Samajik Suraksha Pension yojana mp के द्वारा राज्य में विभिन्न वर्गो को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना प्रदान की जाती है। Samajik pension yojana mp Portal 2024 के द्वारा प्रदेश के पात्र लोगो को मप्र ग्राम पंचायत पेंशन लिस्ट या नगरीय पेंशन लाभार्थी को दी जाती है। मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन कैसे चेक करें, MP पेंशन पोर्टल के माध्यम से samagra Pension portal पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रमुख योजनाएँ ऑनलाइन आवेदन पात्रता, विधवा पेंशन पोर्टल ग्राम पंचायत पेंशन MP की जानकारी इस लेख में दी गयी है।
MP Pension Portal 2024
सामाजिक न्याय एवं निः शक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा, वृद्ध जन, कल्याणी (विधवा), परित्यक्तताे, दिव्यान्गजनों एवं अविवाहित महिलाओं हेतु विभिन्नो हितग्राहियों मूलक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (samajik suraksha pension yojana mp) को चलाया जा रहा हैं। समस्त पेंशन योजनाओं का ऑनलाईन क्रियान्वायन सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा हैं। सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित कुल 12 पेंशन योजनाओं का सरलीकृत तथा पारदर्शी रूप से सामाजिक सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता है।
MP Samajik Suraksha Pension Portal से हितग्राहियो का सामाजिक उत्थान होने के साथ उनको आर्थिक लाभ मिलेगा। जनकल्याण सहायता के उद्देश्य से सभी वृद्धजन और निः शक्तजन को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना mp प्रदान की जाती है। ग्राम पंचायत पेंशन लिस्ट mp पोर्टल पर देख सकते है।
- लाड़ली बहना योजना
- MP समग्र पेंशन आधार KYC 2024
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2024
- Sparsh Pension निः शक्त पेंशन पंजीकरण ऑनलाइन
- अटल पेंशन योजना
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2024
- बकरी पालन बिजनेस कैसे करे
Social security pension mp Scheme provide DBT to account social security pension portal mp online. MP social security pension portal fill form online and mp social security pension login to submit social security mp gov portal online.
MP सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ
- इससे वृद्धजनो को सहायता मिलेगी।
- पेंशन सहयता से कल्याणी (विधवा) को आर्थिक मदद मिलेगी।
- अविवाहित महिलाओ को भी पेंशन सहायता दी जाती है।
- दिव्यान्गजनों को पेंशन सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है।
Samajik Suraksha Pension Yojana MP के मूलबिंदु
योजना का नाम | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ |
विभाग | सामाजिक न्याय एवं निः शक्तजन कल्याण विभाग (क्लिक करे ) |
राज्य | मध्यप्रदेश |
आवेदन फॉर्म | Available |
रजिस्ट्रेशन | ऑनलाइन |
योजना का उद्देश्य | वृद्ध जन, कल्याणी (विधवा), परित्यक्तताे, दिव्यान्गजनों एवं अविवाहित महिलाओं को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के लोग |
आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
[samagra id] समग्र पोर्टल पर समग्र आईडी जाने, प्रोफाइल देखें
मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी की जानकारी आप ग्राम पंचायत पेंशन MP के माध्यम से Madhyapradesh विधवा पेंशन की जानकारी socialsecurity mp तथा mp social security, Samajik Suraksha Pension Yojana MP पोर्टल पर देख सकते है।
पेंशन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- समग्र सदस्य आईडी कार्ड
- बैंक पासबुक खाता नंबर
- पासपोर्ट फोटो
- मोबाइल नंबर
समग्र सदस्य कार्ड कैसे प्रिंट करे
MP पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
Samajik Suraksha Pension yojana MP Online Portal 2024: सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओ में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक सामाजिक सुरक्षा पोर्टल, मध्यप्रदेश पर जाना होगा।
- पेंशन योजना पोर्टल (mp social security) की www.socialsecurity.mp.gov.in आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- इसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएँ पर क्लिक करे।
- एक नया पेज खुलेगा।
- पेंशन योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करे।
- Online Services पेज खुलेगा।
- उसमे अपना जिला और स्थानीय निकाय चुने।
- समग्र सदस्य आईडी दर्ज करे।
- पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करे बटन पर क्लिक करे।
- परित्यक्ता प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश फॉर्म में सभी जानकारी भर कर सब्मिट करे।
MP सामाजिक सुरक्षा पेंशन कैसे चेक करें
सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे अपनी पेंशन का बैंक खाता स्टेटस चेक कर सकते है।
- इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद पेंशन की स्वीकृति की स्थिति लिंक बटन पर क्लिक करे
- समग्र सदस्य आईडी दर्ज करे
- Show details बटन पर क्लिक करे।
पेंशनर अपनी पासबुक ऑनलाइन देखें
Samajik Suraksha Pension Yojana MP पासबुक ऑनलाइन देखने की प्रक्रिया निम्न है :-
- आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाये।
- इसके बाद पेंशनर की पासबुक देखें लिंक पर क्लिक करे
- समग्र सदस्य आईडी या अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करे
- कॅप्टचा कोड दर्ज करे।
- Show details बटन पर क्लिक करे।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन की प्रमुख योजनाएँ (Samajik Suraksha Pension Yojana MP)
मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनेक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना mp चलायी गयी है, इन सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओ के द्वारा पेंशन प्रदान की जाती है।
1. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
योजना को 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया। वृद्धावस्था पेंशन में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक (पुरुष अथवा स्त्री) की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो ।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
प्रतिमाह मिलने वाली सहायता
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
या 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इस योजना को 1 अप्रैल 2009 को शुरू किया गया। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली 40 से 79 वर्ष आयु समूह की विधवा पात्र महिलाओ को पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होना चाहिए।
- आवेदिका को गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए ।
प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- या 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
3. समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना
इस योजना को वर्ष 1981 को शुरू किया गया। निराश्रित हो वृद्ध व्यक्ति होना चाहिए।
पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- निराश्रित का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
4. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
योजना को 1 अप्रैल 2013 को शुरू किया गया। ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति या पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं, को पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक आयकर दाता न हो।
- दम्पत्ति जिसमें पति या पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
प्रतिमाह मिलने वाली राशि
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- दम्पति की केवल कन्या है, कोई जीवित पुत्र नहीं है के संबंध में प्रमाण पत्र।
- आयकर दाता नहीं है, के संबंध में स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण पत्र।
- युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति मे एक फोटो।
- विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।
या आप 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
योजना को 1 अप्रैल 2009 को शुरू किया गया। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन को पेंशन प्रदान की जाती है।
पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की हो।
- आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
- निःशक्त प्रमाण पत्र होना चाहिए
प्रतिमाह मिलने वाली राशि
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- निःशक्तता प्रमाण पत्र
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
या आप 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
6. मंदबुद्धि/ बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना
छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना के तहत पेंशन दी जाती है। योजना को 18 जून 2009 को शुरू किया गया।
पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो व स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित हों
प्रतिमाह मिलने वाली राशि
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- 40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण दिया गया हों।
- आयु प्रमाण पत्र।
या आप अपनी समग्र सदस्य आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
7. समग्र सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना
गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिला, जो अकेले जीवन यापन कर रही हो। योजना को वर्ष 1981 में शुरू किया गया।
पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
प्रतिमाह मिलने वाली राशि
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- बी.पी.एल. कार्ड
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- परित्यक्ता का प्रमाण पत्र
अपनी समग्र सदस्य आईडी की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
8. दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना
6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग बच्चें को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया गया।
पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- 6 वर्ष से 18 वर्ष आयु तक के दिव्यांग व्यक्ति
- जिनकी निःशक्तता का 40% या उससे अधिक हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम हो एवं स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित हो
प्रतिमाह मिलने वाली राशि
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- तीन फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- निःशक्तता का प्रमाण पत्र
अपनी समग्र सदस्य आईडी की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
9. समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना
18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगज को पेंशन राशि दी जाती है। योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया गया।
पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो एवं
- नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम हो।
प्रतिमाह मिलने वाली राशि
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- निःशक्तता का प्रमाण पत्र
समग्र सदस्य आईडी की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।
10. समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्वाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना
विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्वाश्रमों में निवासरत अंत:वासी को पेंशन राशि दी जाती है। योजना को वर्ष 2016 में शुरू किया गया।
पात्रता
- राज्य का मूल निवासी हो।
- वृद्वाश्रम में निवासरत 60 वर्ष से अधिक आयु के अंत:वासी।
- समग्र पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिए।
प्रतिमाह मिलने वाली राशि
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
ऑनलाइन आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन पासपोर्ट फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
11. मुख्यमंत्री कल्याकणी पेंशन योजना
कल्याणी महिला को पेंशन राशि दी जाती है। योजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया।
पात्रता
- कल्याणी मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
- आयु 18 वर्ष या अधिक हो
- आयकरदाता न हो
- शासकीय कर्मचारीनहीं होना चाहिए
- समग्र पोर्टल पर नाम हो।
प्रतिमाह मिलने वाली राशि
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
9 अंको की Samgara ID की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
12. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
महिला अविवाहिता हों व आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होने पर, पेंशन राशि प्रदान की जाती है। योजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया।
पात्रता
- अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो न्
- यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो
- आयकरदाता न हो
- शासकीय कर्मचारी नहीं हो
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
प्रतिमाह मिलने वाली राशि
600 रुपये
पेंशन के लिए आवेदन
ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते है या निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
9 अंको की Samgara ID की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।