाणपत्र
    • द्वितीय चिकित्सा प्रमाण पत्र
    • मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र
    • विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र
    • मतदाता पहचान पत्र

हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना में आवेदन करे?

परिवार पहचान पत्र आईडी तीन प्रकार से बनाई जा सकती है। इसके लिए सरकार ने विभिन एजेंसियो के माध्यम से पीपीपी मोडल तैयार किया है। जिससे की लोग आसानी से इन केन्द्रो पर जाकर परिवार पहचान पत्र बना सके।

हरियाणा फैमिली आईडी कैसे बनाएं : परिवार पहचान पत्र ऑनलाइन

सीएससी वीएलई – CSC Kendra 

परिवार पहचान पत्र आप कॉमन सर्विस सेंटर – सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन बनवा सकते है इसके लिए आपको सभी जरुरी दस्तावेज Csc Center पर लेकर जाना पड़ेगा।

सरल केंद्र – Antyodaya Saral Haryana

अंत्योदय सरल केंद्र राज्य सरकार द्वारा प्रबंधित कियोस्क सेण्टर है जिनके माध्यम से सरकारी योजनाओ के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है।

पीपीपी ऑपरेटर्स – PPP Haryana Portal

राज्य भर में पीपीपी के काम के लिए पंजीकृत ऑपरेटर परिवार पहचान पत्र बनाने का काम करते है। आप इन सभी कियोस्क सर्विस सेंटर पर जाकर पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते है

परिवार पहचान पत्र योजना की मुख्य बाते 

योजना का नामहरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना – Haryana Parivar Pehchan Patra Yojana
योजना शुरू करने की तारीख25 जुलाई 2019
राज्यहरियाणा
योजना किसके द्वारा शुरू की गयीमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
योजना का उद्देश्ययोजनाओ का आसानी से जन-जन तक पहुंचना
लाभार्थीराज्य के पात्र परिवार
आधिकारिक वेबसाइटmeraparivar.haryana.gov.in

हरियाणा परिवार पहचान पत्र अपडेट कैसे करे?

हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना
  1. . नागरिक को परिवार पहचान पत्र में दर्ज अपने पारिवारिक सूचना को संपादित/अद्यतन करने के लिए Mera parivar portal – meraparivar.haryana.gov.in पर जाकर Citizen Corner में “अपडेट फैमिली डिटेल” टैब पर क्लिक करना होगा।
  2. या आप PPP Haryana Portal – hppa.haryana.gov.in पर Edit Information in Your Parivar Pehchan Number पर क्लिक करे।
  3. अब नागरिक को अपनी 8 अंक [या पूर्व में जारी 12 अंक) की फैमिली आईडी दर्ज करनी होगी।
  4. फैमिली आईडी दर्ज करने के बाद परिवार के मुखिया के मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा। यह वह मोबाइल नम्बर होगा जो पीपीपी डेटाबेस में पहले से ही मौजूद होगा।
  5. नागरिक द्वारा सही ओटीपी दर्ज करने उपरांत उसे पीपीपी पृष्ठ पर बिन्दु न. 02 के तहत दर्ज की गई फैमिली आईडी में पंजीकृत परिवार के सभी सदस्यों का डेटा दिखाई देगा।
  6. डेटा अपडेशन कुछ पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा सकता है।
  7. पोर्टल पर मौजूद परिवारों की विभिन्‍न संरचना के लिए निम्नलिखित नियम लागू होते हैं :-
    • यदि परिवार की पारिवारिक संरचना (अर्थात्‌ परिवार के सदस्यों की संख्या) क्षेत्र सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से सिस्टम में पहले से ही सत्यापित हो चुकी है, और परिवार के लिए नागरिक द्वारा हस्ताक्षरित फार्म डेटाबेस में उपलब्ध है, तो नागरिक को परिवार में सदस्य जोड़ने की अनुमति होगी। हालाँकि, सदस्यों को हटाने या विलोपन की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
    • यदि परिवार की पारिवारिक संरचना अभी तक पीपीपी में सत्यापित नहीं है, तो नागरिक को परिवार के सदस्यों को जोड़ने या हटाने की अनुमति होगी। परिवार के सदस्य को हटाने के लिए, एक अलग फार्म खुल जाएगा जिसमें परिवार के सभी सदस्यों में से हटाये जाने वाले सदस्य का नाम और आधार नम्बर पूछा जाएगा। परिवार के सदस्य को हटाने की अनुमति केवल सत्यापन के बाद ही दी जाएगी और सदस्य का वास्तविक विलोपन पीपीषी पोर्टल पर क्षेत्र सत्यापन प्रकिया द्वारा उसकी प्रामाणिकता निर्धारित करने के उपरांत किया जाएगा।
    • इसके अलावा परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए संपादन की सुविधा पूर्व-निर्धारित नियमों के अनुसार उपलब्ध होगी ।
    • Haryana Parivar Pehchan Patra Yojana पीपीपी प्रपत्र (form) पर कुछ क्षेत्रों (fields) में संपादन की अनुमति केवल सॉफ्टवेयर आधारित सत्यापन पूरा होने तक ही दी जाएगी। उन क्षेत्रों के उदाहरण हैं – आधार नम्बर, जन्म तिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम| कुछ क्षेत्र जैसे की लिंग, जाति, मतदाता पहचान पत्र, में संपादन की अनुमति एक बार ही दी जाएगी व स्थानीय भाषा में नाम के संपादन की अनुमति दो बार दी जाएगी, जबकि बाकि अन्य क्षेत्रों में संपादन अनेकों बार करने की अनुमति होगी जोकि उपरोक्त बिन्दु नं. 1 से 4 का पालना अनुसार किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में अनेकों बार संपादन की अनुमति नहीं है, उन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के
      अन्य अद्यतन की अनुमति केवल लोकल कमेटी द्वारा आयोजित पीपीपी शिविरों के माध्यम से ही दी जाएगी व इसकी जानकारी सम्बन्धित अतिरिक्त उपायुक्त के माध्यम से समय-समय पर दी जाएगी।
  8. नागरिक द्वारा पूरे परिवार का डेटा अद्यतन कर लेने के बाद वह इसे पोर्टल पर जमा कर सकता है।
  9. . नागरिक द्वारा सबमिट बटन दबाने के बाद, पीपीषी फॉर्म में अद्यतन /संपादन की सूचना के बारे में परिवार के मुखिया के मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा।
  10. नागरिक संपादन मॉड्यूल के माध्यम से संपादित पीपीपी आवेदन, पीपीषी पोर्टल पर ‘संपादिता के रूप में चिह्नित हो जाएगा ।
  11. इसके उपरांत, परिवार का कोई भी सदस्य यदि पीपीपी के साथ एकीकृत किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए सीएससी केंद्र अथवा लोकल कमेटी द्वारा आयोजित शिविरों में जाकर पीपीपी फॉर्म को प्रिंट करा सकता है, और नागरिक द्वारा उसे हस्ताक्षर किए जाने के बाद इसे वापस पीपीपी पोर्टल पर अपलोड किया जा सकताहै।
यह भी पढ़े :  हरियाणा कृषि यंत्र अनुदान योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, सब्सिडी

इस तरह से आप परिवार पहचान पत्र पोर्टल (Mera parivar portal) पर जानकारी अपडेट कर सकते है।

Haryana Parivar Pehchan Patra Check Status

मेरा परिवार हरियाणा पोर्टल पर चेक स्टेटस देखने की प्रक्रिया निम्न है :-

  • सबसे पहले परिवार पहचान पत्र पोर्टल ऑफिसियल वेबसाइट HPPA Portal – hppa.haryana.gov.in पर जाए।
  • अपने परिवार का विवरण खोजें – परिवार आईडी दर्ज कर सर्च बटन पर क्लिक करे।
  • इस तरह परिवार आईडी अपडेट स्टेटस देख सकते है।

अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना का पीपीपी के साथ एकीकरण

अंत्योदय योजनाओं/सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए : परिवार पहचान पत्र, नागरिक संसाधन सूचना विभाग, हरियाणा सरकार (Parivar Pehchan Patra, Citizen Resource Information Department, Government of Haryana) हरियाणा अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना सरकार द्वारा गरीबो के उत्थान के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजना है।

उद्देश्य:

उन सेवाओं/योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा अंत्योदय सरल मंच जिसे परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है।

हितधारक: प्रक्रिया के लिए प्रमुख हितधारक निम्नलिखित हैं:

क्र.संहितधारक का नाम
1सरकार हरियाणा
2 नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी)

अंत्‍योदय परिवार उत्‍थान योजना में आवेदन प्रक्रिया

  1. सबसे पहले अंत्योदय-सरल पोर्टल (saralharyana.gov.in) पर जाना होगा।
  2. नागरिक अंत्योदय सरल सेवाओं के लिए इनमें से किसी के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं :- अंत्योदय सरल केंद्र, CSC – सीएससी, ऑनलाइन वेबसाइट
  3. नागरिक/संचालक अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म में लॉग इन करते हैं लॉग इन प्रमाण – पत्र
  4. यदि नागरिक/संचालक के पास लॉगिन क्रेडेंशियल नहीं हैं, तो वे कर सकते हैं वेबसाइट पर ‘नए उपयोगकर्ता’ विकल्प का उपयोग करके उसी के लिए पंजीकरण करें
  5. ‘सेवाओं के लिए आवेदन करें’ अनुभाग से, नागरिक/संचालक निम्नलिखित का चयन करे, योजना/सेवा जिसके लिए वे आवेदन करना चाहते हैं।
  6. आवेदन पत्र खोलने पर, नागरिक/संचालक को 2 विकल्प दिखाई देते हैं:
    1. “मेरे पास फैमिली आईडी है”
    2. “मैं अपनी फैमिली आईडी भूल गया हूं या मेरे पास फैमिली आईडी नहीं है”
  7. यदि नागरिक/संचालक विकल्प 2 का चयन करता है :-
  8. तो उपयोगकर्ता को पुनर्निर्देशित किया जाएगा आधार के आधार पर फैमिली आईडी खोजने के लिए पीपीपी वेबसाइट पर जाएं। यदि नागरिक परिवार आईडी डेटाबेस में नहीं पाया जाता है, तो वे सेवा के लिए आवेदन करने के लिए वापस जाने से पहले, इसके लिए पहले पंजीकरण करना होगा। इसके अलावा, पहली बार पंजीकरण केवल सीएससी या पीपीपी ऑपरेटर पर किया जा सकता है
  9. यदि नागरिक/संचालक विकल्प 1 का चयन करते हैं, तो उन्हें संबंधित नागरिक की पारिवारिक आईडी दर्ज करना होगा। परिवार आईडी जमा करने के बाद, सूची परिवार के सदस्यों के ड्रॉप डाउन में प्रदर्शित किया जाएगा।  नागरिक/संचालक ड्रॉपडाउन की सूची में से नागरिक का चयन करे व्यक्ति जो सेवा/योजना के लिए आवेदन करना चाहता है।
  10. नागरिक का चयन करने के बाद, पीपीपी में पंजीकृत संबंधित नागरिक के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है । ओटीपी के सत्यापन पर, डेटा पीपीपी डेटाबेस से नागरिकों की जानकारी प्राप्त की जाएगी, योजना / सेवा आवेदन पत्र के लिए।
  11. यदि नागरिक/संचालक इनमें से किसी में कोई परिवर्तन करना चाहता है पीपीपी से प्राप्त डेटा, उन्हें पीपीपी ऑपरेटर पर जाकर उसे संपादित करना होगा या मेरा परिवार पोर्टल पर।
  12. नागरिक/संचालक योजना/सेवा विशिष्ट क्षेत्रों में प्रवेश करता है यहाँ आवेदन पत्र की सभी जानकारी भरना होगा।
  13. आवेदन पत्र जमा करने के बाद, annexures पृष्ठ खुल जाएगा।
    • पहचान सत्यापन
    • पीपीपी में सत्यापित क्षेत्रों से संबंधित annexures
  14. आवेदन और annexures फॉर्म सब्मिट करने पर, योजना की पावती रसीद प्रिंट की जाएगी।
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मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना app चण्डीगढ़ परिवार पहचान पत्र डाउनलोड

प्रश्न – उत्तर (FAQ)

परिवार पहचान पत्र क्या है?

पीपीपी -परिवार पहचान पत्र का उद्देश्य एक व्यापक, विश्वसनीय और सटीक निर्माण करना है राज्य में रहने वाले परिवारों का डेटाबेस जो आगे विभिन्न योजनाओ के लिए उपयोग किया जायेगा। राज्य भर में कल्याणकारी योजना वितरण के लिए परिवार पहचान पत्र दिया जायेगा। इसमें विवरण शामिल होंगे जैसे परिवार की संरचना, उसके आवासीय विवरण, प्रत्येक परिवार के सामाजिक और आर्थिक विवरण के रूप में परिवार के सदस्य की जानकारी। पीपीपी डेटाबेस में पंजीकृत प्रत्येक परिवार को 8-अंकीय आईडी जारी की जाती है। इस आईडी का उपयोग राज्य की किसी भी सेवा/योजना के लिए आवेदन करने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है।

परिवार पहचान पत्र में जानकारी कैसे अपडेट करें?

पारिवारिक डेटा को दो तरीकों से अपडेट किया जा सकता है: haryana parivar pehchan patra check status

1. सेल्फ-अपडेट मोड – एक नागरिक “अपडेट” का उपयोग करके अपने परिवार की आईडी को अपडेट कर सकता है मेरा परिवार पोर्टल पर प्रदान किया गया पारिवारिक विवरण ”टैब ( https://meraparivar.haryana.gov.in/)। नागरिक अपने परिवार की आईडी दर्ज कर सकता है, जिसके बाद, परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। नागरिक ओटीपी दर्ज कर, खुद को प्रमाणित करें और डेटा अपडेट के लिए आगे बढ़ें।

(कृपया ध्यान दें: नागरिक केवल सेल्फ-अपडेट मॉड्यूल के माध्यम से पीपीपी आईडी विवरण अपडेट कर सकते हैं। इस मोड के माध्यम से एक नया परिवार आईडी बनाना उपलब्ध नहीं है।)

2. असिस्टेड मोड – नागरिक अपने निकटतम सीएससी, सरल केंद्र पर जा सकता है या पीपीपी ऑपरेटर द्वाराअपने परिवार के विवरण को अपडेट करा सकता है।

संपर्क करे :

हेल्पलाइन: 0172-3968400

सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक तक (सोमवार से शनिवार)

FAQ

पीपीपी में डेटा को कितनी बार अपडेट/एडिट किया जा सकता है?

पीपीपी पर सत्यापित किए जाने के बाद डेटा के अपडेट की अनुमति नहीं है, एक बार परिवार के किसी सदस्य का डेटा सत्यापित हो जाने के बाद, इसे लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन यदि जबकि परिवार के किसी सदस्य का सत्यापन पीपीपी नहीं हुआ है, उसका अपडेट किया जा सकता है।

पहचान पत्र में ‘परिवार का मुखिया’ कौन हो सकता है?

परिवार पहचान पत्र में प्रत्येक परिवार के लिए बिल्कुल एक ‘परिवार का मुखिया’ होना आवश्यक है। परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को ‘परिवार के मुखिया’ (HOF) के रूप में चुन सकता है। मुखिया आम तौर पर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है या कमाने वाला / कमाने वाला सदस्य होता है।

परिवार पहचान पत्र में नामांकन करने की आवश्यकता किसे है?

पीपीपी में नामांकन के लिए निम्नलिखित प्रकार के परिवारों की आवश्यकता होती है:
क) स्थायी परिवार: वर्तमान में हरियाणा में रहने वाले सभी भी परिवार के लिए परिवार पहचान पत्र आवश्यक है: पीपीपी में नामांकन ऐसे परिवार को 8 अंकों की स्थायी पारिवारिक आईडी जारी की जाएगी।बी) अस्थायी परिवार: हरियाणा के बाहर रहने वाला कोई भी परिवार आवेदन कर सकता है। पीपीपी में खुद को नामांकित करने के लिए राज्य की सेवा/योजना की भी आवश्यकता होगी। ऐसा एक परिवार को 9 अंकों की अस्थायी पारिवारिक आईडी जारी की जाएगी।

क्या मेरा परिवार पोर्टल पर हस्ताक्षरित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है?

हां, एक परिवार के पीपीपी अपडेशन को पूरा करने के लिए, हस्ताक्षरित दस्तावेज अपलोड करना (परिवार के किसी सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित) अनिवार्य है।

दो परिवारों के सदस्य का विलय कैसे करे?

हां, दो परिवारों के सदस्यों का विलय संभव है। यह ऑपरेशन एक ऑपरेटर द्वारा किया जायेगा (और स्वयं अद्यतन द्वारा नहीं)। ऑपरेटर को अपने लॉगिन में ‘मर्ज फैमिली’ विकल्प का चयन करके दोनों परिवार आईडी से डेटा प्राप्त करें। इसके बाद, सदस्यों को एक परिवार से लिया जाना और दूसरे में विलय करने की आवश्यकता है चयनित और गंतव्य परिवार में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसके बाद परिवार के मुखिया (एचओएफ) नए मर्ज किए गए परिवार के लिए अलग-अलग के संबंध के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

क्या परिवार से किसी सदस्य को हटाना संभव है?

हां, परिवार से किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। किसी परिवार का डेटा अपडेट करते समय, ‘सदस्य संपादित करें’ के साथ ‘हटाएं’ विकल्प उपलब्ध है। यदि, तथापि, किसी सदस्य के पास किसी अन्य परिवार से विलय कर दिया गया है, या अतीत में किसी अन्य परिवार से हटा दिया गया है, तो उस सदस्य को वर्तमान परिवार से हटाया नहीं जा सकता।

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