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E Shramik Card Yojana Rajasthan 2024: भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान हिताधिकारी पंजीयन, श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा श्रमिकों और समाज के गरीब, वंचित और वंचित वर्गों के हितों की रक्षा करना,मुख्य उद्देश्य है। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में कल्याण को बढ़ावा देने और श्रम बल को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने सरकार द्वारा श्रम योजनाएँ चलाई जाती है। विभिन्न श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के माध्यम योजनाओ का लाभ दिया जाता है।
E Sharmik Card Rajasthan 2024
राजस्थान श्रम विभाग (shram vibhag rajasthan Govt) के द्वारा, श्रम कानूनों के कार्यान्वयन से, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता, श्रम कल्याण को बढ़ाने से राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजगार सृजन के अधिक अवसर पैदा होंगे।
राजस्थान श्रमिक कार्ड मुख्यबाते
योजना का नाम | राजस्थान श्रमिक कार्ड योजना |
विभाग | श्रम विभाग राजस्थान |
किसके द्वारा शुरू किया गया | राजस्थान सरकार |
योजना का उद्देश्य | श्रमिकों को सरकारी योजनाओ का लाभ प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के श्रमिक |
आवेदन फॉर्म | Available |
रजिस्ट्रेशन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | www.labour.rajasthan.gov.in |
- राजस्थान श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
- श्रमिक कार्ड के फायदे
- ई श्रमिक कार्ड डाउनलोड
- ई श्रम कार्ड ऑनलाइन पंजीयन
Shram Vibhag Rajasthan श्रम विभाग के कार्य
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान हिताधिकारी पंजीयन के प्रमुख कार्य निम्न है :-
- मजदूरों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए
- श्रमिकों की समृद्धि में वृद्धि की निगरानी के लिए
- न्यायिक कार्य के माध्यम से मजदूरों को राहत और उचित लाभ प्रदान करना।
- राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के माध्यम से मुक्त किए गए बाल श्रमिकों की शिक्षा, पुनर्वास और अन्य कल्याण सुनिश्चित करना।
- विभिन्न श्रम कानूनों के तहत सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य करना।
- मजदूरों और नियोक्ता के बीच स्वस्थ और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाने के लिए
- औद्योगिक शिकायतों/विवादों में मध्यस्थता करना और औद्योगिक शांति सुनिश्चित करना।
- विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करना, जिससे श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित हो सके।
- विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निबंधन शुल्क प्राप्त कर राज्य के लिए राजस्व उत्पन्न करना
Shram Vibhag Rajasthan Eligibility
भवन एवं सन्निर्माण कल्याण कर्मगार मंडल द्वारा निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 से 60 के बीच है एवं जिन के द्वारा पिछले 12 महीने में 90 दिन निर्माण श्रमिक का कार्य किया हो का श्रमिक पंजीयन किया जाता है।
- BOCW Workers
- Labour
E Sharmik Card Rajasthan पंजीकरण के लिए दस्तावेज
Rajasthan shram vibhag पंजीयन के लिए निम्न दस्तावेज जरुरी है :-
- SSO ID लॉगिन आईडी , पासवर्ड
- जन आधार कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
Sharmik Card Yojana Rajasthan Registration 2024
E Sharmik Card Registration 2024: श्रमिक कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन rajasthan के लिए आपको सबसे पहले श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट labour.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। या श्रम विभाग पंजीकरण online rajasthan आप ई मित्र केंद्र की सहायता से भी रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग पंजीकरण online rajasthan करा सकते है।
निर्माण श्रमिक का पंजीयन के लिए आवेदन शुल्क 85 रूपये निर्धारित है। जिसे ई-मित्र, नेटबैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकता है।
- पोर्टल पर बाद Labour Department Management System (Online Application) लिंक पर क्लिक करे।
- आप SSO पोर्टल पर पहुंच जाओगे।
- अपनी SSO ID और Password दर्ज कर पोर्टल पर लॉगिन करे।
- Labour Department Application रेगिस्ट्रशन लिंक पर क्लिक करे।
- फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करे।
- और फॉर्म को सब्मिट करे।
- आप्लिकेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर आ जायेगा।
राजस्थान ई श्रमिक पंजीयन कार्ड डाउनलोड करे
श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान हिताधिकारी पंजीयन श्रमिक कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले श्रम विभाग की SSO आधिकारिक वेबसाइट – sso.rajasthan.gov.in पर जाना होगा। राजस्थान श्रमिक कार्ड डाउनलोड
- SSO पोर्टल पर पहुंच जाओगे।
- अपनी SSO ID और Password दर्ज कर पोर्टल पर लॉगिन करे।
- Labour Department पर जाना होगा।
- श्रमिक Labour card print लिंक पर क्लिक करे।
- Application number दर्ज करे।
- अपना श्रमिक आईडी प्रिंट करे।
श्रम विभाग राजस्थान जिलावार श्रमिक रजिस्ट्रेशन लिस्ट
श्रमिक लिस्ट देखने के लिए राजस्थान श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट labour.rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद BOCW Board मेनू में District wise registration लिंक पर क्लिक करना होगा।
- जिलावार लाभार्थी पंजीकरण (DISTRICT-WISE BENEFICIARY REGISTRATION) पेज खुलेगा।
- उसमे अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुने।
- और सब्मिट बटन पर क्लिक करे।
Shram Vibhag Rajasthan योजनाओ आवेदन फॉर्म
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल राजस्थान pdf के द्वारा राजस्थान श्रमिक विभाग की सभी योजनाओ का लाभ लेने के लिए इस आवेदन पत्र को भर कर, श्रम विभाग कार्यालय में जमा करे।
योजना आवेदन पीडीएफ (PDF) आवेदन पत्र डाउनलोड करे।
हितग्राही श्रमिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म PDF डाउनलोड करे।
श्रम विभाग राजस्थान की प्रमुख योजनाएँ – E Sharmik Card Yojana List Rajasthan 2024
1 .शुभशक्ति योजना
इस योजना का उद्देश्य हिताधिकारियों की वयस्क और अविवाहिता पुत्रियों अथवा अविवाहिता महिला हिताधिकारी को सशक्त, आत्मनिर्भर तथा उद्यमी बनाने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने हेतु सहायता उपलब्ध कराना है।
इस योजना के अन्तर्गत पात्र महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को विवाह होने पर 55,000 रूपये प्रोत्साहन ,सहायता राशि दी जाती है।
पात्रता एवं शर्तें –
- लड़की के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी / निर्माण श्रमिक हों;
- हिताधिकारी की अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को प्रोत्साहन राशि देय होगी।
- महिला हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम् 8 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो।
- हिताधिकारी की पुत्री “महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं कक्षा उर्त्तीण हो।
- पुत्री /महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो
- हिताधिकारी का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास में शौचालय हो।
- आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो;
- प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने के भौतिक सत्यापन की शर्त पर ही देय होगी। निर्माण श्रमिक होने का सत्यापन तहसीलदार, विकास अधिकारी, सहायक व उच्च अभियमन्ता, सरकारी माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा
- प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी /पुत्री के विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा (स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने या कौशल विकास करने या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा)
E Sharmik Card Yojana Rajasthan की समय-सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया –
हितग्राही द्वारा निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्न-4) में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी /अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर प्रोत्साहन,/सहायता राशि महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की अविवाहिता पुत्री के बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस / एनईएफटी) से अथवा अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से जमा कर भुगतान की जायेगी।
आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
- हिताधिकारी के पंजीयन परिचय-पत्र की प्रति।
- महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री, जो भी लागू हो, के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति।
- हिताधिकारी के आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति। (वैकल्पिक)
- हिताधिकारी की पुत्री की आयु 18 वर्ष पूरी होने के प्रमाण पत्र की प्रति।
- महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की पुत्री के कक्षा 8 उत्तीर्ण करने की अंक तालिका, जो राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा जारी की गई हो, की प्रति।
2. निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना
निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना (भामाशाह निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत)
इस योजना का उद्देश्य मण्डल में पंजीकृत एवं पात्रताधारक हिताधिकारियों को बीमा एवं पेंशन योजना का लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से लाभान्वित करना है।
पात्रता एवं शर्ते –
- मण्डल में हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हो |
- बैंक में बचत खाता हो।
- आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड हो। (वैकल्पिक)
- हिताधिकारी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की सदस्यता हेतु पात्रता धारक हो तथा उसके द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से इन योजनाओं या इनमें से किन्ही योजना के अंशदान » प्रीमियम राशि की कटोति किये जाने की सहमति सम्बन्धित बैंक को दी गई हो।
- स्वयं के बचत बैंक खाते के माध्यम से इन योजनाओं के वार्षिक अंशदान प्रीमियम राशि की कटोति कराई गई हो।
योजना में देय हितलाभ –
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौति कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि 42.00 रूपये का शतप्रतिशत पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौति कराई गई वार्षिक प्रीमियम राशि 330.00 रूपये के 50 प्रतिशत, अर्थात् 165.00 रूपये का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा।
- अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र हिताधिकारी द्वारा स्वयं के बचत बैंक खाते से कटौति कराई गई वार्षिक अंशदान राशि में से, अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 1000 रूपये मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए औसत वार्षिक अंशदान की 50 प्रतिशत, अर्थात् आधी अंशदान राशि का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जायेगा |
योजना के लागू होने की प्रक्रिया –
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्याति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना हेतु पात्रता धारक हिताधिकारियों द्वारा, इन योजनाओं के अन्तर्गत अंशदान जमा कराने अथवा प्रीमियम जमा कराने की सहमति संबंधित बैंक, जिसमें हिताधिकारी का स्वयं के नाम में बचत बैंक खाता हो, को दी जायेगी |
E Sharmik Card Rajasthan के अन्तर्गत आवेदन की प्रकिया –
हिताधिकारी द्वारा योजना के अन्तर्गत निर्धारित आवेदन-पत्र (प्रपत्र-4) में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी अथवा अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
राजस्थान श्रमिक कार्ड डाउनलोड : निर्धारित प्रपत्र में पूरे भरे हुए व सभी पूर्ति किये हुए आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक होगाः-
- हिताधिकारी के पंजीयन परिचय-पत्र की प्रति;
- बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ (जिसमें हिताधिकारी का नाम, बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड अंकित हो) की प्रति;
- हिताधिकारी के बैंक खाते की पासबुक का संबंधित पृष्ठ, जिस पर उक्त योजनाओं के अंशदान/ प्रीमियम राशि की कटौति किये जाने का विवरण अंकित हो;
- आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड की प्रति (वैकल्पिक)
3 . निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना
इस योजना का उद्देश्य मण्डल की शिक्षा व कौशल विकास की विद्यमान 3 योजनाओं (शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना, मेधावी छात्र,/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना तथा कौशल शक्ति योजना) को एकीकृत कर तथा देय हितलाभ में अभिवृद्धि कर निर्माण श्रमिकों हिताधिकारियों के बच्चों की शिक्षा व कौशल विकास को प्रोत्साहित करने की एकीकृत योजना बनाकर लागू करना है।
इस योजना के अन्तर्गत छात्र / छात्राओं को निम्न दर से छात्रवृति / प्रोत्साहन राशि देय होगी
आवेदन की समय-सीमा तथा स्वीकृति की प्रक्रिया –
प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति पाने हेतु निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र-4) में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी» अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
4. निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना
5. निर्माण श्रमिकों के लिए गम्भीर बीमारियों पर व्यय का पुनर्भरण योजना
6. प्रसूति सहायता योजना
7. सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना
8. हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना
9. निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना
10. निर्माण श्रमिक अन्र्तराष्ट्रीय खेल प्रतियोगियो हेतु प्रोत्साहन योजना
11. निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चो द्वारा भारतीय राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा में कोचिंग योजना
12. निर्माण श्रमिको के लिए व्यवसायिक ऋण पर ब्याज के पुर्नभरण योजना
13. निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्री का आईआईटी आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुर्नभरण योजना
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