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Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » एमपी मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना 2023 | पात्रता | नियुक्ति प्रक्रिया

एमपी मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना | पात्रता | नियुक्ति प्रक्रिया

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मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कर्मचारी की कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना शुरू की है। अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इस लेख को शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। इस लेख में आपके लिए मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है।

मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना

मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है की राज्य के शासकीय कर्मचारी की अगर कोरोना संक्रमण से मृत्यु होती है तो उसके परिवार पात्र सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति नौकरी दी जाएगी। घोषणा अनुसार राज्य शासन ने उसके नियोजन में कार्यरत समस्त

  • नियमित
  • स्थाईकर्मी
  • कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले
  • दैनिक वेतनभोगी
  • संविदा
  • कलेक्टर दर
  • आउटसोर्स
  • मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक

सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना लागू कर दी है।

सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी, जिसमें मृत सेवक नियोजित था।

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मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक सहायता मदद करना।

मुख्यमंत्री अनुकम्पा नियुक्ति के लिए पात्रता 

राज्य के समस्त नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक, जिनका वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान राज्य की संचित निधि से दिया हो।

  • विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त, जिनका पारिश्रमिक/मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से दिया गया हो।
  • विधि द्वारा स्थापित आयोग, ऐसी संस्थाएँ, जिनका शत-प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से दिया होता है अथवा इसके लिये स्थापना अनुदान दिया जाता है, उनमें कार्यरत सेवायुक्त पात्र होंगे।

मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति पात्रता की शर्तें

  1. मृतक सेवायुक्त मान्य चिकित्सीय जाँच में (RAT/RTPCR) कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हो तथा उसकी मृत्यु उपचार के दौरान हुई हो अथवा स्वस्थ होने के बाद पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर किसी भी बीमारी से मृत्यु हो गयी हो।
  2. यदि किसी शासकीय सेवक/सेवायुक्त की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के दौरान होती है, तो अनुकम्पा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।
  3. मृत्यु की तिथि पर वह शासन के नियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत हो। मृतक सेवायुक्त शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिये।
  4. दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो, तो वह अनुकम्पा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा।
  5. योजना में अनुकम्पा नियुक्ति के लिये परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 29 सितम्बर, 2014 की कण्डिका-2 के अनुसार होगा।
  6. मृतक शासकीय सेवक/सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने में आयु का बंधन नहीं होगा।
  7. जिन परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा।
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कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना में आवेदन कैसे भरे 

अनुकम्पा नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख, जिसमें दिवंगत सेवायुक्त अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन मृत्यु दिनांक से 4 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलम्ब के कारणों से संतुष्ट होने पर दावा स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी अधिकतम तीन माह तक का विलम्ब माफ कर सकेंगे।

  • नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे के लिये ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय/विभाग में बनाई जायेगी एवं इसका क्रम दिवंगत सेवायुक्त की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित किया जायेगा, अर्थात जो सेवायुक्त पहले दिवंगत हुआ है, उसके आश्रितों को पहले अनुकम्पा नियुक्ति आरक्षण नियमों का पालन करते हुए दी जायेगी।
  • अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जायेगी, जिसमें दिवंगत सेवायुक्त निधन के पूर्व नियोजित था।
  • यदि विभाग की स्थापना में ऐसा पद रिक्त नहीं है, जिस पर परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है, तो इसके लिये सांख्येत्तर पद निर्मित किया जा सकेगा।
  • ऐसे सांख्येत्तर पद पर की गई नियुक्ति भविष्य में नियमित पद की रिक्ति के विरुद्ध समायोजित की जायेगी एवं पात्र आश्रित की पदोन्नति एवं अन्य कारणों से सांख्येत्तर पद रिक्त होने पर स्वत: समाप्त समझा जायेगा।

सांख्येत्तर पद

निर्मित करने की अनुमति शासन द्वारा गठित समिति द्वारा दी जायेगी। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। समिति में प्रमुख सचिव, वित्त और विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव होंगे।

दिवंगत सेवायुक्त के परिवार को शपथ-पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा, जिसको अनुकम्पा नियुक्ति दी जाना है। दिवंगत सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने की स्थिति में उस पात्र अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत सेवायुक्त के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा। आउटसोर्स के रूप में पात्र आश्रित को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियोजित कराया जायेगा।

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अनुकम्पा नियुक्ति आवश्यक दस्तावेज

  • कोविड 19 संक्रमण का मृत्यु प्रमाण पत्र।
  • नौकरी प्रमाण पत्र।
  • पात्र परिवार सदस्य की शैक्षेणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना की मुख्य बाते 

योजना का नाममुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना
लॉन्च दिनांक28 मई 2021
किसके द्वारा शुरू किया गयामुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 
योजना का उद्देश्यपरिवार के पात्र सदस्य को अनुकम्पा नौकरी देना
लाभार्थीपरिवार का पात्र सदस्य

मुख्यमंत्री अनुकम्पा नियुक्ति योजना के लाभ 

  • परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी।
  • आर्थिक तंगी आय के मामले में सामना नहीं करना पड़ेगा।
  • परिवार को अच्छे से किसी भी प्रकार से सब लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना के मूल बिंदु 

योजना की अवधि कितनी होगी

योजना एक मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। अगर सेवायुक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था, लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात परंतु कोविड-19 पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर हो जाती है तब भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।

अनुकम्पा नियुक्ति के पद

योजना में कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग-3 (गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग-4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी, जिस प्रकार के नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था।

मृतक सेवक के नियोजन का प्रकारपात्र आश्रित के नियोजन का प्रकार
नियमितनियमित
कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गतकार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत
संविदासंविदा
दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर/ आउटसोर्स/ मानदेयआउटसोर्स

योजना में कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित योग्यता।

एवं अर्हता के आधार पर वर्ग-3 (गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग-4 अथवा।

इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी।

जिस प्रकार के नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था।

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