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Home » मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख सरकारी योजनाएं List | MP Govt Scheme » [पंजीयन] मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2023 | ऑनलाइन आवेदन | पात्रता

[पंजीयन] मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024 | ऑनलाइन आवेदन | पात्रता

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नमस्कार साथियो, आज हम मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2024 मध्यप्रदेश Mukhyamantri Jankalyan Shiksha Protsahan Yojana, MadhyaPradesh के बारे में बात करेंगे। अगर आप योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है, तो इस लेख को शुरू से आखरी तक जरूर पढ़े। Mukhyamantri jan kalyan yojana scholarship लेख में आपके लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में महत्वपूर्ण जारकारी दी गयी है।आईये जानते है mukhya mantri shiksha protsahan yojana scholarship के बारे में !

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना
Shiksha Protsahan Yojana

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना क्या है?

MMJKY: मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक ( संबल योजना ), भवन सह-निर्माण कर्मकार मण्डल के रूप में पंजीकृत माता-पिता के विद्यार्थियों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गयी। इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के माता/पिता का मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार (संबल) के रूप में पंजीयन है, ऐसे विद्यार्थियों को स्‍नातक/पॉलीटेकनिक डिप्‍लोमा/आईटीआई पाठयक्रमों में एडमिशन लेने पर मुख्‍यमंत्री जनकल्‍याण (शिक्षा प्रोत्‍साहन) योजना  का लाभ दिया जाता है। योजना के अंतर्गत शिक्षण शुल्‍क राज्‍य शासन द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत पाठयक्रम स्‍नातक/पॉलीटेकनिक डिप्‍लोमा/आईटीआई आदि हेतु व्‍यय शुल्‍क के रूप में, प्रवेश शुल्‍क एवं वह वास्‍तविक शुल्‍क (मेस शुल्‍क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) का  भुगतान किया जायेगा।

मध्यप्रदेश शासन के द्वारा पहले सामान्य निर्धन वर्ग के छात्रों के लिये विभागवार विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना चलाई जा रही थी। वर्तमान में मध्यप्रदेश के पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की संतानों को निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विक्रमादित्य नि:शुल्क शिक्षा योजना के स्थान पर “मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना” सत्र 2018-19 से प्रदेशभर में शुरू किया गया है।

  1. इंजीनियरिंग हेतु जेईई मेंन्‍स (JEE MAINS) परीक्षा में उत्तीण होने पर शिक्षण शुल्क माफ़ होगा।
  2. मेडिकल की पढाई हेतु नीट (NEET) प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर सभी मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा देय होगी।
  3. कॉमन लॉ एडमिशन टेस्‍ट (CLAT) अथवा राष्‍ट्रीय विधि विश्‍वविद्यालयों एवं दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय में एडमिशन लिया हो।
  4. भारत सरकार/राज्‍य सरकार के समस्‍त विश्‍वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्‍त करने पर।
  5. राज्‍य शासन के समस्‍त शासकीय एवं अनुदान प्राप्‍त महाविद्यालयों/विश्‍वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्‍त करने पर।
  6. शासकीय चिकित्‍सा महाविद्यालय अथवा उसके अधीन संचालित पैरामेडिकल साइंस के डिप्‍लोमा/ डिग्री एवं सर्टिफिकेट पाठयक्रम में प्रवेश लेने पर ।
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मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

योजना का मुख्य उद्देश्य सामन्य गरीब वर्ग,असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक (संबल योजना), भवन सह-निर्माण कर्मकार मण्डल के परिवार के बच्चो को निः शुल्क कॉलेज शिक्षा प्रदान कर उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।

शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता 

  • श्रम सेवा के पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कर्मकार का लड़का/लड़की होना चाहिए।
  • मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग में विद्यार्थी के माता/पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन होना चाहिए ।

जनकल्याण शिक्षा योजना की अन्य शर्तें

  1. विद्यार्थी शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के स्नातक/ स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहा हो।
  2. इस योजना का लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा इस योजना का लाभ बंद कर दिया जावेगा।
  3. सरकारी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा,जबकि प्राइवेट संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के आधार लिंक खाते में देय होगा।
  4. विद्यार्थी दवारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य छात्रवृति योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि ही प्राप्त कर सकेगा।

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा योजना आवश्यक दस्तावेज

शिक्षा प्रोत्साहन योजना की मुख्य बाते 

योजना का नाम मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना
छात्रवृत्ति योजना को शुरू किया गया2018
किसके द्वारा शुरू किया गयामध्यप्रदेश सरकार
योजना का उद्देश्यअसंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक (संबल योजना), भवन सह-निर्माण कर्मकार मण्डल के परिवार के बच्चो को निः शुल्क कॉलेज शिक्षा प्रदान करना
विभागतकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
ऑफिसियल वेबसाइटwww.mptechedu.org

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन

  • सबसे पहले मुख्यमंत्री जनकल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) पोर्टल पर जाये।
  • इसके बाद पंजीयन करे पर क्लिक करे।
  • एक नयी विंडो में शिक्षा प्रोत्साहन योजना का फॉर्म खुलेगा
  • इसमें कक्षा 10वीं की अंकसूची के अनुसार सभी सही जानकारी भरे।
  • पंजीयन होने पर आपको अपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्रदर्शित होगा जिसको आप संभाल कर रखें। पंजीयन केवल एक बार करना है।
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शिक्षा प्रोत्साहन आवेदन से सम्बंधित बाते 

  1. विद्यार्थियों को एमपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर निर्धारित तिथि में ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा।
  2. रजिस्ट्रेशन के बाद शैक्षणिक शुल्क की जानकारी हेतु रजिस्ट्रेशन कर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा।
  3. विद्यार्थियों को अपना आधार नंबर एवं माता/पिता का असंगठित कर्मकार का पंजीयन क्रमांक/समग्र आईडी ऑनलाईन आवेदन में भरना होगा।
  4. आवेदन करते समय विद्यार्थी को अर्ईकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रवेश परीक्षा की अंकसूची, शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क का विवरण एवं रसीद इत्यादि, अपलोड करना होगा।
  5. अगर ऑनलाईन आवेदन भरते समय विद्यार्थी ने पंजीयन संबंधी आवेदन त्रूटि पूर्ण भरा है तो उसे पोर्टल के माध्यम से सुधार कर सकता है, परन्तु यह सुविधा एक बार ही प्राप्त हो सकेगी।
  6. विद्यार्थी दवारा शैक्षणिक शुल्क की छूट एवं प्रतिपूर्ति का ऑनलाईन भरा हुआ आवेदन, प्रिन्ट कर समस्त दस्तावेजों के सहित प्रवेशित संस्था में जमा करना होगा।
  7. योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, नोडल विभाग (Department of Technical Education, Skill Development and Employment) होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा विभाग (Directorate of Technical Education) दवारा किया जायेगा।
  8. संबंधित शैक्षणिक संस्थान, विदयार्थियों के द्वारा आवेदन करे साथ ही प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का सत्यापन उपरान्त, सत्यापन स्लिप ई-पोर्टल पर अपलोड करे।

छात्रवृत्ति स्‍वीकृति की प्रक्रिया

प्रवेश के समय विद्यार्थी अपने माता-पिता का पंजीयन कार्ड सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा या सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा श्रम विभाग के पोर्टल (shramsewa.mp.gov.in)  से सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन उपरान्त प्रवेश लेते समय ऐसे विद्यार्थियों से प्रवेश हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के लाभ 

  • इस योजना से असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिको के बच्चे उच्च शिक्षा पा सकेंगे।
  • परिवार की शैक्षेणिक योग्यता बढ़ेगी।

शिक्षा प्रोत्साहन योजना के बारे में

  • मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना में अध्ययन करने वाले 27 हजार 281 विद्यार्थियों की 18 करोड़ 88 लाख 24 हजार रुपये की फीस सरकार ने जमा करवायी है।
  • यह सभी विद्यार्थी असंगठित कर्मकारों के बच्चे हैं।
  • यह योजना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में शुरू की थी।
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मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन योजना) असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक ( संबल योजना ), भवन सह-निर्माण कर्मकार मण्डल के रूप में पंजीकृत माता-पिता के विद्यार्थियों को नि:शुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गयी है। योजना में तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है।

जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना (mukhyamantri jan kalyan yojana scholarship) हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित पोर्टल को परिवर्तित योजना हेतु “मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना” की तर्ज पर विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री जनकल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए कोर्सेस की सूची

Graduation Courses
Post Graduation Courses
ITI Course
Diploma Courses
Certificate Course
Dual Degree Course
Post PG (Doctorate)

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