मध्यप्रदेश सरकार mp बागवानी विभाग द्वारा बागवानी क्षेत्र के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए ‘मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना‘ (mp mukhyamantri bagwani yojana) की शुरुआत की है।
योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य शासन द्वारा प्रदेश में व्यवस्थित रुप से उद्यानिकी कृषि कार्य को बढ़ावा देना है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बजट में इस इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत चयनित स्थानों पर उद्यानीकी कलस्टर निर्मित किये जायेंगे।
योजना के मुख्य दो घटक है : –
- औदयोगिक क्षेत्रों में उदयानिकी कलस्टर की स्थापना
- राजस्व भूमि पर उदयानिकी कलस्टर की स्थापना
इन क्लस्टर मैं निम्न उद्यानिकी गतिविधियाँ होंगी –
- संरक्षित खेत्ती के अंतर्गत फूल्रों की खेती
- संरक्षित खेती के अंतर्गत सब्जी एवं मसालों की खेती
- नर्सरी विकास :- प्लग टाइप सीडलिंग, नॉन प्लग टाइप सीडलिंग अंत्तर्गत पुष्प, सब्जी, मसाले, औषधि, अधिक उपयोगी शोभायमान पौधों का उत्पादन
- शेड नेट (Shed Net)
- टिशू कल्चर (Tishu Culture)
- विभाग द्वारा अनुमत अन्य गतिविधियाँ
क्लस्टर्स का निर्माण उद्योग विभाग के द्वारा विकसित औदूयोगिक प्रक्षेत्रों तथा उदयानिकी विभाग को आवंटित शासकीय भूमि पर किया जायेगा।
MP Mukhyamantri Bagwani Yojana 2024
कृषि विभाग मध्यप्रदेश एवं mp बागवानी विभाग द्वारा प्रदेश में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना को शुरू किया गया है। योजना के तहत जो भी कोई व्यक्ति बागवानी जैसे – आम, जामफल, केले, निम्बू आदि बहुत सी बागवानी फैसलो की खेती करना चाहते है। सरकार द्वारा बागवानी खेती करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
प्रथम घटक – औदयोगिक क्षेत्रों में उदयानिकी कलस्टर की स्थापना
- औद्योगिक नीति एवं निषेध प्रोत्साहन विभाग फे दवारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों मे औदयोगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। ऐसे विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में जो क्षेत्र उपयुक्त पाए जायेंगे उन पर संरक्षित उदयानिकी विकसित कि जाएगी।
- औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जाता है जिसमें सडक, बिजली तथा पानी की सुविधा मुख्य रूप से शामिल होती है। इन विकास कार्यों पर निगम द्वारा जो भी व्यय किया जायेगा, उसका आकलन कर राशि की प्रतिपूर्ति योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट में से कि जाएगी।
- भूमि का स्वामित्व उद्योग विभाग का ही रहेगा। भूमि 30 वर्ष की अवधि के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत प्रारूप में आवंटित की जायेगी तथा उस पर उद्यानिकी विभाग के द्वारा अनुमत गतिविधियों को करना अनिवार्य होगा।
- भूमि आवंटन की शर्तों का पालन करवाना एवं उल्लंघन करने पर आवंटिती के विरुद्ध कार्यवाही करने का समस्त अधिकार उद्योग विभाग का होगा। इन अधिकारों का उपयोग वह उदयानिकी विभाग के साथ समन्वय रखते हुए करेंगे।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना में आवेदन प्रक्रिया
चिन्हित क्षेत्र में आवेदन बुलाने तथा उपयुक्त आवेदनों का चयन करने का कार्य उद्यानिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। आवेदन के लिए व्यक्ति, कम्पनी या विधिसम्मत रूप से पंजीकृत संस्थाएं पात्र होंगी। उनकी पात्रता संबंधी शर्तों का उल्लेख आवेदन बुलाते समय विभाग द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। चयनित आवेदक को विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक अनुदान राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी।
अगर किसी आवेदक ने पूर्व में उदूयानिकी विभाग से कोई अनुदान प्राप्त क़र उसका सदुपयोग किया हो तो वह इस योजना (mp mukhyamantri bagwani yojana) के अन्तर्गत आवेदन देने एवं अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
MP Mukhyamantri Bagwani Yojana के लाभ
- सामान्यतः प्रत्येक आवेदक को न्यूनतम एक एकड़ तथा अधिकतम ढाई एकड़ भूमि आवंटित की जायेगी।
- आवंटित भूमि का प्रीमियम रुपये 5.00 लाख प्रति एकड़ तथा उसका वार्षिक भू- भाटक रू 2,500/- प्रति एकड़ होगा।
- योजना के तहत चिन्हित क्षेत्र में कॉमन सर्विस एरिया भी विकसित किया जा सकेगा। इस विकास में होने वाला व्यय योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट में से ही किया जाएगा। इस विकसित क्षेत्र में भूखण्ड सर्विस प्रोवाइडर्स को सामान्यतः उन्हीं दरों एवं शर्तों पर दिया जाएगा जो उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के नियमों में प्रावधानित
योजना दिशा निर्देश जानकारी
भूखण्ड पर उदयानिकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए पानी की, व्यवस्था निगम द्वारा की जाएगी। सिंचाई के लिए उपयोग किये जाने वाले पानी की प्रदाय दर दो रुपये प्रति क्यूबिक मीटर होगी। निगम की निर्धारित दरों तथा उपरोक्त दर के अन्तर की राशि का भुगतान उद्यानिकी विभाग द्वारा निगम को योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट में से किया जाएगा। पानी की दर प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि मेँ बढ़ायी जा सकेगी परन्तु ये बढ़ोत्तरी 20 प्रत्तिशत से अधिक नहीं होगी।
उदयानिकी क्ल्स्टर में प्रचलित दरों पर बिजली की आपूर्ति की जाएगी। प्रचलित दर का अर्थ संबंधित गतिविधि के लिए लागू टेरिफ ऑर्डर से होगा। अगर प्रचलित दरों पर कोई अन॒दान दिये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो ऐसा अनुदान वित्त विभाग की सहमति से उद्यानिकी विभाग योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट आवंटन में से स्वीकृत कर सकेगा।
उदयानिकी कल्नस्टर का वार्षिक रखरखाव एवं सधारण उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके लिए रुपये 5,000/- प्रति एकड़ का संधारण शुल्क प्रत्येक आवंटिती से लिया जा सकेगा। प्रचल्रित संधारण शुल्क तैथा उक्त रूपये 5,000/- के अन्तर की राशि का भुगतान उदयानिकी विभाग दूवारा योजना के अन्तर्गत उपलब्ध बजट आवंटन से किया जा सकेगा।
- उद्यानिकी विभाग मध्यप्रदेश की प्रमुख योजनाएं
- मध्यप्रदेश कृषि यंत्र अनुदान योजना
- ट्रॅक्टर अनुदान MP 2024
- ई कृषि यंत्र अनुदान हेतु किसान पंजीकरण मध्यप्रदेश
- MP एम राशन मित्र पोर्टल नवीन प्रारूप पात्रता पर्ची
द्वितीय घटक – राजस्व भूमि पर उदयानिकी कलस्टर की स्थापना
इस घटक के अंतर्गत क्लस्टर के लिए सामान्यतः 25 एकड़ से कम भूमि का चयन नहीं किया जाएगा।
उदयानिकी क्लस्टर को विकसित करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-
- उद्यानिकी विभाग द्वारा ऐसी शासकीय भूमि का चयन किया जायेगा जहां क्लस्टर विकसित किया जाना उपयुक्त हो।
- उदयानिकी विभाग को ऐसी चयनित शासकीय भूमि, संभाग मुख्यालय वाले जिला मुख्यालय पर संभागायुक्त के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा जाएगी।
- चयनित हितग्राहियों को प्रोटेक्टेड हार्टीकल्चर की गतिविधियों के तिये भूखण्ड आवंटित किये जायेंगे। आवंटन की शर्तें घटक एक के समान होंगी परन्तु इसे – उदयानिकी विभाग प्रशासित करेगा।
- भूमि को विकसित करने के लिये एक अभिन्यास बनाया जायेगा तथा उसके अनुरूप आधारभूत सुविधाएँ विकसित की जायेगी।
- पात्र हितग्राहियों को एक एकड़ से ढाई एकड़ तक का भूखण्ड आवंटित किया जायेगा। उदयानिकी विभाग चयनित भूमि का विकास उद्योग विभाग अथवा अन्य किसी योग्य शासकीय संस्था के माध्यम से करवाएगा।
बागवानी योजना विभाग MP के मुख्यबिंदु
योजना का नाम | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना |
विभाग का नाम | उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग मध्य प्रदेश शासन |
Also known as | MP बागवानी विभाग |
राज्य | मध्यप्रदेश |
आवेदन फॉर्म | Available |
रजिस्ट्रेशन | ऑनलाइन |
योजना का उद्देश्य | उद्यानिकी को बढ़ावा देना |
लाभार्थी | जो उद्यानिकी कृषि करना चाहते |
आधिकारिक वेबसाइट | www.mphorticulture.gov.in |
MP Mukhyamantri Bagwani Yojana दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- खाता खसरा नंबर/वन पटटे की प्रति
मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
MP Mukhyamantri Bagwani Yojana 2024 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, की आधिकारिक वेबसाइट – www.mphorticulture.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद मेनू में योजनाएँ ऑप्शन पर क्लिक करे
- राज्य योजनाएं में मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना में आवेेेेदन हेतु लिंक पर क्लिक करे।
मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम की ऑफिसियल वेबसाइट (mpfsts.mp.gov.in/) ओपन होगी।
- इसके बाद नविन पंजीयन लिंक पर क्लिक करे।
- मोबाइल नंबर सत्यापन पेज खुलेगा।
- मोबाइल नंबर दर्ज करे, OTP भेजे बटन पर क्लिक करे।
- OTP दर्ज कर, सब्मिट करे बटन पर क्लिक करे।
- eKYC -ई केवाईसी के माध्यम से आधार सत्यापन करे
- अपना आधार क्रमांक दर्ज करे।
- जनरेट eKYC OTP बटन पर क्लिक करे।
- OTP दर्ज कर सत्यापित बटन पर क्लिक करे।
- अपने व्यक्तिगत विवरण की जानकारी फॉर्म में दर्ज करे।
- भूमि का विवरण एवं प्रक्षेत्र जानकारी दर्ज करे।
- फोटो, खाता खसरा नंबर, वन पट्टे की प्रति , बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करे।
- सुरक्षित करे बटन पर क्लिक करे।
- आपका पंजीयन क्रमांक मोबाइल नंबर पर भेज दिया जायेगा।
- कृषक पंजीयन पावती प्रिंट कर ले।
योजना से सम्बंधित और जानकारी प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलोपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.mpagro.org पर जाय।
मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना कृषक आवेदन की स्थिति देखे
ऑनलाइन किये गए आवेदन की स्थित देखने के लिए मध्यप्रदेश फार्मर्स सब्सिडी ट्रैकिंग सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट – mpfsts.mp.gov.in पर जाए।
- कृषक मेनू के ऑप्शन में जाए।
- “आवेदन स्थित” लिंक पर क्लिक करे।
- आपना मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करे।
- खोजे बटन पर क्लिक करे।
संपर्क करे
कार्यालय का लैंडलाइन नंबर
0755-4059242