Domicile certificate up online 2024 | mool niwas praman patra up | Niwas Praman Patra | online domicile certificate up | apply for domicile certificate up
उत्तरप्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिको की सहूलियत के लिए निवास प्रमाण पत्र (Niwas Praman Patra UP) को अब ऑनलाइन कर दिया है। अब नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर अपना मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। लोगो को अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। क्योकि अब घर बैठे ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है। उत्तरप्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सभी जरुरी दस्तावेज ऑनलाइन बनाये जाते है। आप पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना निवास प्रमाण पत्र (Mool Niwas Praman Patra UP) बना सकते है।
up edistic : राज्य के लगभग सभी लोगो को मूल निवासी प्रमाण पत्र (Niwas Praman Patra UP) की आवश्यकता पड़ती है। लकिन कभी किसी कारण से हमें हमारा दस्तावेज (डॉक्यूमेंट) घूम जाता है। ऐसे समय में, मदद के लिए ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल उत्तरप्रदेश शुरू किया गया है। edistrict up पोर्टल की खास बात यह है की आपको दस्तावेज की बहुत ज्यादा जरूत पड़ने पर तुरंत आपको दस्तावेज प्रदान करता है। E District portal पर आवेदन का निवारण 1 दिन में किया जाता है। अधिकतम 7 दिन में दस्तावेज आवेदनकर्ता को प्रदान करना जरुरी है।
निवास प्रमाण पत्र उत्तरप्रदेश (Niwas Praman Patra UP)
Domicile certificate uttar pradesh 2024: मूल निवासी प्रमाण पत्र आम नागरिक का बहुत ही आवश्यक और जरुरी दस्तावेज होता है। इससे निवासी का पता ज्ञात होता है। किसी सरकारी योजना (govt scheme) का लाभ लेने के लिए यह दस्तावेज बहुत जरुरी है। कॉलेजों में एडमिशन (College Admission) के समय और खासकर छात्रवृति (Scholarship) के समय मूल निवास प्रमाण पत्र की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है।
- उत्तरप्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट आय/जाति/निवासी प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाये
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उत्तरप्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लाभ
- इससे आपके मूल निवास का पता चलता है
- आपके निवास स्थान को सत्यापित किया जाता है।
- पोर्टल से दस्तावेज को डाउनलोड कर सकते है
- दस्तावेज का प्रिंटआउट भी निकाल सकते है।
- up domicile certificate का आप ऑनलाइन स्टेटस देख सकते है।
- up niwas praman patra की जरूरत पड़ने पर, पोर्टल पर तुरंत आवेदन किया जा सकता है।
निवास प्रमाण पत्र के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | Niwas Praman Patra UP |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
योजना का उद्देश्य | राज्य के लोगो को कम समय में दस्तावेज प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन फॉर्म | Available |
रजिस्ट्रेशन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.edistrict.up.gov.in |
उत्तरप्रदेश डिजिटल जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड
निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
Documents required for domicile certificate in up
- मोबाइल नंबर
- ई मेल आईडी
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- राशन कार्ड की छाया प्रति/बिजली का बिल
- वोटर पहचान पत्र की छाया प्रति
- यदि शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र
Niwas Praman Patra UP ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करे
निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (E District Portal Registration UP) पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट (e district up gov in) – edistrict.up.gov.in पर जाए
- इसके बाद सिटिजन लॉगिन (ई-साथी) लिंक पर क्लिक करे।
- ई-साथी (E-Sathi) ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल ओपन होगा
- पोर्टल पर “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण?” लिंक पर क्लिक करे।
- ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज कर फॉर्म सब्मिट करे।
- आपके मोबाइल पर ओटीपी (OTP) को संभाल कर रखे।
UP निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करे
up domicile certificate apply online : निवासी प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न है, niwas praman patra online apply up:-
- ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद “उपलब्ध सेवाओं” लिंक पर क्लिक करे।
- “अप्लाई अधिवास प्रमाण पत्र” (apply for domicile certificate up) लिंक पर क्लिक करे।
- Mool niwas praman patra up फॉर्म 2024 ओपन होगा।
- इसके बाद आवेदन-फार्म में उपलब्ध सभी फील्ड्स में जानकारी भरना होगी।
- स्वप्रमाणित घोषणापत्र (self declaration) के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करे।
- जानकारी की जाँच के बाद आवेदन फार्म को सबमिट करेगा।
- मूल निवासी आवेदन पत्र भरने के बादआवेदक को ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा एक यूनिक आवेदन पत्र संख्या (Application Number) प्रदान किया जायेगा। इसे संभाल कर रखे
- निवास प्रमाण पत्र के लिए 30 रु का शुल्क जमा करने हेतु “सेवा शुल्क भुगतान” लिंक पर क्लिक करना होगा
- आनलाईन मोड यथा डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग एवं क्रेडिट कार्ड या यूपीआई (UPI) के माध्यम से सेवा शुल्क एवं पेमेन्ट गेटवे का ट्रार्जैक्शन चार्ज का भुगतान करे।
- आवेदक द्वारा 24 घण्टे के अन्दर पेमेंट गेटवे की मदद से सेवा शुल्क का भुगतान कर लिया जाये अन्यथा उसका आवेदन पत्र पूर्ण नही माना जायेगा।
Domicile certificate status up चेक करे
UP निवास प्रमाण पत्र का स्टेटस देखने के लिए आपको उत्तरप्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट (www edistrict up) पर जाना होगा।
- पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति” (Application Status) लिंक पर क्लिक करना होगा।
- STATUS TRACKING पॉप अप बॉक्स खुलेगा
- उसमे आवेदन संख्या (Application Number) दर्ज कर
- सर्च बटन पर क्लिक करे।
- आपके निवास प्रमाण पत्र का स्टेटस पता चल जायेगा।
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से निवास प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करे
UP domicile certificate download: इसके लिए सबसे पहले E district पोर्टल पर सिटिजन लॉगिन (ई-साथी) लिंक पर क्लिक करना होगा।
- ‘पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन’ फॉर्म खुलेगा।
- लॉगिन फॉर्म में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर, कॅप्टचा कोड दर्ज करे।
- Submit बटन पर क्लिक करे।
- लॉगिन करने के बाद डेशबोर्ड में आपके द्वारा किया गया domicile certificate आवेदन दिखेगा।
- उस लिंक पर क्लिक करे।
- निवास प्रमाण पत्र प्रिंट (Document print) बटन पर क्लिक करे।
- up domicile certificate प्रमाण पत्र पीडीऍफ़ (PDF) में डाउनलोड हो जायेगा।
निवास प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट कैसे सत्यापित करे
up domicile certificate verification: सत्यता की जाँच करने के लिए UP E District online portal पर जाना होगा।
- पोर्टल पर ‘प्रमाण पत्र का सत्यापन’ लिंक पर क्लिक करे।
- CERTIFICATE VERIFICATION पॉप अप बॉक्स ओपन होगा।
- प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन आईडी और सर्टिफिकेट आईडी दर्ज कर।
- सर्च बटन पर क्लिक करे
- इस तरह सत्यापन की स्थति पता कर सकते है।