राज्य में किसानो को मसाले की खेती में योगदान एवं प्रोत्साहित करने के लिए उद्यानिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मसाला क्षेत्र विस्तार योजना शुरू की है। Masala Shetra Vistar Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने तथा पात्रता सम्बंधित जानकारी इस लेख में दी गयी है।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना
उद्यानिकी विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं एकीकृत बागवानी विकास मिशन (midh) के अंतर्गत संचालित मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के तहत प्रदेश के किसानो को संकर मसाले की खेती करने पर प्रति हेक्टयर लागत का 50 प्रतिशत अनुदान (सब्सिडी) दिया जायेगा। जिसमे बीज वाली मसाला फसल के लिए अधिकतम 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा जड़ एवं कंद/प्रंकंद वाली व्यावसायिक फसल लहसुन, हल्दी एवं अदरक फसल उत्पादन के लिए अधिकतम 50,000 रूपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जायेगा। किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर कृषि भूमि पर योजना का लाभ ले सकता है।
- मध्यप्रदेश सब्जी क्षेत्र विस्तार सब्सिडी योजना
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना
- सब्जियों की खेती के लिए विशेष अनुदान योजना
- श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना
- उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश की प्रमुख योजनाएं
- मध्यप्रदेश ई कृषि यंत्र अनुदान योजना
Masala Shetra Vistar Yojana के बारे में विस्तार से
उदाहरण के तोर पर यदि किसान 1 हेक्टेयर में बीज वाली मसाला फसल लगाता है, जिसकी लागत 20 हजार रु है, 50 प्रतिशत अनुदान देने पर किसान को 10000 रु मिलेंगे। लेकिन यदि किसान की प्रति हेक्टेयर लागत कीमत 10 हजार है तो किसान को 5 हजार रुपये अनुदान मिलेगा।
इसी तरह से जड़ एवं कंद/प्रंकंद मसाला फसल जिसकी लागत कीमत 1 लाख रु प्रति हेक्टेयर है, सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान देने पर किसान को 50 हजार रूपये मिलेंगे। लेकिन यदि किसान की लागत कीमत 50,000 हजार रुपये है तो कृषक को 25,000 रूपये का अनुदान मिलेगा।
MP Masala Shetra Vistar Yojana उद्देश्य
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो को गुणवत्तायुक्त अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के मसाले की खेती के लिए अनुदान प्रदान करना है, सब्सिडी मिलने से अधिक से अधिक किसान मासले की खेती के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे उन्नत मसालो के उत्पादन में वृद्धि होगी।
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना मुख्यबिंदु
योजना का नाम | मसाला क्षेत्र विस्तार योजना |
विभाग | उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग |
राज्य | मध्यप्रदेश |
योजना प्रारंभ की गयी | 01अप्रैल 2011 |
मूल योजना | Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH) |
आवेदन फॉर्म | Available |
रजिस्ट्रेशन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.mpfsts.mp.gov.in |
Masala Shetra Vistar Yojana MP पात्रता
- कार्यक्षेत्र – योजना प्रदेश के संपूर्ण जिलो में लागु।
- योजनान्तर्गत केवल उन्हीं किसानो को मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जो वर्तमान में मसालों की खेती नहीं कर रहे है।
- इस योजना में सभी वर्गों सामान्य, अजजा, अजा व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन एवं वरिष्ठ नागरिको को समान अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
- वनाधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त किसान भी इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्र होगे।
- योजना में अनुदान एक कृषक को केवल एक ही बार देय होगा।
- किसान पहली बार जितने क्षेत्रफल में चाहे खेती कर सकता है परंतु अनुदान (सब्सडी) न्यूनतम 0.25 हेक्टेयर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिये देय होगा।
मसालों के नाम
मिर्ची की खेती, लहसुन की खेती, हल्दी, अदरक, धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाईन, सोआ, कलौंजी, अजमोद , विलायती सौंफ , एंव स्याह जीरा
MP मसाला विस्तार योजना दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन हेतु दस्तावेज
- किसान की पासपोर्ट फोटो
- आधार कार्ड
- खाता-खसरा नंबर/8/वन पट्टे की प्रति,
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
मसाला क्षेत्र विस्तार योजना ऑनलाइन आवेदन
Masala Kshetra Vistar Yojana में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.mpfsts.mp.gov.in/mphd/ पर जाना होगा।
- इसके बाद कृषक नविन पंजीयन लिंक पर क्लिक करे। जिन किसानो ने mpfsts पोर्टल पर पंजीयन कर रखा है वे लॉगिन करे।
- मोबाइल नंबर दर्ज कर OTP भेजे बटन पर क्लिक करे।
- ओटीपी दर्ज कर, सभी जानकारी दर्ज कर फार्म सब्मिट करे।
Masala Shetra Vistar Yojana में हितग्राही की प्रक्रिया चयन
- किसान को आधार कार्ड नम्बर सहित ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य है।
- कृषक की निजी भूमि में योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।
- हितग्राही किसान के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन उपलब्ध होना चाहिए।
- योजना में सामान्य, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के हितग्राहियों हेत पृथक- पृथक लक्ष्यों का निर्धाण किया जाता है।
- किसान ऑनलाईन mpfsts पोर्टल पर आवेदन कर सकते है।
- वनाधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त आदिवासियों को भी अनुदान की पात्रता होगी।
संपर्क करे
जिले के उप/सहायक संचालक उद्यान, विकासखण्ड स्तर पर व.उ.वि.अधि./ग्रामीण उद्यानिकी विकास अधिकारी से संपर्क करे।
टोल फ्री नंबर 0755-4059242 कृपया कार्य दिवस में ही सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक संपर्क करे।
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