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Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » {₹16000} MP श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2024: आवेदन फॉर्म, पात्रता, लाभ

{₹16000} MP श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 2024: आवेदन फॉर्म, पात्रता, लाभ

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मध्यप्रदेश राज्य में श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सरकार द्वारा MP मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत प्रसव पूर्व 3 (ANC) जाँच एवं शासकीय संस्था या आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों में प्रसव होने पर ₹16000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana में सरकार द्वारा संशोधन किया गया है। योजना के तहत इस लेख में प्रसूति सहायता योजना फॉर्म pdf download, पात्रता तथा लाभ के साथ संशोधित MMSSPSY योजना के बारे में पूरी जानकारी दी गयी है।

MP श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना

MP Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana

मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल तथा म.प्र. भवन निर्माण एवं संनिर्माण कर्मकार मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक कर्मकार महिलाओं के लिए “मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना” को 1 अप्रेल 2018 को शुरू किया गया था। योजना के तहत गर्भवती महिला के प्रसव पूर्व जांच (anc) पर रु. 4000/- के लाभ तथा प्रसव उपरांत रु. 12000/- के लाभ हेतु पंजीकृत श्रमिक महिला को कुल 16000 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में पहले से प्रचलित प्रसूति अवकाश सहायता योजना को समावेशित किया गया है।

योजना का नाममुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना
योजना शुरू की गयी01 April 2018
राज्यMadhya Pradesh
पात्रगर्भवती महिला
सहायता राशिरु 16000
रजिस्ट्रेशनऑनलाइन
आवेदन फॉर्मAvailable
विभागअसंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन एवं स्वास्थ्य विभाग
आधिकारिक वेबसाइटwww.sambal.mp.gov.in
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योजना का उद्देश्य

Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana का मुख्य उद्देश्य उच्च जोखिम महिला गर्भावस्‍था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव एवं शिशु के जन्म उपरान्त शीघ्र स्तनपान व टीकाकरण को समुचित बढ़ावा देना, महिलाओं व शिशुओं के स्वास्थ्यवर्धक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए नकद रु 16000 प्रोत्साहन राशि प्रदान कर अनुकूल वातावरण का निर्माण करना है।

संशोधित मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक परिवारों की गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान मिलने वाली श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में प्रसव पूर्व जाँच (ANC) प्रोत्साहन एवं संस्थागत प्रसव प्रोत्साहन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब गर्भावस्था की पहली तिमाही में एएनसी जांच कराने पर गर्भवती महिला को 4 हजार रूपए की राशि ऑनलाइन गर्भवती महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। पहले चार एएनसी जांचें कराने पर प्रति जांच एक हजार रूपए के हिसाब से पहली किश्त के चार हजार रूपए दिए जाते थे।

संशोधित मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना

आयुष्मान योजना के तहत लाभ

पहले MP श्रमिक प्रसूति सहायता योजना का लाभ सिर्फ सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने पर ही मिलता था लेकिन अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के लिए चिन्हित निजी (प्रायवेट) अस्पतालों में भी डिलेवरी कराने पर दूसरी किश्त का भुगतान हो सकेगा।

MMSSPSY योजना में समावेशित श्रमिक संवर्ग

निचे दी गयी योजनाओ के हितग्राहियो को MP मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में शामिल किया गया है। ये हितग्राही योजना का लाभ ले सकते है।

  • मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के हितग्राही।
  • मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक योजना के हितग्राही।
  • शहरी गरीबों के लिये कल्याण योजना के हितग्राही।
  • मध्यप्रदेश घरेलु कामकाजी महिला कल्याण योजना के हितग्राही।
  • केश शिल्पी कल्याण योजना के हितग्राही।
  • मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (संबल योजना) के हितग्राही।
  • हम्माल एवं तुलावटी कल्याण योजना के हितग्राही।
  • मध्यप्रदेश असंगठित शहरी » ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राही।
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मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति सहायता) योजना के लिये पात्रता

  1. 18 वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिला
  2. ऊपर दिए संवर्गों में पंजीकृत श्रमिक महिला अथवा पंजीकृत श्रमिक पुरूष की पत्नी।
  3. प्रसूति सहायता राशि शासकीय एवं आयुष्मान योजना में हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के लिए चिन्हित निजी चिकित्सालय में प्रसव होने की स्थिति में ही देय होगी।
  4. प्रसूति सहायता का लाभ प्रथम 2 जीवित जन्म वाले प्रसव हेतु ही मान्य किया जायेगा ।

योजना के लाभ

  • गर्भावस्था के पहले तीन महीनों पंजीयन कराने पर 4 हजार की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।
  • पहली बार गर्भावस्था वाली महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मातृत्व वंदना योजना से तीन हजार रूपए और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रसूति सहायता योजना से एक हजार रूपए की राशि दी जाएगी।
  • दूसरी बार गर्भावस्था वाली महिला को प्रसूति सहायता योजना के अंतर्ग 4 हजार रूपए स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए जाते है।
  • ग्रामीण क्षेत्र की महिला को जननी सुरक्षा योजना से 1400 रूपए और MP श्रमिक प्रसूति सहायता योजना से 10600 रूपए की राशि दी जाती है।
  • शहरी क्षेत्र की महिला को जननी सुरक्षा योजना से 1000 रूपए और प्रसूति सहायता योजना से 1 हजार रूपए की राशि दी जाती है।
किश्तयोजनाराशि
प्रथम किश्तमातृत्व वंदना योजना3000 रु
प्रसूति सहायता योजना1000 रु
दूसरी किश्तजननी सुरक्षा योजना1400 रु
प्रसूति सहायता योजना10600 रु
कुल राशि16000 रु

MP प्रसूति सहायता योजना फॉर्म pdf download

असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग, मध्‍यप्रदेश शासन द्वारा संचालित Madhya Pradesh Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojana (MMSSPSY) का फार्म डाउनलोड करे।

MMSSPSY form pdf download

एमपी मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड करे
[New अपडेटेड] एमपी भवन एवं कर्मकार ठेकेदार फॉर्मडाउनलोड करे
[PDF Form] मध्यप्रदेश भवन एवं अन्‍य संनिर्माण कर्मकार कल्‍याणक्लिक करे
अपने जिले के लाभार्थीयों की सूची: प्रसव पूर्व जाँच (ANC) प्रोत्साहन योजना (पहली किश्त)लिस्ट में नाम देखे
लाभार्थीयों की सूची: संस्थागत प्रसव प्रोत्साहन योजना (दूसरी किश्त)लिस्ट में नाम देखे
महिला एवं बाल विकास विभागवेबसाइट पर जाये
स्वास्थ्य विभागवेबसाइट पर जाये

FAQ

डिलीवरी के 16000 कैसे मिलते हैं?

MP मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत असंगठित क्षेत्र की श्रमिक गर्भवती महिला को 16000 हजार रु मिलते है।

गर्भावस्था के पहले तीन महीनों में गर्भवस्था का पंजीयन नहीं होने पर क्या करे?

प्रथम तीन महीनो में गर्भावस्था का पंजीयन न होने पर बीएमओ की अनुश्ंसा पर एक माह बाद तक पंजीयन कर सकेंगे।

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