झारखंड राज्य सरकार ने वृद्ध जन के लिए हितेषी सर्वजन पेंशन योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत अब एपीएल और बीपीएल राशन कार्ड की बाध्यता खत्म कर दी है। अब सरकार द्वारा राज्य के सभी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो को पेंशन प्रदान की जाएगी। आज हम इस लेख में Sarvjan Pension Yojana Jharkhand also called old age pension in jharkhand apply online e pension jharkhand portal. The sarvjan pension yojana jharkhand form pdf 2024 provide senior citizen pension scheme in jharkhand की पूरी जानकारी दी गई है। जिससे आप योजना का लाभ उठा सके।
झारखण्ड सर्वजन पेंशन योजना क्या है
राज्य में सरकार द्वारा सभी लोगो को जो 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके है उन सभी को सर्वजन पेंशन योजना (sarvajan pension yojana jharkhand) के तहत, पेंशन का लाभ मिलेगा। हेमंत सरकार के आदेश के बाद यूनिवर्सल पेंशन योजना को पुरे झारखंड राज्य में लागू कर दिया गया है। योजना की खास बात यह है की पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए एपीएल (APL) और बीपीएल (BPL) राशन कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दी है। इसके लिए सरकार ने कुल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। पेंशन योजनाओ को झारखंड सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत और भी पारदर्शी और सरल बनाया गया है।
समाचार
30-12-2023: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की उम्र सीमा 60 से घटाकर 50 साल कर दी है. सोरेन ने कहा कि आदिवासियों और दलितों को 50 साल की उम्र से पेंशन दी जायेगी।
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सर्वजन पेंशन योजना का उद्देश्य
Sarvjan Pension Yojana Jharkhand का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी लोग को जो की 60 वर्ष की उम्र के हो चुके है उन सभी को समाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन प्रदान करना है। इससे वृद्धजन को स्वयं की अर्थिक जरूरत के लिए लाभ मिलेगा।
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Sarvjan Pension Yojana Jharkhand के लाभ
- राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगो को पेंशन मिलेगी
- हर महीने की प्रत्येक 5 तारीख को 1000 रुपये बैंक खाते में आएंगे।
- पेंशन लेने के लिए राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सर्वजन पेंशन योजना में इन लोगो को लाभ मिलेगा
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग
- 18 वर्ष से अधिक उम्र की निराश्रित या विधवा महिला
- 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग
- HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति
झारखंड पेंशन योजना पात्रता
- 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा
- आवेदक करदाता नहीं होना चाहिए।
- Sarvajan pension yojana jharkhand में वृद्धजन, गरीब, नि:शक्त और निराश्रित, जिनमें विधवा, एकल व परित्यक्ता भी पेंशन के पात्र होंगे।
- राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ वोटर आईडी कार्ड से रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
Sarvjan Pension Yojana Jharkhand के मुख्यबिंदु
योजना का नाम | सर्वजन पेंशन योजना झारखंड |
विभाग | वित्त विभाग झारखंड सरकार |
राज्य | झारखंड |
योजना का उद्देश्य | वृद्धजन को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग |
आवेदन फॉर्म | Available |
आधिकारिक वेबसाइट | www.jkuber.jharkhand.gov.in/jpension/ |
सर्वजन पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर एआईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
झारखंड सर्वजन पेंशन योजना में आवेदन कैसे भरे
Jharkhand Sarvjan Pension Yojana 2024 में आवेदन करने के लिए आपको निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा: jkuber.jharkhand.gov.in/jpension पोर्टल से आवेदन पत्र डाउनलोड करे
सर्वजन पेंशन योजना फॉर्म pdf (sarvjan pension yojana jharkhand form pdf) – फॉर्म डाउनलोड करे
ग्रामीण क्षेत्र के लिए
पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको ग्रामीण क्षेत्र के प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ (BDO) से संपर्क करना होगा। बीडीओ को आवेदन पत्र भर कर जमा करे।
शहरी क्षेत्र के लिए
राज्य में शहरी क्षेत्र में पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए अंचल अधिकारी (CO) को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करे।
आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के पश्चात आपके पेंशन आवेदन को ऑनलाइन रजिस्टर कर दिया जायेगा।
सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत इन योजनाओ का लाभ मिलेगा
1. मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना
इस योजना के अंतर्गत राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो को लाभ मिलेगा। उन्हें आवेदन करने के लिए आयु प्रमाण पत्र के रूप में वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता होगी।
2. मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
- 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र की महिला, जिसके पति की मृत्यु हो गयी हो के संदर्भ में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- 18 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र की परित्यक्त महिला, 45 वर्ष से अधिक उम्र की एकल महिला
इन दोनों ही वर्गों के अंतर्गतआनेवाली महिलाओं को मुखिया एवं पंचायत सचिव/ वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाणपत्र अथवा विधायक/सांसद अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी
3. स्वामी विवेकानंद निः शक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना
- दिव्यांग सम्बन्धी प्रमाण पत्र की आवश्यकता
- आवेदक का आयु प्रमाण पत्र
18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र या स्कुल, कॉलेज के प्रिन्सिपल का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र
4. HIV/AIDS पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना
- आवेदक के लिए कोई आयु सीमा नहीं है
- ART/ARO प्राप्त करने संबधी चिकत्सा प्रमाण पत्र
नोट: सरकारी नौकरी में नियोजित परिवार को छोड़कर अन्य आदमी जनजाति परिवार के व्यस्क विवाहित महिला को पूर्व की भांति “मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना” का लाभ मिलता रहेगा।