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नमस्कार साथियो, मध्यप्रदेश सरकार आपके लिए संबल योजना के अंतर्गत बहुत सारी योजनाओ को चला रही है। आज हम एमपीश्रम सेवा विभाग पोर्टल मध्यप्रदेश – Shram Sewa Portal Mp की ऑनलाइन सेवाओं की बात करेंगे जो हमारे श्रमिक भाइयो की हितग्राही योजनाओ में से एक है। इस योजन के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने अलग से श्रम सेवा पोर्टल (shram sewa portal) भी लॉन्च किया है।अगर आप श्रम विभाग मध्य प्रदेश योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इस लेख को शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। इस लेख में आपके लिए श्रम सेवा योजना मध्यप्रदेश, shram vibhag portal mp श्रम विभाग पंजीकरण के बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है।
श्रम सेवा विभाग पोर्टल क्या है?
श्रम विभाग मध्य प्रदेश पोर्टल के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार राज्य के श्रमिकों को विभिन्न योजनाओ की जानकारी दी जाती है, तथा उन योजनाओ का लाभ केसे एक श्रमिक भाई ले सकता है, पूरी जानकारी दी गयी है। पोर्टल के माध्यम से श्रमिक दुकान स्थापना, ठेका श्रम (ठेकेदार) पंजीयन,प्रमाण-पत्रों का सत्यापन और भी विभिन्न योजनाओ के लिए ऑनलाइन आवेदन श्रम विभाग के पोर्टल पर कर सकता है।
इस लेख में श्रम सेवा विभाग पोर्टल (shram sewa portal mp) की सेवाओं की जानकारी दी गयी है। श्रम सेवा विभाग के अंतर्गत श्रम सेवा पोर्टल योजनाए संचालित की जाती है और इन योजनाओ का अलग श्रम सेवा पोर्टल, संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत कार्यरत है।
अगर आप श्रम सेवा योजना/श्रम सेवा पोर्टल के बारे में जानना चाहते हो तो क्लिक करे। मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की सभी योजनाओ की जानकरी पढ़े।
श्रम विभाग का मुख्य दायित्व
- मध्यप्रदेश राज्य के श्रम विभाग मध्यप्रदेश (shram vibhag portal mp) का मुख्य दायित्व विभिन्न अधिनियमों के द्वारा श्रमिकों के शारीरिक एवं सामाजिक हितों को सुरक्षित करना है।
- इसके आधार पर प्रदेश को एक सक्षम श्रम शक्ति प्राप्त होती है जो कि औद्योगिक विकास में अपना प्रभावी योगदान देती है।
- विभाग श्रमायुक्त संगठन के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवाशर्तो का विनियमन करता है जिससे श्रमिकों के वेतन एवं कार्यदशाएं समुचित रहती हैं तथा औद्योगिक विवाद का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करता है।
- इसके साथ ही औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है जिससे श्रमिक आकस्मिक दुर्घटनाओं के शिकार न हो, एवं उन्हें समुचित कार्यदशा कार्य करने के लिये उपलब्ध हो सके।
एमपी श्रम सेवा विभाग पोर्टल योजना का उद्देश्य
- श्रमिकों को स्वस्थ, सुरक्षित और सभ्य कार्यशील परिवेश तथा गुणवत्ता प्रदान करना।
- मध्यप्रदेश को बाल श्रम से मुक्त प्रदेश बनाना तथा बाल श्रमिकों का खतरनाक व्यवसायों / प्रक्रियाओं से उनमुक्तता सुनिश्चित करना।
- एक स्थायी आधार पर कौशल विकास के जरिए रोजगार क्षमता को बढ़ाना।
- नियोजकों और नियोजितों के बीच सहयोग और स्वस्थ संबंध सुनिश्चित करना।
- पूरे राज्य में श्रम संबंधित केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और नियमों का व्यवस्थित क्रियान्वयन।
- बेहतर नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं आदि के कार्यान्वयन के माध्यम से श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ाते हुए, कार्य की शर्तों का विनियमन, श्रमिकों के व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, श्रम कानूनों को लागू कराना तथा उसका समुचित प्रबंधन करना।
श्रम सेवा विभाग पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता
- मध्यप्रदेश का नागरिक तथा अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक भी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकता है।
- सभी श्रमिक जो नियमित औधोगिक इकाई में पंजीकृत हो।
- श्रमिक मध्ययप्रदेश में स्थापित औद्योगिक इकाई कार्यरत हो।
- स्थापना में विगत एक वर्ष से निरंतर कार्यरत हो
- तथा उस संस्थान/स्थापना द्वारा श्रमिक का वेतन नियमित रूप से जमा करवाया जा रहा हो।
- मंडल की योजनाओ का लाभ लेने हेतु श्रमिक/परिवारजन को प्रत्येक योजना हेतु निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक है।
श्रम सेवा विभाग पोर्टल पर निम्न ऑनलाइन पंजीयन सेवाएँ उपलब्ध हैं
- दुकान एवं स्थापना : नवीन पंजीयन / नवीनीकरण / संशोधन / नवीनीकरण के साथ संशोधन |
- कारखाना : पंजीयन / लाइसेंसिंग / नवीनीकरण |
- कारखाना: सक्षम व्यक्तियों / संस्थानों का पंजीयन / नवीनीकरण |
- ठेका श्रम : ठेकेदार को लायसेंस / नवीनीकरण |
- ठेका श्रम: प्रमुख नियोजक का पंजीयन |
- भवन निर्माण कर्मकारों का नियोजन करने वाली स्थापनाओ का पंजीयन |
- मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स : प्रतिष्ठानों का पंजीकरण / नवीनीकरण |
- अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकारों को निजोजित करने वाले ठेकेदारों का अनुज्ञप्ति / नवीनीकरण |
- अंतर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार नियोजन का विनियमन एवं प्रमुख नियोजक का पंजीयन
- बंधक श्रमिक रिपोर्टींग (लिबर्टी) |
- व्यावसायिक संघो का पंजीकरण |
- ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग |
- सम्पादित निरीक्षणों की टीप देखने एवं अनुपालन अपलोड करने की सुविधा |
- आप पर लागू श्रम कानूनों की सूची |
- प्रमाण पत्रों का तृतीय पक्ष सत्यापन |
- विभिन्न मंडलों के अंतर्गत उपलब्ध सेवाएँ |
MP श्रम सेवा विभाग आवश्यक दस्तावेज
- समग्र आईडी क्रमांक।
- श्रम सेवा पोर्टल पर श्रमिक के पंजीयन का क्रमांक वही रखा गया है जो उसका समग्र आई डी है (9 अंको का)
मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना (संबल) के अंतर्गत किसी अन्य विभाग की योजना में लाभ लेते समय मजदूर द्वारा संबल पंजीयन क्रमांक बताना काफ़ी होगा |
श्रम सेवा विभाग पोर्टल योजना की मुख्य बाते
योजना का नाम | श्रम सेवा पोर्टल (shram sewa portal mp) |
विभाग | श्रम विभाग – shram vibhag mp |
किसके द्वारा शुरू किया गया | मध्य प्रदेश शासन |
योजना का उद्देश्य | श्रमिकों को स्वस्थ, सुरक्षित और सभ्य कार्यशील परिवेश तथा गुणवत्ता प्रदान करना |
लाभार्थी | सभी श्रमिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | www.shramsewa.mp.gov.in/hi-in/ www.sambal.mp.gov.in/ www.shramkalyan.mp.gov.in www.labour.mp.gov.in/mpbocwwb/default.aspx |
- MP फ्री सिलाई मशीन प्रक्षिक्षण योजना
- अगरबत्ती उद्योग योजना आवेदन फार्म
- मध्यप्रदेश राज्य ओपन परीक्षा फार्म
श्रम सेवा विभाग पोर्टल के लाभ
- श्रम विभाग (shram seva portal mp) विभिन्न श्रम कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों को सुगम बनाता है और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- यह अधिक उत्पादन के लिए स्वस्थ काम के माहौल को बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास और समन्वय के लिए प्रतिबद्ध है।
- सरकार का ध्यान भी संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है।
- इन उद्देश्यों को विभिन्न श्रम कानूनों के क्रियान्वयन और कार्यान्वयन के माध्यम से हासिल किया जाना है, जो श्रमिकों की सेवा और रोजगार की शर्तों और नियमों को विनियमित करते हैं।
- औद्योगिक विवादों में, विभाग श्रमिक और प्रबंधन के बीच संघर्षमय वातावरण उत्पन्न न हो इस हेतु प्रयास करते है।
श्रम सेवा पोर्टल योजना के मूल बिंदु
श्रमायुक्त संगठन
मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम,1960 की धारा 3 और 6 में प्रावधान है कि राज्य शासन प्रदेश के लिये एक श्रमायुक्त नियुक्त करेगा तथा उनकी सहायता के लिये आवश्यक संख्या में उपश्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी आदि नियुक्त करेगा। तद्नुसार प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन कार्यरत है। राज्य शासन ने श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत “मुख्य संराधक” भी नियुक्त किया है। श्रमायुक्त संगठन, जिसका मुख्यालय इन्दौर में है, के अधीन मुख्य रूप से दो संगठन कार्यरत हैं एक संगठन श्रम कानूनों का प्रवर्तन, श्रमिक हित संरक्षण एवं औद्योगिक संबंध विषयक कार्य करता है, तथा दूसरा संगठन औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी कार्य संचालनालय के माध्यम से संपादित करता है।
मुख्यालय में उक्त प्रथम संगठन के अंतर्गत वर्तमान में एक अपर श्रमायुक्त, दो उप श्रमायुक्त, एक सहायक श्रमायुक्त, छः श्रम पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारी पदस्थ हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये अपर श्रमायुक्त का एक पद श्रम विभागीय आदेश दिनांक 15.6.2011 द्वारा सृजित किया गया है, जो वर्तमान में रिक्त हैं।
श्रम कार्यालय
प्रदेश के सभी जिलों में अब श्रम कार्यालय स्थापित हैं। सभी कार्यालयों में श्रम पदाधिकारी अथवा सहायक श्रमायुक्त की पदस्थापना होने तक इन जिलों का प्रभार समीपस्थ जिले अथवा सहायक श्रम पदाधिकारी स्तर के पदस्थ अधिकारी द्वारा देखा जाता है। दो जिलों (धार एवं भिण्ड) में दो-दो कार्यालय स्थापित हैं, जिनमें एक-एक जिला मुख्यालय पर तथा दूसरा प्रमुख औद्योगिक केन्द्र (क्रमशः पीथमपुर एवं मालनपुर) पर स्थित है। प्रदेश के कुल 51 जिलों में से 10 संभागीय कार्यालयों (इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, सतना, सागर, नर्मदापुरम संभाग-होशंगाबाद, शहडोल एवं चंबल संभाग-मुरैना) एवं 01 जिला सिंगरोली में सहायक श्रमायुक्त स्तर के तथा शेष 42 कार्यालय श्रम पदाधिकारी स्तर के हैं। वर्तमान में संभागीय व्यवस्था पुनर्जीवित होने से संभाग स्तर पर पदस्थ सहायक श्रमायुक्त संभागीय स्तर का कार्य भी देख रहे हैं।
मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार
नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन नियम 2002 के नियम 251 के साथ पठित भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के कल्याण के लिये एक मंडल का गठन राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल 2003 द्वारा किया गया है। देश एवं प्रदेश के 90 प्रतिशत से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र मे कार्यरत है, और इन असंगठित श्रमिको मे बडा वर्ग निर्माण कर्मकारो (कामगारो) का है।
मध्य प्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960, की धारा 3 और 6 में प्रावधान है कि राज्य शासन प्रदेश के लिये एक श्रमायुक्त नियुक्त करेगा तथा उनकी सहायता के लिए आवश्यक संख्या में अपर श्रमायुक्त, उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त, श्रम पदाधिकारी, आदि नियुक्त करेगा। तद्नुसार प्रदेश में श्रमायुक्त संगठन कार्यरत है। राज्य शासन ने श्रमायुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत ‘‘मुख्य संराधक’’ भी नियुक्त किया है। श्रमायुक्त संगठन का मुख्यालय इंदौर और भोपाल में है
Unnati Portal & Rojgarsetu Portal for Jobless
मध्य प्रदेश सरकार के राज्य जॉब पोर्टल, रोजगार सेतु ने मध्य प्रदेश के लोगों के लिए पूरे भारत में नौकरी के अवसरों तक पहुंच का विस्तार करने के लिए उन्नति के साथ सहयोग किया है। मध्य प्रदेश उन्नति मंच के साथ पायलट करने वाले पहले राज्यों में से एक है और साझेदारी का उद्देश्य ब्लू और ग्रे कॉलर श्रमिकों के लिए आजीविका पहुंच को अधिकतम करना और नौकरी प्रदाताओं के लिए कुशल संसाधनों के पूल का विस्तार करना है।
मध्य प्रदेश श्रम सेवा विभाग ऐप
श्रम आयुक्त का कार्यालय एमपी श्रम सेवा पोर्टल – shram sewa portal mp – labour.mp.gov.in के माध्यम से अपनी सेवाओं की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए Google play store पर अपना अभिनव मोबाइल ऐप “मध्य प्रदेश श्रम सेवा ऐप” फहरा रहा है। भरोसेमंद एंड्रॉइड एप्लिकेशन के लिए गूगल प्ले स्टोर सबसे लोकप्रिय डोमेन होने के कारण, एमपी श्रम सेवा पोर्टल (कर्मचारी, नियोक्ता, उद्यमी, कारखाने के मालिक आदि) के उपयोगकर्ता सीधे अपनी उंगलियों पर सेवाओं और आसान जानकारी तक त्वरित पहुंच के साथ लाभान्वित हो सकते हैं।
Hello sir