आज हम बात करेंगे मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल पोर्टल की योजनाओ के बारे में। अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इस लेख को शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। इस लेख में मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल shram kalyan yojana portal mp मध्यप्रदेश madhya pradesh shram kalyan mandal श्रम कल्याण विभाग योजना के बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है।
मप्र श्रम कल्याण विभाग (shram kalyan vibhag)
मध्यप्रदेश में श्रमिक कल्याण (shram kalyan yojana) की सभी गतिविधियों और उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 विधानसभा में वर्ष 1982 में पारित किया गया। मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत श्रम विभाग की अधिसूचना अनुसार 14 नवम्बर, 1987 से मंडल ने विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ किया। श्रम कल्याण (shram kalyan portal mp) के अनुसार कारखानों में काम करने वाले मजदुर श्रमिक, कर्मचारी तथा उनके परिवार को योजनाओ का लाभ देना है। विभाग के द्वारा श्रमिकों के उत्थानो और उनके आर्थिक विकास के लिए कई योजनाओ को शुरू किया है। मंडल के अंतर्गत कार्यरत श्रमिक/कर्मचारियों की संख्या लगभग 8 लाख है।
मंडल में अभिदाय हेतु दर्ज औद्योगिक संस्थान/फैक्ट्री | 8363 |
मंडल में कुल स्थापनायें | 9451 |
ठेकेदार (कॉन्ट्रेक्टर) | 1208 |
अभिदाय हेतु दर्ज कुल औद्योगिक संस्थान/फैक्ट्री, स्थापना एवं ठेकेदार (कॉन्ट्रेक्टर) | 1208 |
श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित श्रमिक कल्याणकारी योजनाएं | 10 योजनाए |
मंडल श्रमिक/कर्मचारियों की संख्या | 08 लाख (लगभग) |
श्रम कल्याण मंडल योजना का उद्देश्य
कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिभाषित कारखानों तथा दस या इससे अधिक कर्मचारी संख्या वाली वाणिज्यिक संस्थाओ में काम करने वाले श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों के उत्थान हेतु कल्याण योजनाएं/गतिविधियां संचालित करना, श्रम कल्याण मण्डल का मुख्य उद्देश्य है।
श्रम मंडल योजना के लिए पात्रता
वे सभी श्रमिक, कर्मचारी जो कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिभाषित कारखानों में काम करते है उनके परिवार श्रम कल्याण मंडल (shram kalyan portal mp) के अंतर्गत संचालित सभी योजनाओ का लाभ ले सकते है। श्रमिक मध्ययप्रदेश में स्थापित औद्योगिक कारखाना इकाई/ स्थापना में विगत एक वर्ष से निरंतर कार्यरत हो तथा उस संस्थान/स्थापना द्वारा श्रमिक का मानदेय नियमित रूप से दिया जा रहा हो।
श्रम कल्याण निधि क्या है?
shram kalyan nidhi: मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के उपबंधों के अधीन अधिनियम के आशय के अनुसार- “निधि”, मंडल में किसी कार्यविशेष के लिए कुछ धन या संपत्ति सौंपी गई हो के रूप में निहित होगी और मंडल द्वारा अमानतदार (ट्रस्टी) के रूप में रखा हुआ और उपयोजित की जाएगी। उसके धनों का उपयोग मंडल द्वारा ऐसे क्रियाकलापों को, जो श्रमिकों और उनके आश्रितों के कल्याण की उन्नति के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कार्यान्वित करने हेतू जिसका निर्देश किया गया हो, उपयोग किया जाएगा।
- संबल कार्ड डाउनलोड 2024
- MP एम राशन मित्र पोर्टल पात्रता पर्ची
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
- MP फ्री सिलाई मशीन प्रक्षिक्षण योजना
- मध्यप्रदेश राज्य ओपन परीक्षा फार्म
- लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 ऑनलाइन आवेदन
- दीनदयाल अंत्योदय योजना
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना ऑनलाइन आवेदन
- जननी सुरक्षा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- नया गैस कनेक्शन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
कल्याण मंडल द्वारा निधि का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों पर किये जाने वाले व्ययों को चुकाने में किया जा सकेगाः
- सामुदायिक तथा सामाजिक शिक्षा केंद्र जिनके अंतर्गत वाचनालय और पुस्तकालय भी हैं।
- बालकों, स्त्रियों तथा व्यस्क के लिये शैक्षणिक सुविधाएं
- स्त्रियों और बेरोजगार व्यक्तियों के लिये गृह उद्योग और सहायक उपजीविकाएं
- सामुदायिक आवश्यकताएं
- खेल तथा खेलकूद
- भ्रमण, पर्यटन और अवकाश गृह
- अधिनियम के प्रशासन का खर्च, जिसके अंतर्गत मंडल के सदस्यों के भत्ते तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द के वेतन व भत्ते आते हैं
- मनोरंजन और अन्य प्रकार के आयोजन
- सामुदायिक क्रियाकलाप
- ऐसे अन्य उद्देश्य जो मंडल की राय में श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार ला सकते हों और उनकी सामाजिक परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हों।
Shram Kalyan Yojana list
- शैक्षणिक छात्रवृत्ति येाजना
- शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
- स्टेशनरी अनुदान योजना
- श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना
- कल्याणी सहायता योजना
- विवाह सहायता योजना
- अंतिम संस्कार हेतु सहायता योजना
- अनुग्रह सहायता योजना
- उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना
- कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना
श्रम कल्याण विभाग योजना की जानकारी
श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना
मंडल के अंतर्गत श्रम कल्याण योजना में आने वाले औद्योगिक संस्थान/ कारखानो में कार्यरत श्रमिकों के पढ़ने वाले 2 बच्चो तक जो कक्षा 5वीं से 12वीं एवं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे है एवं विगत कक्षा में उत्तीर्ण हुए है, उन सभी छात्रों को योजना का लाभ दिया जायेगा। श्रम कल्याण शैक्षणिक छात्रवृति योजना को 1990 में शुरू किया गया था।
आवश्यक दस्तावेज
- पिछले साल की अंकसूची
- फोटो पासपोर्ट साइज
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- संस्थान/कारखाने का प्रमाणीकरण
- निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन
छात्रवृति निर्धारित प्रतिवर्ष – shram kalyan yojana mp
कक्षा 5वीं से 8वीं में पढ़ने वाले छात्र-छात्रा | रु 1000/- |
9वीं से 12वीं में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्रा | रु 1200/- |
स्नातक, आई.टी.आई, पोलीटेकनिक, प्राप्त कर रहे है एवं प्रमाणीकरण । पी.जी.डी.सी.ए एवं डी.सी.ए विद्यार्थी | रु 1500/- |
स्नातकोत्तर में अध्ययनरत छात्र-छात्रा | रु 3000/- |
बी.ई में अध्ययनरत छात्र-छात्रा | रु 10000/- |
एम.बी.बी.एस में अध्ययनरत छात्र-छात्रा को | रू 20,000/- |
श्रम कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
श्रमिकों के शिक्षारत दो बच्चों तक जो कक्षा 10वीं, 12वीं में एम.पी.बोर्ड परीक्षा मे 75%, सी.बी.एस.ई की परीक्षा में 85% प्रतिशत एवं उच्च शिक्षा में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं बी.ई परीक्षा में 70% तथा एम.बी.बी.एस में 60% याअधिक अंको से उत्तीर्ण हुए हो। उन छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना को 2008 में शुरू किया गया।
आवश्यक दस्तावेज
- पिछले साल की अंकसूची
- फोटो पासपोर्ट साइज
- संस्थान/कारखाने का प्रमाणीकरण
- निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक, बैंक IFSC कोड
छात्रवृति निर्धारित प्रतिवर्ष
कक्षा 10वीं उत्तीर्ण | रु 1500/- |
कक्षा 12वीं पास करने पर | रु 1600/- |
स्नातक, स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होने पर | रु 10000/- |
बी.ई | रु 15000/- |
एम.बी.बी.एस | रु 25000/- |
श्रम कल्याण विवाह सहायता योजना
श्रमिक की दो पुत्रियों तक योजना का लाभ प्रदाय होगा। स्वयं कार्यरत महिला श्रमिक के विवाह तिथि के पूर्व निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने पर एक मुश्त आर्थिक सहायता राशि दी जाती है।
दस्तावेज
- विवाहिता की आयु के सत्यापन हेतु अंकसूची अष्टवा वेध दस्तावेज
- विवाह पत्रिका
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- स्वसत्यापन प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
सहायता राशि –
15000 रु प्रति विवाह
श्रम कल्याण अंतिम संस्कार सहायता योजना
संसथान/स्थापना में कार्यरत श्रमिक की मृत्यु होने पर उनके परिवार/संस्थान/कारखाने के प्रबंधन के लिए 1 वर्ष के अंदर आवेदन करने पर सहायता राशि प्रदान की जाती है।
दस्तावेज
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आवेदन का संस्थान प्रमाणीकरण
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
सहायता राशि –
रु 6000
श्रम कल्याण कल्याणी सहयता योजना
संस्थान/ स्थापना में कार्यरत श्रमिक की सामान्य अथवा बीमारी अथवा दुर्घटना में मृत्यु उपरांत उसकी पत्नी को आजीवन प्रतिवर्ष सहायता राशि प्रदान की जाती है।
दस्तवेज की सूचि
- निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप
- संसथान/स्थापना प्रमाणीकरण
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पास बुक
- प्रतियेक वर्ष कल्याणी द्वारा जीवित तथा पुनर्विवाह न किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
सहायता राशि
रु 12000 वार्षिक दो किश्तों में जून एवं दिसम्बर की समाप्ति उपरांत कल्याणी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।
उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना
संस्थान/स्थापना में कार्यरत श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नियोजक के माध्यम से आवेदन किया जाता है प्राप्त आवेदनों में से चयन समिति की आशंसा के पश्चात पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।
दस्तावेज
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन
- आवेदन का संस्थान/स्थापना प्रमाणीकरण
- प्रशस्ति पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- संस्थान/कारखानों द्वारा जारी परिचय पत्र
- नवीनतम पासपोर्ट फोटो
पुरस्कार राशि
15000रु तथा प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह
श्रमिक साहित्य पुरस्कार योजना
संस्थान/स्थापना में कार्यरत श्रमिक निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ प्रविष्ठि भेजने पर चयन समिति की अनुशंसा अनुसार पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
दस्तावेज
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन
- आवेदन का संस्थान/स्थापना प्रमाणीकरण
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- संस्थान/कारखानों द्वारा जारी परिचय पत्र
- नवीनतम पासपोर्ट फोटो
- निर्धारित विषय पर स्वरचित साहित्यिक रचना
पुरस्कार राशि
रु 5000 तथा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह
रियायती दर पर कॉपियों का वितरण
संस्थान/स्थापना में कार्यरत श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करने एवं निर्धारित राशि जमा करने पर बच्चो को कॉपियों का वितरण किया जाता है।
दस्तावेज
- प्रारूप में आवेदन
- निर्धारित रियायती मूल्य
सहायता
पात्र श्रमिक के बच्चो को 10 कॉपी एवं 10 रजिस्टर
अनुग्रह सहायता योजना
दुर्घटना अथवा बीमारी में श्रमिक की मृत्यु अथवा गंभीर बीमारी में इलाज पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मान, अध्यक्ष महोदय के विवेकाधीन कोटे से अनुमोदन उपरांत सहायता राशि दी जाती है।
दस्तावेज
- आवेदन पत्र
- दुर्घटना/बीमारी में श्रमिक की मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र
- गंभीर बीमारी होने पर /मेडिकल रिपोर्ट
- संस्थान प्रमाणीकरण
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- फोटो
सहयता राशि
रु 5000 से 25000 तक
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण पोर्टल की मुख्य बाते
विभाग का नाम | मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल |
शुरू किया गया | 14 नवम्बर, 1987 |
किसके द्वारा शुरू किया गया | मध्यप्रदेश शासन |
योजना का उद्देश्य | श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों के उत्थान हेतु |
लाभार्थी | कारखानों, संस्थान, स्थापना संचालक /कार्यरत श्रमिक |
ऑफिसियल वेबसाइट (shram kalyan portal mp) | shramkalyan.mp.gov.in |
श्रम कल्याण निधि कारखाना, स्थापना ऑनलाइन फॉर्म
shram kalyan form
- सबसे पहले श्रम कल्याण निधि ऑनलाइन भुगतान करे पर क्लिक करे
- क्या कारखाना / स्थापना पूर्व से ही पंजीकृत है ?
- हाँ या नहीं में जवाब दे
- अगर आपका कारखाना पहले से पंजीकृत है तो कारखाना / स्थापना का पंजीयन क्र. इंटर करे
- नहीं पर क्लिक करने पर कारखाना पंजीयन फॉर्म खुलेगा।
- जरुरी जानकारी भर के फार्म को ऑनलाइन जमा करे
Shram Kalyan Portal MP के लाभ
- श्रम कल्याण केन्द्रो का संचालन करना
- मासिक श्रम कल्याण समाचार पत्र का प्रकाशन
- संभागीय एवं राज्य स्तरीय श्रमिक खेलकूद प्रतियोगिताओ का आयोजन
यह भी पढ़े
- आयुष्मान कार्ड डाउनलोड
- पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना
- मध्यप्रदेश बीपीएल राशन कार्ड ऑनलाइन आवेदन
- ई श्रमिक कार्ड डाउनलोड