कृषि यंत्र अनुदान मध्यप्रदेश 2024 ऑनलाइन आवेदन, पात्रता

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Krishi yantra subsidy in mp 2024: किसानो को कृषि कार्य तेजी से एवं जल्दी से काम को पूरा करने के लिए अनेक कृषि उपकरणों/यंत्रो की आवश्यकता पड़ती है। जिससे की वे कम समय में कृषि कार्य पूरा कर सके। इसलिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने किसानो की सहायता के लिए मध्यप्रदेश ई कृषि यंत्र अनुदान योजना (mp kisan anudan yojana e krishi yantra) पोर्टल dbt mpdage.org को शुरू किया है। इसके माध्यम से किसान कृषि से सम्बंधित सभी उपकरण ऑनलाइन खरीद सकते है। तथा मध्यप्रदेश सरकार किसानो को कृषि उपकरण खरीदने पर सब्सिडी भी देती है। जिससे किसानो को कम कीमत पर कृषि उपकरण उपलब्ध होते है। इस लेख में कृषि यंत्र, सिंचाई उपकरण, माइक्रो सिचाई/उद्यानिकी उपकरण आदि के बारे में जानकारी दी गई है।

mp krishi yantra dbt mpdage org

इस लेख के बारे में !

ई कृषि यंत्र अनुदान मध्यप्रदेश 2024

किसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश शासन की राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना (MP dage e krishi yantra anudan) द्वारा किसानो को कृषि यंत्र सब्सिडी पर प्रदान किये जाते है। योजना के द्वारा कृषि यंत्र, सिंचाई उपकरण, माइक्रो सिचाई/उद्यानिकी उपकरण आदि कृषि उपकरण खरीदने पर किसानो को सरकार के द्वारा अनुदान प्राप्त होता है। किसान e कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल से कृषि उपकरण खरीद सकते है। इसके लिए आपको “ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल” पर ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। पंजीयन के  लिए आपको मोबाइल नंबर और आधार क्रमांक की जरूरत पड़ेगी।

ऑनलाईन व्यवस्था में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त केन्द्रीय तथा राज्य की हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिए मध्यप्रदेश सब्सिडी पर कृषि यंत्र (mp kisan anudan yojana krishi yantra) उपलब्ध कराये जाते है।

मध्य प्रदेश ई कृषि उपकरण सब्सिडी योजना list 

कृषि यंत्र अनुदान लिस्ट dbt mpdage org :-

  • ट्रैक्टर एवं पावरटिलर
  • सभी प्रकार के शक्तिचलित एवं स्वचलित कृषि यंत्र
  • विद्युत एवं डीजल पंप
  • ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, रेनगन तथा सिंचाई पाईप लाईन
  • इस व्यवस्था के अंतर्गत शासन द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयानुसार अन्य कृषि उपकरण जोड़े जा सकते है।

कृषि उपकरण प्रदाय योजना लक्ष्य 

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास (dbt.mpdage.org) द्वारा ड्रिप सिस्टम, स्प्रिकलर सिस्टम, रेनगन, सिंचाई पाईप लाईन, तथा विद्युत एवं डीजल पंप के लक्ष्य तथा संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा ट्रैक्टर, पावरटिलर, सभी प्रकार के शक्तिचलित एवं स्वचलित कृषि यंत्र प्रदान किये जाते है। योजना का विभाजन जिलेवार,/ विकासखण्डवार एवं कृषकों की श्रेणी अनुसार किया जाता है। सभी लक्ष्य पोर्टल पर उपलब्ध रहेगें। लक्ष्यो का विभाजन बजट की उपलब्धतानुसार वर्ष में एक से अधिक बार किया जायेगा। संचालनालय स्तर से पोर्टल पर 60 प्रतिशत लक्ष्य जिलो को आंवटित किये जायेगे तथा शेष 40 प्रतिशत लक्ष्य पूल में रखे जायेगे, जो उन जिलो को आंवटित किये जा सकेगे जहाँ प्रदाय लक्ष्यो की शत-प्रतिशत पूर्ति हो चुकी है तथा अतिरिक्त लक्ष्यों की मांग उपलब्ध है।

एमपी ई कृषि यंत्र अनुदान मध्यप्रदेश 2024 योजना का उद्देश्य

MP ई कृषि यंत्र अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य किसानो को सस्ती दर पर कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध कराना है।

  • मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना से किसानो की आर्थिक मदद करना।
  • इससे किसान कम समय में अधिक कृषि कार्य कर सकेंगे।
  • किसान उन्नत तकनीक से नए कृषि उपकरण से खेती का काम करेंगे।
  • किसानो का फसल उत्पादन में बढ़ावा देना और किसानो की आय में वृद्धि करना योजना का मुख्य लक्ष्य है।

कृषि यंत्र अनुदान मध्यप्रदेश 2024 के लाभ

MP e krishi yantra dbt mpdage org से किसानो को निम्न लाभ प्राप्त होंगे।

  • कृषि यंत्रो के उपयोग से किसानो की आय में वृद्धि होगी।
  • कम समय में अधिक कृषि कार्य किसान कर सकेंगे।
  • कृषि यंत्रो से किसान का फसल उत्पादन बढ़ेगा।
  • ई कृषि यंत्र खरीदने पर किसानो को सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

[रजिस्ट्रेशन] मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना मध्य प्रदेश 

MP e कृषि यंत्र सब्सिडी योजना के लिए पात्रता

DBT mpdage org e krishi yantra anudan: एमपी कृषि यंत्र खरीदने पर राज्य के सभी कृषको को अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। इसके लिए किसानो को कृषि यंत्र खरीदने के लिए dbt mp ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। तथा सभी जानकारी किसान कल्याण तथा कृषि विकास पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

ई कृषि यंत्र अनुदान मध्यप्रदेश 2024 list

  • एक वर्ष में एक कृषक किन्ही भी दो यंत्रो / उपकरणो हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा |
  • एक ही यंत्र “उपकरण पर पुनः लाभ प्राप्त करने हेतु निम्न समयसीमा लागू होगी-
  • ट्रैक्टर एवं पावरटिलर – 7 वर्ष
  • स्वचलित एवं शक्तिचलित कृषि यंत्र – 5 वर्ष
  •  ड्रिप सिस्टम – 7 वर्ष
  • स्प्रिंकलर सिस्टम एवं सिंचाई घाईप – 7 वर्ष
  • विद्युत एवं डीजल पंप – 7 वर्ष
  • ट्रैक्टर एवं पावरटिलर चूंकि प्राइममूवर है अतः दोनो में से केवल एक ही लिया जा सकेगा |
  • ट्रैक्टर से चलने वाले शक्तिचलित कृषि यंत्र हेतु कृषक के पास स्वयं का ट्रैक्टर होना अनिवार्य होगा।
  • ड्रिप सिस्टम, स्थ्रिंकलर सिस्टम, रेनगन, विद्युत एवं डीजल पंप तथा सिंचाई पाईप हेतु कृषक के पास सिंचाई स्त्रोत होना अनिवार्य होगा।
  • केवल किसान ही अनुदान प्राप्त करने हेतू पात्र होंगे अर्थात आवेदक के नाम भूमि होना आवश्यक होगा

dbt.mpdage.org ट्रेक्टर पर सब्सिडी

एमपी ट्रेक्टर कृषि यंत्र एवं ट्रैक्टर खरीदने की निम्न शर्ते है:-

  • ट्रॅक्टर अनुदान mp कोई भी श्रेणी के कृषक ट्रेक्टर का क्रय कर सकते है।
  • केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने पिछले 7 वर्षो में ट्रेक्टर या पावरटिलर क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।
  • ट्रेक्टर एवं पावरटिलर में से किसी एक पर ही अनुदान का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

स्वचलित कृषि उपकरण (रीपर कम बाईन्डर, स्वचलित रीपर, राईस ट्रांस प्लान्टर)

  • किसी भी श्रेणी के कृषक उक्त सामग्री को खरीद सकते है।
  • कृषक पात्रता : जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।

ट्रेक्टर से चलने वाले सभी प्रकार के कृषि यंत्र

  • किसी भी श्रेणी के कृषक यह यंत्र का क्रय कर सकते है किन्तु स्वयं के नाम पर पूर्व से ट्रेक्टर होना आवश्यक है।
  • केवल वे ही कृषक पात्र होगे जिन्होने गत 5 वर्षो में उक्त यंत्रो के क्रय पर विभाग की किसी भी योजना के अंतर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त नही किया है।

स्प्रिंकलर, ड्रिप सिस्टम, रेनगन, डीजल/विधुत पंप

  • समस्त वर्ग के कृषक जिनके पास स्वयं की भूमि हो वही पात्र होगे।
  • जिस कृषक द्वारा 7 वर्षो में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया हैं वह कृषक पात्र नहीं होगा।
  • विधुत पंप हेतु कृषक के पास विधुत कनेक्शन होना अनिवार्य हैं।

MP कृषक समृद्धि योजना मध्य प्रदेश

MP e Krishi Yantra Scheme की मुख्य बाते

योजना का नाममध्यप्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना
विभागकिसान कल्याण तथा कृषि विकास एवं उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मध्यप्रदेश शासन
राज्यमध्यप्रदेश
रजिस्ट्रेशनOnline
आवेदन फॉर्मAvailable
योजना का उद्देश्यकिसानो को सस्ती दर पर कृषि उपकरण सब्सिडी पर उपलब्ध कराना
लाभार्थीराज्य के किसान
आधिकारिक वेबसाइटdbt.mpdage.org 

अनुदान हेतु किसान पंजीकरण मध्यप्रदेश : ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल

मध्यप्रदेश ई-कृषि यंत्र अनुदान योजना आवश्यक दस्तावेज

कृषक के आवेदन में अन्य विवरणो की प्रविष्टि के साथ-साथ निम्न अभिलेखो को अपलोड किया जाना होगा –

  1. आधार कार्ड की कॉपी
  2. भूमि से संबंधित वैद्य अभिलेख (ऋण पुस्तिका अथवा खसरे बी-4 की नकल)
  3. जाति प्रमाण पत्र (केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कृषको हेतु)
  4. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति (यदि कृषक स्वयं के खाते में अनुदान राशि प्राप्त करना चाहता है)
  5. ट्रैक्टर के पंजीयन की छायाप्रति (केवल ट्रैक्टर चलित कृषि यंत्रो हेतु)
  6. विद्युत पंप हेतु बिजली कनेक्शन का प्रमाण (विद्युत देयक की छायाप्रति अथवा विद्युत विभाग का प्रमाण पत्र)

उपरोक्त दस्तावेजों को अपलोड करने के साथ क्रय की गई सामग्री का विवरण (इंजिन नंबर» चेसिस नंबर /सीरियल नंबर,”बैच नंबर) की प्रविष्ठी की जाना होगी। इसके साथ ही विकेता को कृषक का सामग्री के साथ संयुक्त फोटो भी अपलोड करना होगा ।

एमपी ई कृषि यंत्र dbt mpdage.org ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

MP dbt mpdage org e krishi yantra anudan registration: सामग्रियो के लक्ष्य कृषकों को पोर्टल पर उपलब्ध रहेगे। यदि कृषक किसी सामग्री का कय करना चाहता है तो वह “ई-कृषि यंत्र
अनुदान पोर्टल” पर अपना आवेदन पंजीकृत करा सकेगा।

MP dbt mpdage org e krishi yantra anudan registration

इसके लिए कृषक को सबसे पहले  e कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल वेबसाइट – dbt.mpdage.org पर जाना होगा। तथा कृषि यंत्र खरीदने के लिए विभाग चुनना होगा की आप किस प्रकार का कृषि यंत्र खरीदना चाहते है।

1.कृषि यंत्र कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय आवेदन करे
2.सिंचाई उपकरण किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभागआवेदन करे
3.माइक्रो सिचाई/उद्यानिकी उपकरण उद्यानिक एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागआवेदन करे
  • आवेदन करे बटन पर क्लिक करे।
  • एक नई वेबसाइट पर अनुदान हेतु आवेदन करें ! फॉर्म खुलेगा। 
  • यहा इस फॉर्म में आप आधार बायोमेट्रिक डिवाइस या बिना बायोमेट्रिक डिवाइस के रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
  • सभी जानकारी भर कर capture finger क्लिक करे।

एमपी कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन

  • पंजीयन कृषक के UIDAI भारत सरकार द्वारा प्रदाय आधार नंबर तथा UIDAI भारत सरकार द्वारा अधिकृत फिंगर प्रिन्ट स्केनर डिवाईस के माध्यम से किया जा सकेगा।
  • जो कृषक फिगर प्रिन्ट स्केनर डिवाईस के स्थान पर आधार कार्ड तथा स्वयं का फोटो अपलोड कराना चाहेंगें, उनका पंजीयन इस आधार पर भी किया जा सकेगा |
  • कृषकों के पंजीयन के समय कृषक से घोषणा प्राप्त की जावेगी कि उसके द्वारा आवेदित सामग्री पर विगत वर्षों की निर्धारित समयावधि में अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है। भविष्य में यदि कृषक की घोषणा गलत साबित होती है तो उससे अनुदान की राशि की वसूली की जावेगी।
  • कृषक द्वारा पंजीयन कराने पर उस सामग्री का लक्ष्य कृषक हेतु लॉक हो जायेगा।
  • पंजीयन होते ही कृषक को सामग्री के जिले अथवा क्षेत्र में कार्यरत अधिकृत विकेताओं की सूची तथा उनके पते पोर्टल परदर्शित होगे।
  • कृषक के मोबाईल पर एस.एम.एस. के माध्यम से पंजीयन की जानकारी तथा एक विशेष कोड प्राप्त होगा।
  • विशेष कोड का उपयोग डीलर के यहां कृषक का आवेदन खोलने में किया जायेगा।

MP Krishi Yantra Anudan subsidy Yojana पंजीयन प्रक्रिया 

कृषक पंजीयन का प्रिन्ट आउट निकाल ले  जिसमें उस क्षेत्र के अधिकृत विक्रेताओं की सूची भी प्राप्त होगी। इन अधिकृत विकेताओं में
से कृषक अपनी पसंद तथा कीमत का मोल-भाव कर सामग्री का कय कर सकेगा | कृषक को पंजीयन उपरांत सामग्री का कय 10 दिवस की समय सीमा में करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसका पंजीयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा तथा आगामी 6 माह के लिये कृषक अपात्र हो जायेगा अर्थात वह अपने इस आधार नंबर से उस सामग्री हेतु पुनः पंजीयन नहीं करा सकेगा तथा कृषक हेतु पंजीयन के समय उसके
नाम पर लॉक हुआ लक्ष्य भी वापिस पोर्टल पर दिखने लगेगा |

पोर्टल में कृषक को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि वह संपूर्ण राशि का भुगतान कर स्वयं के खाते में अनुदान प्राप्त कर सकता है अथवा केवल कृषक अंश की राशि का भुगतान कर सामग्री का कय कर सकता है तथा अनुदान को निर्माता के बैंक खाते में भुगतान का विकल्प चुन सकता है। कृषक द्वारा भुगतान की जा रही राशि केवल बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक अथवा ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी। नगद राशि से भुगतान मान्य नहीं होगा |

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कृषि यंत्र पंजीयन के बाद समयावधि

पंजीयन उपरांत निर्धारित समयावधि में क्रय की गई सामग्री पर ही अनुदान देय होगा !

  • इस आवेदन के 7 दिन के अन्दर कृषक द्वारा निम्न अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे जिसके आधार पर क्रय कर स्वीकृति आदेश जारी होगा तथा कृषक सामग्री खरीद सकेंगे।
  • कृषक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर जिला अधिकारी द्वारा ऑनलाइन क्रय स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा।
  • क्रय स्वीकृति आदेश जारी होने के 20 दिन में सामग्री का क्रय कर प्रकरण डीलर के माध्यम से निर्माता को प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।
  • आवेदन निरस्त होने के उपरांत आप को आगामी 6 माह तक आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी ।

MP Krishi Yantra Yojana dbt mpdage.org

  • कृषक सामग्री पर अनुदान का लाभ उसी स्थिति में प्राप्त होगा जब वह सामग्री हेतु अनुदान की पात्रता शर्तो की पूर्ती करते हों। पात्रता की विस्तृत शर्ते पोर्टल पर दी गई है।
  • चयनित डीलर के माध्यम से कृषक अपने अभिलेख के साथ-साथ देयक की प्रति एवं सामग्री के विवरण भी पोर्टल में दर्ज कराये।
  • एक बार डीलर का चयन किये जाने पर डीलर पुनः बदलना संभव नहीं होगा ।
  • योजनांतर्गत अपात्र कृषकों को सामग्री क्रय पर अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं होगा । स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के उपरांत ही कृषक सामग्री क्रय की कार्यवाही करें। अपात्र होने के बाद भी यदि आप सामग्री का क्रय करते है तो आपको अनुदान नही दिया जायेगा तथा विभाग इसके लिए उत्तरदायी नही होगा ।
  • डीलर को कृषक द्वारा यंत्र/सामग्री की राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से ही किया जाना होगा। नगद राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
  • डीलर के माध्यम से अभिलेख एवं देयक आदि पोर्टल पर अपलोड करने के 7 दिवस में विभागीय अधिकारी द्वारा सामग्री तथा अभिलेखों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा। भौतिक सत्यापन में सभी अभिलेख उपयुक्त पाये जाने, क्रय अनुसार यंत्र/सामग्री उपयुक्त पाये जाने तथा योजना की शर्तो की पूर्ती उपयुक्त पाये जाने पर ही कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता रहेगी।

e krishi anudan कृषक हितग्राही चयन 

dbt mpdage.org पोर्टल पर आवेदनों का पंजीयन आवेदित सामग्री हेतु जिले तथा कृषक श्रेणी में उपलब्ध कूल लक्ष्यों की उपलब्धता अनुसार होगा। उपलब्ध लक्ष्यो से 25 प्रतिशत अधिक आवेदन प्राप्त किये जा सकेगे जो उस यंत्र हेतु प्रतीक्षा सूची मानी जायेगी। प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित कृषक तब तक सामग्री का कय करने की कार्यवाही नहीं करेगें जब तक उन्हे अंतिम चयन की सूचना प्राप्त न हो जाये। चयन की अंतिम सूचना प्राप्त होने के उपरांत ही प्रतीक्षा सूची कें कृषको की 10 दिवस की समयसीमा प्रांरप होगी।

निर्धारित प्रतीक्षा सूची के प्रतिशत उपरांत पोर्टल द्वारा उस सामग्री हेतु पंजीयन स्वतः बंद कर दिया जायेगा। अतिरिक्त लक्ष्य आंवटित होने पर नये आवेदन पोर्टल पर पुनः पंजीकृत किये जा सकेगे जिन पर प्रतीक्षा सूची से पूर्ति के बाद कार्यवाही होगी |आवेदन प्राप्त करने की ऑनलाईन तथा पारदर्शी व्यवस्था होने के कारण आवेदनों का पृथक से अनुमोदन किसी भी स्तर से प्राप्त करना आवश्यक नही होगा।

सामग्री का क्रय – ई कृषि यंत्र अनुदान mp 

  • कृषक द्वारा पंजीयन उपरांत 10 दिवस की समयसीमा में सामग्री का कय अपनी इच्छानुसार किसी भी पंजीकृत विकेता से मोल-भाव कर किया जाना अनिवार्य होगा। निर्माताओं द्वारा उनकी सामग्री की दरे उपलब्ध कराई गई है जो पोर्टल पर उपलब्ध हैं। इन दरों के निर्धारण में विभाग की कोई भूमिका नही है। कृषक अपने स्तर से इन विकेताओं से मोल-भाव कर सामग्री का कयकरने हेतु स्वतंत्र रहेगें किन्तु कय की जा रही सामग्री की दर निर्माता द्वारा दी गई दर से अधिक नही होनी चाहिये।
  • पंजीकृत विकेता जिससे कृषक द्वारा सामग्री का कय किया जाना है वह पोर्टल पर लॉगिन कर कृषक का आवेदन खोल सकेगा। कृषक का आवेदन विकेता के यहां तभी खुलेगा जब कृषक को दिये गये विशेष कोड का इंद्राज विकेता द्वारा किया जायेगा। कृषक फिंगर प्रिन्ट स्केनर डिवाईस के माध्यम से भी अपना आवेदन विकंता के यहां खुलवा सकेगा।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लिस्ट

Madhya pradesh dbt mpdage.org कृषि यंत्र अनुदान सामग्री का भौतिक सत्यापन

MP Krishi Yantra Anudan subsidy Yojana: निर्माता द्वारा सहमति देने के उपरांत प्रकरण भौतिक सत्यापन अधिकारी को पोर्टल पर उपलब्ध होगा। राशि रू. 50 हजार तक की सामग्री का सत्यापन वरिष्ठः कृषि विकास अधिकारी /उपयंत्री (कृषि अभियांत्रिकी) एवं राशि रू, 50 हजार से अधिक की सामग्री का सत्यापन सहायक संचालक स्तर के अधिकारी अथवा सहायक कृषि यंत्री द्वारा किया जायेगा। भौतिक सत्यापन अधिकारियों को पोर्टल हेतु लॉगिन आई.डी. उपलब्ध कराई जायेगी। भौतिक सत्यापन में अधिकारी द्वारा कृषक द्वारा इंद्राज कराये गये सभी अभिलेखों का मूल
अभिलेखों से तथा देयक में उललेखित सामग्री के पूर्ण विवरण का मिलान किया जायेगा।

MP Krishi Yantra subsidy in mp भौतिक सत्यापन स्थति 

  • अधिकारी द्वारा कृषक एवं सामग्री का मौके पर संयुक्त फोटो लिया जायेगा जो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। भौतिक सत्यापन अधिकारी को एक सप्ताह की अवधि में भौतिक सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। भौतिक सत्यापन अधिकारी द्वारा पोर्टल पर कृषक को अनुदान प्राप्त करने की पात्रता संबंधित टीप भी अंकित की जायेगी |
  • यदि समयावधि में भौतिक सत्यापन अधिकारी द्वारा कार्यवाही पूर्ण नही कीजाती है अथवा सत्यापन में किसी प्रकार की कमीं पाई जाती है तो प्रकरण जिले के उपसंचालक कृषि अथवा कृषि यंत्री को पोर्टल द्वारा स्वमेव अग्रेषित हो जायेगा तथा उन्हे इस तरह के प्रकरणों में अधीनस्थों से भौतिक सत्यापन की कार्यवाही 5 दिवस में अनिवार्य रूप से पूर्ण करानी होगी। इस कार्यवाही में भौतिक सत्यापन में कमी पाई जाने पर प्रकरण अंतिम रूप से उपसंचालककृषि / कृषि यंत्री द्वारा पोर्टल पर कारण दर्शाते हुये निरस्त किया जाना होगा।

एमपी किसान अनुदान योजना का भुगतान

एमपी कृषि यंत्र पोर्टल dbt mpdage.org पर भौतिक सत्यापन होने के आधार पर संचालनालय स्तर पर गठित सेल द्वारा अनुदान का भुगतान नियम पूर्वक विधिवत किया जावेगा | संचालनालय स्तर पर पृथक से सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। सैल का गठन संबंधित संचालनालय द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा जिसमें लेखा एवं आई.टी. से संबंधित अधिकारियों को रखा जाना अनिवार्य होगा | अनुदान का भुगतान अधिकतम 3 दिवस की अवधि में संचालनालय से आर.टी.जी.एस. के माध्यम से कृषक अथवा निर्माता के बैंक खाते में सीधे किया जायेगा |

निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण व्यवस्था – एमपी ई कृषि यंत्र अनुदान

Krishi yantra subsidy in mp कृषि यंत्र अनुदान मध्यप्रदेश ऑनलाईन प्रकिया द्वारा लाभान्वित हितग्राहियों की पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में जिले एवं संचालनालय स्तर पर पोर्टल अंतर्गत उपलब्ध रहेगी। लाभान्वित हितग्राहियों के रेण्डम आधार पर निरीक्षण विभागीय अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार सुनिश्चित किये जाने होगे :-

संयुक्त संचालक कृषि /संभागीय कृषि यंत्री – 2 प्रतिशत
उपसंचालक कृषि /सहायक कूषि यंत्री- 10 प्रतिशत
अनुविभागीय कृषि अधिकारी – 25 प्रतिशत

उपसंचालक कृषि द्वारा जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत की कृषि स्थाई समिति की बैठक में ऑनलाईन प्रकिया के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की सूची अवलोकित कराई जायेगी |

MP Krishi Yantra Anudan subsidy Yojana सम्पर्क करे 

दूरभाष क्रमांक : 0755-4935001
वैकल्पिक नंबर : 8109929355
ई-मेल आईडी : [email protected]

FAQ 

प्रश्न: मध्यप्रदेश में ट्रैक्टर पर कितनी सब्सिडी है?

सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। किसान इस सब्सिडी का लाभ लेकर कम कीमत पर कृषि ट्रैक्टर खरीद सकते है। ट्रैक्टर खरीदने पर 30 से 40 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

प्रश्न: एमपी कृषि पाइप लाइन के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

MP dbt mpdage.org की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करे।

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